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सं0 2ब॰/नि0भ0-21-03/2015
2ब॰/नि0भ0-21-03/2015—5808/न0वि0 एवं आ0वि0
नगर विकास एवं आवास विभाग --------- संकल्प 26 नवम्बर 2015 विषयः- राज्य के नगर निकायों को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी/नगर निकाय की भूमि राज्य के नगर निकायों को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी/नगर निकाय की भूमि राज्य के नगर निकायों को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी/नगर निकाय की भूमि गरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-99 के आलोक में रैयती भूमि क्रय की स्वीकृति के संबंध में।
अनुपलब्ध रहने की स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा- अनुपलब्ध रहने की स्थिति में बिहार न बाजार दर पर रैयती भूमि क्रय की स्वीकृति के संबंध में। राज्य योजना अन्तर्गत राज्य के विभिन्न नगर निकायों में नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन, बस स्टैण्ड, राज्य योजना अन्तर्गत राज्य के विभिन्न नगर निकायों में नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन, बस स्टैण्ड, राज्य योजना अन्तर्गत राज्य के विभिन्न नगर निकायों में नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन, बस स्टैण्ड, सामुदायिक भवन, अतिथि भवन, विवाह भवन, टाउन हॉल, पार्क निर्माण, पाईप जलापूर्ति हेतु जलमिनार का निर्माण, सामुदायिक भवन, अतिथि भवन, विवाह भवन, टाउन हॉल, पार्क निर्माण, पाईप जलापूर्ति हेतु जलमिनार का निर्माण, सामुदायिक भवन, अतिथि भवन, विवाह भवन, टाउन हॉल, पार्क निर्माण, पाईप जलापूर्ति हेतु जलमिनार का निर्माण, पम्पिंग स्टेशन का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, रैन बसेरा, मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास सिवरेज हेतु पम्पिंग स्टेशन का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, रैन बसेरा, मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास पम्पिंग स्टेशन का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, रैन बसेरा, मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास इत्यादि के निर्माण हेतु सरकार द्वारा राशि आवंटित की जा रही है ताकि शहरों का विकास हो सके तथा इत्यादि के निर्माण हेतु सरकार द्वारा राशि आवंटित की जा रही है ताकि शहरों का विकास हो सके तथा इत्यादि के निर्माण हेतु सरकार द्वारा राशि आवंटित की जा रही है ताकि शहरों का विकास हो सके तथा सामाजिक/सांस्कृतिक समारोहों को सुसज्जित भवनों में आयोजि त किया जा सके। परंतु शहरों के विकास के लिए इन सामाजिक/सांस्कृतिक समारोहों को सुसज्जित भवनों में आयोजित किया जा सके। परंतु शहरों के विकास के लिए इन योजनाओं के कार्यान्वयन में भूमि की अनुपलब्धता के कारण बाधा आ रही है। कई नगर निकायों में प्रशासनिक योजनाओं के कार्यान्वयन में भूमि की अनुपलब्धता के कारण बाधा आ रही है। कई नगर निकायों में प्रशासनिक योजनाओं के कार्यान्वयन में भूमि की अनुपलब्धता के कारण बाधा आ रही है। कई नगर निकायों में प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण के लिए नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण के लिए नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण के लिए नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है और विभाग द्वारा आवंटित राशि बिना उपयोग के पड़ी हुई है। प्रारंभ नहीं हो पा रहा है और विभाग द्वारा आवंटित राशि बिना उपयोग के पड़ी हुई है।
2. स्पष्ट है कि नगर निकायों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता हो रही है। कई नगर स्पष्ट है कि नगर निकायों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता हो रही है। कई नगर स्पष्ट है कि नगर निकायों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता हो रही है। कई नगर नहीं होने पर सरकार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत निकायों में अपनी भूमि है। परंतु कुछ नगर निकायों में भूमि उपलब्ध निकायों में अपनी भूमि है। परंतु कुछ नगर निकायों में भूमि उपलब्ध नहीं होने पर सरकार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत विकास कार्यों हेतु उपलब्ध करायी जा रही राशि निरर्थक पड़ी रहती है। विकास कार्यों हेतु उपलब्ध करायी जा रही राशि निरर्थक पड़ी रहती है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 (cid:22)दस(cid:24)बर 2015 (iii) आवश्यकतानुसार भूमि का क्रय सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा अपने संसाधनाें से, अथवा बाजार-ऋण (यथा बैंक, हडको आदि) की सहायता से किया जाएगा, जिसमें संबंधित भू-खण्ड को बंधक रखा जा सकता है। अतः राज्य सरकार के गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। (iv) क्रय किए गए भू-खण्डों का पूर्ण स्वामित्व संबंधित नगर निकायों का होगा। 4. संबंधित नगर निकायोंं द्वारा भूखण्डों का क्रय पब्लिक 'रूचि की अभिव्यक्ति' (इ०ओ०आई०) के माध्यम से किया जाएगा। भूखण्ड की कीमत का भुगतान आर०टी०जी०एस० के माध्यम से होगा तथा भूखण्ड का विधिवत निबंधन किया जाएगा एवं संबंधित ड्यूटी, शुल्क आदि जमा की जाएगी।
5. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-99 द्वारा नगर निकायों को भूमि क्रय करने की शक्ति प्राप्त है।
6. बिहार राज्य आवास बोर्ड के लिए भूमि क्रय करने संबंधी सामान्यतः समरूप नीति पूर्व से मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित है तथा तद्नुरूप विभागीय संकल्प संख्या-213, दिनांक 19.06.2014 निर्गत है।
7- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 25.08.2015 के मद संख्या 16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षो/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,0 अमृत लाल मीणा, सरकार के प्रधान सचिव।