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विधि विभाग
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अधिसूचना
8 दिसम्बर 2015
सं0 सी0एल0ए0-07/2008/7626/जे0
सी0एल0ए0-07/2008/7626/जे0—विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या-39) के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 के नियम-10 के अन्तर्गत जिला संख्या-39) के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 के नियम-10 के अन्तर्गत जिला संख्या-39) के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 के नियम-10 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुपौल के समिति का पुन
के समिति का पुनर्गठन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-
किया जाता हैः-
(क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश-
ला एवं सत्र न्यायाधीश- अध्यक्ष
अध्यक्ष
(ख) जिला दण्डाधिकारी-
जिला दण्डाधिकारी- उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष
(ग) आरक्षी अधीक्षक-
आरक्षी अधीक्षक- सदस्य
सदस्य
(घ) जिला सरकारी वकील-
जिला सरकारी वकील- सदस्य
सदस्य 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 (cid:22)दस(cid:24)बर 2015 एक सामाजिक कार्यकर्त्ता, जो कमजोर वर्ग
के उत्थान में लगा हो डा0 अवधेश कुमार सिंह सदस्य
(ज) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श
से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित जिला अधिवक्ता
संघ के अनु0जाति/जन जाति का एक सदस्य
श्री सदानंद दास सदस्य
(झ) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श
से राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, जो अवर
न्यायाधीश की पंक्ति के नीचे का न हो कि
नियुक्ति राज्य प्राधिकार द्वारा की जायेगी- सचिव।
सब जज-I- सुपौल।
2. प्राधिकार समिति का कार्यकाल दो वर्षो की होगी।
3. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।