(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 23 [(cid:26)ह(cid:4)यण 1(cid:29)3(cid:30) (cid:31)श(cid:15)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 131(cid:21)) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)! स"मव(cid:4)र, 14 ॢदस'बर 2(cid:15)15
वाणिज्य-कर विभाग
-------
अधिसूचनाएं
शुद्धि-पत्र
11 दिसम्बर 2015
एस॰ओ॰ 357, दिनांक 14 दिसम्बर 2015—विभागीय अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 189 विभागीय अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 189 एस॰ओ॰ 357, दिनांक 14 दिसम्बर 2015 दिनांक 03 अगस्त 2015 की कंडिका 8 में वर्णित - ''इस अधिसूचना के क्रमांक 1, 2 एवं 3 के दिनांक 03 अगस्त 2015 की कंडिका 8 में वर्णित - ''इस अधिसूचना के क्रमांक 1, 2 एवं 3 के दिनांक 03 अगस्त 2015 की कंडिका 8 में वर्णित - ''इस अधिसूचना के क्रमांक 1, 2 एवं 3 के धन तुरत के प्रभाव से प्रवृत होंगे एवं क्रम सं॰-4, 5, 6 एवं 7 के la'kksधन वाणिज्य-कर विभाग la'kksधन तुरत के प्रभाव से प्रवृत होंगे एवं क्रम सं॰-4, 5, 6 एवं 7 के धन वाणिज्य-कर विभाग की वेबसाईट में la'kksधन के उपरांत आयुक्त द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू हों धन के उपरांत आयुक्त द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होंगे'' के स्थान पर धन के उपरांत आयुक्त द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू हों निम्नवत् पढ़ा जाय :-
''कंडिका 9 - ''इस अधिसूचना के क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संषोधन तुरत के ''कंडिका 9 - ''इस अधिसूचना के क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संषोधन तुरत के ''कंडिका 9 - ''इस अधिसूचना के क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संषोधन तुरत के प्रभाव से प्रवृत होंगे एवं क्रम सं॰-4, 5, 6, 7 एवं 8 के संषोधन वाणिज्य-कर विभाग की प्रभाव से प्रवृत होंगे एवं क्रम सं॰-4, 5, 6, 7 एवं 8 के संषोधन वाणिज्य-कर विभाग की वेबसाईट में संषोधन के उपरांत आयुक्त द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होंगे''। वेबसाईट में संषोधन के उपरांत आयुक्त द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होंगे''। वेबसाईट में संषोधन के उपरांत आयुक्त द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होंगे''।
[सं॰सं॰ बिक्री कर/la'kksधन-02/2015-
धन-02/2015-6872]
बिहार-राज्यपाल के
राज्यपाल के vkns'k से, स्ुाजाता चतुर्वेदी, स्ुाजाता चतुर्वेदी, ाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-
11 दिसम्बर 2015
एस॰ओ॰ 358, एस॰ओ॰ 357, दिनांक 14 दिसम्बर 2015 का अंग्र
का अंग्रेजी में निम्नलिखित राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा izdkf'kr किया जाता है, जो भारतीय संविधान किया जाता है, जो भारतीय संविधान एस॰ओ॰ 358, एस॰ओ॰ 357, दिनांक 14 दिसम्बर 2015 अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा के अनुच्छेद 348 के खंण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। के अनुच्छेद 348 के खंण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। के अनुच्छेद 348 के खंण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[सं॰सं॰ बिक्री कर/la'kksधन-02/2015-
धन-02/2015-6873]
बिहार-राज्यपाल के
राज्यपाल के vkns'k से, स्ुाजाता चतुर्वेदी, स्ुाजाता चतुर्वेदी, ाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह- 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 14 (cid:22)दस(cid:24)बर 2015 come into force with immediate effect and serial 4,5,6 and 7 shall come into force from such date as may be specified in the notification by the commissioner after amendment in departmental website" shall be read as follows :-
"Para 9 - Serial No- 1,2 and 3 of this notification shall come into force with immediate effect and serial 4,5,6,7 and 8 shall come into force from such date as may be specified in the notification by the commissioner after amendment in departmental website"
[F.No. Bikri-Kar/Sansodhan-02/2015-6872]
By order of the Governer of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.
11 दिसम्बर 2015 एस॰ओ॰ 359, दिनांक 14 दिसम्बर 2015—विभागीय अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰-189 दिनांक 03 अगस्त 2015 के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त निर्दिष्ट करते हैं कि विभागीय अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰-189 दिनांक 03 अगस्त 2015 के क्रम संख्या 4,5,6 एवं 8 के la'kksधन वाणिज्य-कर विभाग की वेबसाईट पर उनके क्रियk'khy होने की तिथि 04 नवम्बर, 2015 से प्रभावी होंगे।
[सं॰सं॰ बिक्री कर/la'kksधन-02/2015-6874] बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, स्ुाजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
11 दिसम्बर 2015
एस॰ओ॰ 360, एस॰ओ॰ 359, दिनांक 14 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा izdkf'kr किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[सं॰सं॰ बिक्री कर/la'kksधन-02/2015-6875] बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, स्ुाजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 11th December 2015
S.O. 359 dated the 14th December 2015—In exercise of the power conferred by departmental notification no-189 dated 03 August, 2015 The Commissioner, Commercial Taxes is pleased to notify that the amendments made by Sl. No. 4,5,6 and 8 of the departmental notification number 189 dated 03 August, 2015 shall come in force from 04 November 2015, the date these amendments were made functional in the departmental website.
[F.No. Bikri-Kar/Sansodhan-02/2015-6874] By order of the Governer of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.
————
[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1316%5'1+100%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in