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गृह (विषेष) विभागगृह (विषेष) विभागगृह (विषेष) विभागगृह (विषेष) विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं
16 दिसम्बर 201516 दिसम्बर 201516 दिसम्बर 201516 दिसम्बर 2015
एस॰ओ॰ 361, दिनांक 17 दिसम्बर 2015
361, दिनांक 17 दिसम्बर 2015—गृह (विषेष) विभाग की अधिसूचना संख्या
गृह (विषेष) विभाग की अधिसूचना संख्या----एस॰ओ॰-10331, 2015 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980(सं॰-65/1980) की धारा-3 की उप-धारा (3) के 2015 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980(सं॰-65/1980) की धारा- दिनांक 15.09.2015 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980(सं॰-65/1980) की धारा-
द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी दिनांक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी दिनांक 01.01. 2016 तक और तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उप-धारा (2) द्वारा प्रदा 2016 तक और तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उप 2016 से दिनांक 31.03.2016 तक और तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उप
शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।
ाधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।
(सं0 जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996
जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996-13190 /सी0)
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,, जितेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार, सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव। सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।सरकार के विशेष सचिव।
16 दिसम्बर 201516 दिसम्बर 201516 दिसम्बर 201516 दिसम्बर 2015
एस॰ओ॰ 362, एस॰ओ॰
एस॰ओ॰ 361, दिनांक 17 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-
ेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996
जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996-13190 /सी0) 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17 (cid:29)दस(cid:31)बर 2015
The 16th December 2015
S.O. 361, dated the 17th December 2015—In continuation of Home (Special) Department, Notification No.-10331 dated 15-09-2015 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar shall exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.01.2016 to 31.03.2016.
(No. J/DE-Misc-105/1996—13190/C)
By order of the Governor of Bihar,
JITENDRA KUMAR,
Special Secretary to Government.
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