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बिक्री-कर/विविध-43/2011-7022—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के धारा-62 की सं0 बिक्री-कर/विविध-43/2011- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के धारा-62 की उप-धारा (1) एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-40 की उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उप-धारा (1) एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-40 की उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उप-धारा (1) एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-40 की उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ोर से बिहार राज्य से होकर गुजरने वाले माल के ुए किसी परिवहनकर्ता/व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से बिहार राज्य से होकर गुजरने वाले माल के प्रयोग करते हुए किसी परिवहनकर्ता/व्यवसायी द्वारा 5441 दिनांक 12 जुलाई, 2012 द्वारा विनिर्दिष्ट परिवहन के लिए अधिनियम के अधीन पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0 5441 दिनांक 12 जुलाई, 2012 द्वारा विनिर्दिष्ट परिवहन के लिए अधिनियम के अध प्रक्रिया में संशोधन करते हुए इस अधिसूचना की कंडिका-2.7 को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हैं- प्रक्रिया में संशोधन करते हुए इस अधिसूचना की कंडिका-2 7 को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हैं-
प्रविष्टी जॉच चौकी से दाखिल होने के 24 घंटों के अंदर उक्त सम्पे्रषण को राज्य के निकासी ''2.7 राज्य में प्रविष्टी जॉच चौकी से दाखिल होने के 24 घंटों के अंदर उक्त सम्पे्रषण को राज्य के निकासी प्रविष्टी जॉच चौकी से दाखिल होने के 24 घंटों के अंदर उक्त सम्पे्रषण को राज्य के निकासी जॉच चौकी से निकल जाना होगा एवं निकासी जॉच चौकी पर तैनात जॉच दलों को सिस्टम से यह सूचना उपलब्ध जॉच चौकी से निकल जाना होगा एवं निकासी जॉच चौकी पर तैनात जॉच दलों को सिस्टम से यह सूचना उपलब्ध जॉच चौकी से निकल जाना होगा एवं निकासी जॉच चौकी पर तैनात जॉच दलों को सिस्टम से यह सूचना उपलब्ध होगी कि उक्त पहचान संख्या से संबंधित वाहन/ट्रक राज्य में कब दाखिल हुआ था। 24 घंटो से अधिक की अवधि होगी कि उक्त पहचान संख्या से संबंधित वाहन/ट्रक राज्य में कब दाखिल हुआ था। 24 घंटो से अधिक की अवधि व्यतीत होने की दशा में नियमानुसार युक्तियुक्त कारणों से उक्त सम्पे्रषण को राज्य से निकासी की अनुज्ञा दी जा व्यतीत होने की दशा में नियमानुसार युक्तियुक्त कारणों से उक्त सम्पे्रषण को राज्य से निकासी की अनुज्ञा दी जा व्यतीत होने की दशा में नियमानुसार युक्तियुक्त कारणों से उक्त सम्पे्रषण को राज्य से निकासी की अनुज्ञा दी जा सकेगी।''
5441 दिनांक 12 जुलाई, 2012 में दिये गये निदेश इस सीमा तक संशोधित समझे 2. अधिसूचना संख्या 5441 दिनांक 12 जुलाई, 2012 में दिये गये निदेश इस सीमा तक संशोधित समझे 5441 दिनांक 12 जुलाई, 2012 में दिये गये निदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।
3. यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, बिहार-राज्यपाल के सुजाता चतुर्वेदी, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान
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