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वाणिज्य-कर विभाग
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૧૭ fnશ્રચ્cj ૨૦૧૫
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6945—वा0कर-श्री अनिल कुमार, वाणिज्य-कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, अंकेक्षण, पटना पष्चिमी प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6946—वा0कर-श्री राजेष कान्त झा, वाणिज्य-कर उपायुक्त, अंकेक्षण, पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, समेकित जॉच चौकी रजौली, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6947—वा0कर-श्री शारदा नन्द झा, वाणिज्य-कर उपायुक्त, अंकेक्षण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, समेकित जॉच चौकी डोभी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6948—वा0कर-श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य-कर उपायुक्त, अंकेक्षण, सारण प्रमंडल को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, भभुआ अंचल, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6949—वा0कर-श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, गया अंचल, गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, बाढ़ अंचल, बाढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6950—वा0कर-श्री राम प्रसाद राम, वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, भभुआ अंचल, भभुआ को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, अंकेक्षण, सारण प्रमंडल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6951—वा0कर-श्री नन्द किषोर राज, वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, बाढ़ अंचल, बाढ़ को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, गया अंचल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6952—वा0कर-श्री ओम प्रकाष गुप्ता, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, समेकित जॉच चौकी जलालपुर, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6953—वा0कर-श्री राजीव रंजन, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी दालकोला, पूर्णियॉ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6954—वा0कर-श्री दिवाकर प्रसाद, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी रजौली, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6955—वा0कर-श्री मुकेष कुमार वर्मा, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी डोभी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।3 सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6956—वा0कर-श्री विरेन्द्र कुमार मंडल, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी कर्मनाषा, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6957—वा0कर-श्री सुनील कुमार, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, किषनगंज अंचल, किषनगंज को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी कर्मनाषा, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6958—वा0कर-श्री कार्तिक कुमार सिंह, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, केन्दीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पाटलीपुत्र अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6959—वा0कर-श्री अजय कुमार, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पाटलीपुत्र अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6960—वा0कर-श्री राजेन्द्र कुमार, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, रजौली, नवादा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6961—वा0कर-श्री विनय कुमार, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, रजौली, नवादा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, गॉधी मैदान अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6962—वा0कर-श्री रविन्द्र कुमार, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, रजौली, नवादा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6963—वा0कर-श्री सुग्रीव महतो, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, डोभी, गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6964—वा0कर-श्री जलेष्वर प्रसाद, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, डोभी, गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6965—वा0कर-श्री सिरिल बेक, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, डोभी, गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, गया अंचल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6966—वा0कर-श्री देवेन्द्र प्रसाद दिनकर, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, डोभी, गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, तेघड़ा अंचल, तेघड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6967—वा0कर-श्री मंहथ बैठा, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, डोभी, गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पूर्णियॉ अंचल, पूर्णियॉ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6968—वा0कर-श्री संजीव कुमार, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, डोभी, गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6969—वा0कर-श्री जाकिर अली अंसारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, जलालपुर, गोपालगंज को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6970—वा0कर-श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, जलालपुर, गोपालगंज को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मोतिहारी अंचल, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।, 4 सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6971—वा0कर-श्री अनिल कुमार सिंह विधार्थी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, जलालपुर, गोपालगंज को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6972—वा0कर-श्री पूणेन्द्र कुमार झा, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, जलालपुर, गोपालगंज को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पाटलीपुत्र अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6973—वा0कर-श्री अमर नाथ चौधरी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, जलालपुर, गोपालगंज को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, किषनगंज अंचल, किषनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6974—वा0कर-श्री गोपी चन्द सिंह, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, दालकोला, पूर्णियां को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मुगेंर अंचल, मुगेंर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6975—वा0कर-श्री रष्मि कुमार सिंह, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, दालकोला, पूर्णियां को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, फारविसगंज अंचल, फारविसगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6976—वा0कर-श्री राजकिषोर प्रसाद, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, दालकोला, पूर्णियां को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6977—वा0कर-श्री पंकज कुमार सिन्हा, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, दालकोला, पूर्णियां को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पूर्णियां अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णियां के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6978—वा0कर-श्री राम किषोर प्रसाद, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, दालकोला, पूर्णियां को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6979—वा0कर-श्री श्रवण कुमार, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, कर्मनाषा, भभुआ को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, औरंगावाद अंचल, औरगांबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6980—वा0कर-श्री निषिथ कुमार, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, कर्मनाषा, भभुआ को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6981—वा0कर-श्री शषि भानु, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, कर्मनाषा, भभुआ को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, सारण अंचल, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6982—वा0कर-श्री तेज कुमार कुजूर, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, कर्मनाषा, भभुआ को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6983—वा0कर-श्री चौधरी राम नरेष राय, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, कर्मनाषा, भभुआ को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6984—वा0कर-श्री शरत चन्द्र, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जॉच चौकी, कर्मनाषा, भभुआ को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6985—वा0कर-श्री ब्रज किषोर सिंह, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।5 सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6986—वा0कर-श्री अभिक अवतंष, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना विषेष अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6987—वा0कर-श्री धु्रव नारायण साहू, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जॉच चौकी, डोभी, गया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, कटिहार अंचल, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6988—वा0कर-श्री निरंजन कुमार सिन्हा, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना दक्षिणी अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6989—वा0कर-श्री संजय कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जॉच चौकी, रजौली, नवादा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6990—वा0कर-श्री अजीत कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जॉच चौकी, जलालपुर, गोपालगंज को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6991—वा0कर-श्री प्रमोद कुमार सुमन, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जॉच चौकी, कर्मनाषा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पाटलीपुत्र अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6992—वा0कर-श्री संजय कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, फारविसगंज अंचल, फारविसगंज को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, सहरसा अंचल, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6993—वा0कर-श्री वकील प्रसाद यादव, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बगहा अंचल, बगहा के लिए अधिसूचित को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अंकेक्षण, भागलपुर प्रमंडल के पद पर पदस्थापित किया जाता है। विभागीय अधिसूचना संख्या-4042 दिनांक 29.07.2015 को रद्द किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6994—वा0कर-श्री कृष्ण कुमार वाणिज्य-कर पदाधिकारी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, विषेष अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6995—वा0कर-श्रीमती अंजु कुमारी, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना उत्तरी अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6996—वा0कर-श्री मनोज कुमार कर्ण, परीक्ष्यमान वाणिज्य- कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, दालकोला, पूर्णियां के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6997—वा0कर-श्री प्रेम चन्द भारती, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, दालकोला, पूर्णियां के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6998—वा0कर-श्री विनय कुमार ठाकुर, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, दालकोला, पूर्णियां के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-6999—वा0कर-श्री षिवनारायण पासवान, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, दालकोला, पूर्णियां के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7000—वा0कर-मो0 अनवारूल हक, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, दालकोला, पूर्णियां के पद पर पदस्थापित किया जाता है।, 6 सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7001—वा0कर-श्री राजन कुमार श्रीवास्तव, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, दालकोला, पूर्णियां के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7002—वा0कर-श्री उमेष चन्द्रा, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, डोभी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7003—वा0कर-श्री राजेष कुमार, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, जलालपुर, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7004—वा0कर-श्री प्रमोद चौधरी, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, डोभी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7005—वा0कर-श्री दयाषंकर सिंह, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, डोभी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7006—वा0कर-श्री सुनील कुमार सिंह, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, जलालपुर, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7007—वा0कर-श्री रोहिणी कुमार मिश्र, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, डोभी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7008—वा0कर-श्री बलदेव चौधरी, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, डोभी, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7009—वा0कर-श्री उदय षंकर मिश्र, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, जलालपुर, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7010—वा0कर-श्री धर्मदेव कुमार, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, जलालपुर, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7011—वा0कर-श्री अवधेष सिंह, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, कर्मनाषा, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7012—वा0कर-श्री संतोष कुमार चौधरी, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, कर्मनाषा, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7013—वा0कर-श्री ज्ञानी दास, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, कर्मनाषा, भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7014—वा0कर-श्री दिलीप कुमार साह, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, रजौली, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7015—वा0कर-श्री प्रवीण कुमार, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, रजौली, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।7 सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7016—वा0कर-श्री बलराम प्रसाद, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, रजौली, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7017—वा0कर-श्री मनोज कुमार, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, रजौली, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-7018—वा0कर-श्री संतोष कुमार गुप्ता, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, रजौली, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-1719—वा0कर-श्री उदय कुमार, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, रजौली, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-1720—वा0कर-श्री शंकर चौधरी, परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बगहा अंचल, बगहा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-01/2014(खण्ड)-1721—वा0कर-श्रीमती गुंजन भारती, परीक्ष्यमान वाणिज्य- कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, अवर सचिव।
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जल संसाधन विभाग
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अधिसूचनाएं
18 दिसम्बर 2015
सं0 5/टी0 (याँ॰)-03-10-103/2014-2849—जल संसाधन विभाग के याँत्रिक अभियंता संवर्ग के अधीन निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता (याँ॰) को अस्थायी कामचलाउ व्यवस्था के तहत स्तंभ- 4 में अंकित अधीक्षण अभियंता (याँ॰) के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रुप से अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) के पदस्थापन के उपरान्त स्वतः
| क्र॰ | नाम/आई॰डी॰कोड॰ जन्म तिथि/गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन | अधीक्षण अभियंता (याँ॰) के पद का अतिरिक्त प्रभार | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री शिवेन्द्र शर्मा/ एम0545/11.02.56 /नालन्दा | कार्यपालक अभियंता (याँ०), क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा, पटना प्रभारी अधीक्षण अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक अंचल, मीठापुर, पटना | 1. अधीक्षण अभियंता (याँ०), सिंचाई विद्युत-सह-याँत्रिक अंचल, पटना 2. अधीक्षण अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक अंचल, गया, शिविर-डिहरी | श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह के दिनांक 31.12.15 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के क्रम में |
2. यह आदेश दिनांक 31.12.2015 के प्रभाव से लागू होगा। 3. श्री शिवेन्द्र शर्मा अपने कार्यों के अलावे अतिरिक्त प्रभार से संबंधित अंचल का प्रभार ग्रहण करते हुए ससमय प्रभार प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को समर्पित करेंगे।
4. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। 5. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव (प्रबंधन) ।, 8
18 दिसम्बर 2015
सं0 5/टी0 (याँ॰)-03-10-101/2015-2850—जल संसाधन विभाग के याँत्रिक अभियंता संवर्ग के अधीन निम्नलिखित सहायक अभियंता (याँ॰) को अस्थायी कामचलाउ व्यवस्था के तहत स्तंभ- 4 में अंकित कार्यपालक अभियंता (याँ॰) के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रुप से कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) के पदस्थापन के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जाएगा।
| क्र॰ सं॰ | नाम/आई॰डी॰कोड॰ जन्म तिथि/गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन | कार्यपालक अभियंता (याँ०) के पद का अतिरिक्त प्रभार | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री दिनेष प्रसाद सिंह /एम ॰623/05.04.56 /बेगुसराय | सहायक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, समस्तीपुर प्रभारी कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, समस्तीपुर | कार्यपालक अभियंता(याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | श्री मालेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव का दिनांक 30.11.2015 को सेवानिवृत्ति के क्रम में। |
| 2 | श्री अंबिका प्रसाद सिंह /जे 6467/05.02.56 /औरंगाबाद | सहायक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक अवर प्रमंडल, गोह, गया प्रभारी कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, औरंगाबाद | कार्यपालक अभियंता(याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, गया | |
| 3 | श्री विचित्र वीर्य सिंह /जे 6661/08.11.57 /भोजपुर | सहायक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक अवर प्रमंडल, पाँकी शिविर, मोहम्मदगंज | कार्यपालक अभियंता(याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, औरंगाबाद | |
| 4 | श्री हरिशंकर प्रसाद वर्मा /जे 6737/ 07.02.57 /समस्तीपुर | सहायक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक रूपांकण प्रमंडल, पटना प्रभारी कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई विद्युत-सह-याँत्रिक प्रमंडल, वाल्मी, पटना | 1. कार्यपालक अभियंता(याँ॰), सिंचाई याँत्रिक रूपांकण प्रमंडल, पटना 2. उपनिदेशक, डैम सुरक्षा प्रकोष्ठ, जल संसाधन विभाग, पटना | श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता(याँ॰) का दिनांक 31.12.2015 को सेवानिवृत्ति के क्रम में। |
| 5 | श्री अरूण कुमार /जे 6924/28.10.57 /सीतामढ़ी | सहायक अभियंता (याँ॰), सिंचाई विद्युत सह याँत्रिक अवर प्रमंडल सं॰- 1, वाल्मी, पटना | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई विद्युत-सह-याँत्रिक प्रमंडल, वाल्मी, पटना |
1. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। 2. संबंधित पदाधिकारी अपने मूल कार्यों के अलावे अतिरिक्त प्रभार से संबंधित प्रमंडल का प्रभार ग्रहण करते हुए ससमय प्रभार प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को समर्पित करेंगे।
3. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। 4. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेष का अनुपालन ससमय सुनिष्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।
5. तत्संबंधी पूर्व के विभागीय आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव (प्रबंधन) ।9 गृह (विषेष) विभागगृह (विषेष) विभागगृह (विषेष) विभागगृह (विषेष) विभाग ——— अधिसूचनाएं
16 दिसम्बर 2015
सं॰ एल/एच॰जी॰-1508/2015-13178131781317813178—श्री अखिलेश कुमार ठाकुर, जिला समादेष्टा, मुजफ्फरपुर अगले आदेश तक अपने कार्याें के अतिरिक्त जिला समादेष्टा, मोतिहारी के प्रभार में रहेगे।
सं॰ एल/एच॰जी॰-1508/2015-13179131791317913179—श्री संजय कुमार, परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा, को अगले आदेश तक जिला समादेष्टा, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) के पद पद पदस्थापित किया जाता है, वे अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला समादेष्टा, बगहा के प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार बिहार बिहार बिहार ----राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, विमलेश कुमार झाविमलेश कुमार झाविमलेश कुमार झाविमलेश कुमार झा, उप-, उप-, उप-, उप-सचिव।सचिव।सचिव।सचिव।
निर्वाचननिर्वाचननिर्वाचननिर्वाचन विभागविभागविभागविभाग
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अधिसूचना
22 दिसम्बर 2015
सं॰ ई2-1-33/2006-9444—श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, तत्कालीन उप-निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना, जिन्हें विभागीय पत्रांक ई2-02-50/2015- 3376 दिनांक 27.07.2015 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति की स्वीकृति आदेष निर्गत की तिथि से दी गई है, को दिनांक 06.05.2015 से 27.07.2015 तक कुल 82 दिनों का उपार्जित अवकाष बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह0) अस्पश्ट, संयुक्त सचिव।
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Website: http://egazette.bih.nic.in
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बिहार विधन सभा सचिवालय
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अधिसूचनाएं
૧૩ fnશ્રચ્cj ૨૦૧૫
सं विस;याद्ध-04/15-2182-विस—सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधन-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-270 के अध्ीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा ने वर्ष 2015-2016 की शेष अवध् िके लिए बिहार विधन-सभा की याचिका समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है :-
1. श्री पैफयाज अहमद,
सविस सभापति 2. डॉ रामानन्द यादव, सविस सदस्य 3. श्री बिनोद कुमार सिंह, सविस सदस्य 4. श्री रामानन्द प्रसाद सिंह, सविस सदस्य 5. श्रीमती गुलजार देवी, सविस सदस्या 6. श्री अशोक कुमार सिंह ;224द्ध सविस सदस्य 7. श्री राणा रणध्ीर,
सविस सदस्य 8. श्री पफैसल रहमान,
सविस सदस्य 9. श्री अनिल कुमार यादव, सविस सदस्य 10. श्री नन्द कुमार राय, सविस सदस्य 11. श्रीमती भावना झा,
सविस सदस्या 12. श्री विद्या सागर सिंह निषाद, सविस सदस्य 13. श्री मनोज कुमार,
सविस सदस्य 14. श्री संजीव चौरसिया, सविस सदस्य 15. श्रीमती पुनम कुमारी उपर्फ पुनम पासवान, सविस सदस्या 16. श्री संजय कुमार तिवारी उपर्फ मुन्ना तिवारी, सविस सदस्य श्री पैफयाज अहमद, सविस इस समिति के सभापति तथा बिहार विधन-सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल अध्सिूचना निर्गत की तिथि से 31.03.2016 तक के लिए होगा ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राजीव कुमार, प्रभारी सचिव ।11
૧૩ fnશ્રચ્cj ૨૦૧૫
सं शूकाल-26/15-2519-विस—सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधन-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-59 के अध्ीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा ने वर्ष 2015-2016 की शेष अवध् िके लिए बिहार विधन-सभा की शून्यकाल समिति का गठन निम्न प्रकार से किया हैः-
1. श्री रामप्रीत पासवान सविस सभापति
2. श्री राम नारायण मंडल सविस सदस्य
3. श्री प्रमोद कुमार सविस सदस्य
4. श्री ददन यादव सविस सदस्य
5. श्री विजय कुमार सिन्हा सविस सदस्य
6. श्री राजेंद्र कुमार सविस सदस्य
7. श्रीमती मंगिता देवी सविस सदस्य
8. श्री हरिशंकर यादव सविस सदस्य
9. श्री जय वर्ध्न यादव उपर्फ बच्चा यादव सविस सदस्य
10. श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा सविस सदस्य
11. श्री केदार प्रसाद गुप्ता सविस सदस्य
12. श्री विद्यासागर केशरी सविस सदस्य
13. श्री राज कुमार साह सविस सदस्य
श्री रामप्रीत पासवान, सविस, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से 31.03.2016 तक के लिए होगा ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राजीव कुमार, प्रभारी सचिव ।
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૧૩ fnશ્રચ્cj ૨૦૧૫
सं कृउविस-02/2015-2184-विस—सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधन-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-59 के अध्ीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा ने वर्ष 2015-16 की शेष अवध् ि के लिए षोडश बिहार विधन सभा की कृषि उद्योग विकास समिति का गठन निम्न प्रकार किया है :-
1. श्री अशोक कुमार सिंह-97 सविस सभापति
2. श्री सरपफराज आलम सविस सदस्य
3. श्री विजय कुमार मंडल सविस सदस्य
4. श्री महबूब आलम सविस सदस्य
5. श्री अरफण कुमार सविस सदस्य
6. श्री सुनील चौध्री सविस सदस्य
7. श्री अशोक कुमार सिंह-203 ;रामगढ़द्ध सविस सदस्य
श्री अशोक कुमार सिंह, सविस इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक होगा ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राजीव कुमार, प्रभारी सचिव ।, 12 ૧૩ fnશ્રચ્cj ૨૦૧૫
सं आवास 10/15-विस-2515—सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधन-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-259 के अध्ीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा ने वर्ष 2015-2016 की शेष अवध् िके लिए बिहार विधन-सभा की आवास समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है :-
1. डॉ रामानुज प्रसाद सविस सभापति 2. श्री वृज किशोर विंद सविस सदस्य 3. श्री अत्राी मुनी उपर्फ शक्ति सिंह यादव सविस सदस्य 4. श्री राहुल तिवारी सविस सदस्य 5. श्री प्रभुनाथ प्रसाद सविस सदस्य 6. श्री सुध्ीर कुमार उपर्फ बन्टी चौध्री सविस सदस्य डॉ रामानुज प्रसाद, सविस इस समिति के सभापति तथा बिहार विधन-सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल अध्सिूचना निर्गत की तिथि से 31.03.2016 तक के लिए होगा ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राजीव कुमार, प्रभारी सचिव ।
——— ૧૩ fnશ્રચ્cj ૨૦૧૫
सं बिविविस-02/2015-2554-विस—सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा ने बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-59 के तहत वर्ष 2015-16 की शेष अवध् ि लिए षोडश बिहार विधन-सभा की ''बिहार विरासत विकास समिति'' का गठन निम्न प्रकार किया है :-
1. श्री विनोद प्रसाद यादव सविस सभापति
2. श्री संजय सरावगी सविस सदस्य
3. श्री सुबोध् राय सविस सदस्य
4. श्री कुमार सर्वजीत सविस सदस्य
5. श्री विनय बिहारी सविस सदस्य
6. श्री रवि ज्योति कुमार सविस सदस्य
7. डॉ राजेश कुमार सविस सदस्य
8. श्री राज किशोर सिंह सविस सदस्य
9. श्रीमती वर्षा रानी सविस सदस्य
श्री विनोद प्रसाद यादव, सविस इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्य काल अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक होगा ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राजीव कुमार, प्रभारी सचिव ।
——— ૧૩ fnશ્રચ્cj ૨૦૧૫
सं 1 स्था-170/15-2552-विस—सर्वसाधरण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा ने बिहार विधन-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-59 के तहत् वित्तीय वर्ष 2015-16 की शेष अवध् िके लिए षोडश बिहार विधन-सभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन निम्न प्रकार किया है :-
1. श्री शरपुफदीन सविस सभापति13 2. श्री मो इलियास हुसैन सविस सदस्य
3. श्री सरपफराज आलम सविस सदस्य
4. डा मुहम्मद जावेद सविस सदस्य
5. डा पैफयाज अहमद सविस सदस्य
6. मो अख्तरूल इस्लाम शाहीन सविस सदस्य
7. मो नेमतुल्लाह सविस सदस्य
8. श्री नौशाद आलम सविस सदस्य
9. श्री मोजाहिद आलम सविस सदस्य
10. श्री शकील अहमद खान सविस सदस्य
11. श्री पफराज पफातमी सविस सदस्य
12. मो नवाज आलम सविस सदस्य
श्री शरपुफदीन, सविस इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 2016 तक होगा ।
समिति मुख्यतः निम्नांकित बिंदुओं के संबंध् में विचार-विमर्श कर प्रतिवेदन दे सकेगी :-
1. राज्यों के अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था के संबंध् में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अध्निियम, नियम, परिनियम तथा निर्गत किये गये परिपत्रा एवं आवेदन पर निदेश आदि के कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकेगी ।
2. अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास से संबंध्ति सभी योजनाओं की समीक्षा जो राज्य की सीमा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित हो ।
3. धर्मिक अल्पसंख्यक जिसमें इसाई, मुस्लिम, सिख, जैन, बौ( और पारसी आते हैं एवं भाषाई अल्पसंख्यक जिसमें बंगला, उड़िया बोलने वाले आते हैं, के विकास पर समीक्षा कर सकेगी ।
4. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं पर विचार एवं प्रगति की समीक्षा कर सकेगी ।
5. बैंकों द्वारा उद्योग लगाने हेतु दी जाने वाली ट्टण एवं रोजगार के लिए दी जाने वाली ट्टणों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी के प्रतिशत पर विचार एवं समीक्षा कर सकेगी ।
6. जनगणना के आधर पर धर्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर सकेगी ।
7. समिति ऐसे समस्याओं के कृत्यों एवं परिलेखों जो बिहार राज्य के सीमा में राज्य सरकार या संघ सरकार के अल्पसंख्यकों के विकास के नाम पर किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त करते हैं, की समीक्षा एवं प्रगति की जाँच कर सकेगी ।
8. संविधन की धरा 29-30 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं जाँच कर सकेगी ।
9. राज्य सरकार द्वारा घोषित रोजगार के अवसर, रोजगार हेतु निर्गत अनुज्ञप्तियों इत्यादि में अल्पसंख्यकों की भागीदारी का प्रतिशत की जाँच एवं प्रगति की समीक्षा कर सकेगी ।
अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,
राजीव कुमार, प्रभारी सचिव ।, 14 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 27 नवम्बर 201527 नवम्बर 201527 नवम्बर 201527 नवम्बर 2015
सं0 2/प.1-05/201/.01010101—बिहार में मिथिला चित्रकला एवं अन्य लोक कलाओं के क्षेत्र में उसके क्रियाकलापों के समग्र विकास, अध्ययन, शोध अभिलेखीकरण, पोषण, प्रचार-प्रसार एवं समन्वय करने तथा उसके द्वारा राज्य की स्वस्थ लोक सांस्कृतिक परंपराओं के संवर्द्धन एवं संरक्षण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी की स्थापना की गयी है, जिसे सोसाईटी रजिस्टे्रेशन एक्ट-21, 1860 के अंतर्गत निबंधन सं0 36/2015-16 द्वारा निबंधित कराया गया है।
2. मिथिला चित्रकला संस्थान के सुचारु संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा 'मिथिला चित्रकला संस्थान सेवा नियमावली-2015 बनायी जाती है। यह नियमावली सरकारी सेवकों की नियमावली नहीं होकर सोसाईटीज रजिस्टे्रेशन एक्ट के तहत निबंधित संस्थान के कर्मियों की सेवा नियमावली है। तद्नुसार मिथिला चित्रकला संस्थान सेवा नियमावली-2015 को निम्नरुप से अधिसूचित किया जाता है :-
मिथिला चित्रकला संस्थान सेवा नियमावली, 2015 मिथिला चित्रकला संस्थान सेवा नियमावली, 2015 मिथिला चित्रकला संस्थान सेवा नियमावली, 2015 मिथिला चित्रकला संस्थान सेवा नियमावली, 2015 मिथिला चित्रकला संस्थान के संगम ज्ञापन की कंडिका xxiii (घ) में प्रदा शक्तियों के अंतर्गत संस्थान की शासी निकाय संस्थान के कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नालिखित नियमावली बनाती है :-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।।।। ---- (1) यह नियमावली ''मिथिला चित्रकला संस्थान सेवा नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।
(2) यह मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी के सभी कर्मियों पर लागू होगी। (3) यह तुरंत प्रवृत होगी। 2222.... परिभाषाएँ।परिभाषाएँ।परिभाषाएँ।परिभाषाएँ।- जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -
(i) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार; (ii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है कला, संस्कृति एवं युवा विभाग; (iii) ''शासी निकाय'' से अभिप्रेत है मिथिला चित्रकला संस्थान की शासी निकाय; (iv) ''कार्यकारिणी समिति'' से अभिप्रेत है मिथिला चित्रकला संस्थान की कार्यकारिणी समिति; (v) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है मिथिला चित्रकला संस्थान के निदेशक; (vi) ''संस्थान'' से अभिप्रेत है मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी; (vii) ''परिशिष्ट'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।
3333.... पदबल।पदबल।पदबल।पदबल। - (1) इस संस्थान में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाय।
(2) पदों की कोटियाँ परिशिष्ट के अनुसार होगी। पदों की संख्या में सरकार समय-समय पर वृद्धि या कमी कर सकेगी अथवा नये पदों का सृजन कर सकेगी।
4444.... भर्ती। भर्ती। भर्ती। भर्ती। - (1) निदेशक को छोड़कर सभी पदों पर नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर होगी। निदेशक का पद राज्य सरकार द्वारा पदस्थापना/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा। प्रतिनियुक्ति की शर्तें वहीं होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।
(2) संस्थान के अन्य पदों पर नियम-5 के अनुसार संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकेगा। (3) संस्थान की सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति किसी भी रुप में संस्थान में नियोजित किया जा सकेगा और उसका सारा समय संस्थान का होगा। संस्थान में नियुक्त व्यक्ति से, उसके मौलिक कर्तव्यों के अतिरिक्त कार्य लिया जा सकेगा और ऐसे कार्य सम्पादन के लिए किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा नहीं बनेगा।
(4) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की सेवावधि वही होगी जो शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जाय। 5555.... संविदा पर नियोजन की प्रक्रिया ।संविदा पर नियोजन की प्रक्रिया ।संविदा पर नियोजन की प्रक्रिया ।संविदा पर नियोजन की प्रक्रिया । - (i) संविदा के आधार पर नियोजन चयन समिति की अनुशंसा के उपरांत होगा। ऐसी चयन समिति का गठन शासी निकाय द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा।
(ii) संविदा पर नियोजन खुले बाजार से, विज्ञापन के माध्यम से, संस्थान द्वारा किया जा सकेगा ; अथवा आउटसोर्सिंग से सेवा प्रदाता से कर्मियों की सेवा ली जा सकेगी। आउटसोर्सिंग से सेवा लेने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
(iii) संविदा पर नियोजन की प्रक्रिया में राज्य सरकार के आरक्षण रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा। (iv) संविदा के आधार पर नियोजन हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।15 (v) नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता वही होगी जो शासी निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी। (vi) पदों का मानदेय आवश्यकतानुसार शासी निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकेगा। 6666.... एकरारनामा ।एकरारनामा ।एकरारनामा ।एकरारनामा । - संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न करना आवश्यक होगा।
7777.... वेतन वृद्धि ।वेतन वृद्धि ।वेतन वृद्धि ।वेतन वृद्धि ।- संविदा के आधार पर नियोजित सभी कर्मियों को उनके मानदेय का 5 % वार्षिक वेतन वृद्धि के रुप में, संस्थान में कार्यरत होने के बाद एक पंचांग वर्ष पूर्ण होने पर अनुमान्य होगा।
8888.... छुट्टी ।छुट्टी ।छुट्टी ।छुट्टी । - (1)- छुट्टी एक सुविधा है अधिकार का मामला नहीं। अतः कोई भी कर्मी छुट्टी का दावा अधिकार पूर्वक नहीं कर सकेगा। कोई भी छुट्टी सेवा की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखकर ही स्वीकृत की जा सकेगी। कार्य की अत्यावश्यकता के आलोक में स्वीकृत छुट्टी रद्द भी की जा सकेगी।
(2) सभी कर्मियों को किसी पंचांग वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रकार की छुटि्टयाँ अनुमान्य होगी :-
(क) आकस्मिक छुट्टी - प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा पर 1 दिन। (ख) अर्जित छुट्टी - प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा पर 1 दिन।
इस प्रकार प्रत्येक संविदा कर्मी को एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर कुल मिलाकर 24 दिनों की छुट्टी अनुमान्य हो सकेगी। किसी पंचांग वर्ष के मध्य मंें योगदान करने वाले कर्मी को उक्त छुटि्टयाँ अनुपातिक आधार पर अनुमान्य होगी। (3) आकस्मिक छुट्टी पंचांग वर्ष की समाप्ति पर व्ययगत हो जायेगी जब कि अर्जित छुट्टी अग्रणीत हो सकेगी।;
परन्तु यह कि अगले पंचांग वर्ष के लिए अग्रणीत की जानेवाली अर्जित छुट्टी 12 दिनों से अधिक नहीं होगी।
(4) बिना स्वीकृति के छुट्टी का उपभोग अनधिकृत अनुपस्थिति माना जायेगा। यदि कोई कर्मी बिना सूचना के पांच दिनों से अधिक की अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जायेगा कि उसने पद को त्याग दिया है। 9999.... मातृत्व एवं पितृत्व छुट्टी।मातृत्व एवं पितृत्व छुट्टी।मातृत्व एवं पितृत्व छुट्टी।मातृत्व एवं पितृत्व छुट्टी। - महिला कर्मियों को, मेडिकल प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत किये जाने के आधार पर, मातृत्व छुट्टी की स्वीकृति दी जा सकेगी। यह छुट्टी अधिकतम तीन माहों तक के लिए दी जा सकेगी। तीन माह की अवधि छुट्टी प्रारंभ होने की तिथि से अथवा प्रसवावस्था में जाने की तिथि से परिगणित की जायेगी।यह छुट्टी वेतन सहित होगी और अन्य छुट्टी के साथ जोड़कर भी अनुमान्य होगी। मातृत्व छुट्टी को छुट्टी लेखा में संधारित नहीं किया जायेगा। यह छुट्टी गर्भपात या गर्भ निष्फल होन की स्थिति में भी अनुमान्य होगी।
(2) परुष कर्मियों को, मेडिकल प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर अधिकतम 15 दिनों का पितृत्व छुट्टी अनुमान्य हो सकेगी, जिसकी गणना छुट्टी प्रारंभ होने की तिथि से की जायेगी। छुट्टी की अवधि प्रसव से 15 दिन पूर्व या प्रसव से 15 दिन बाद के अंतर्गत ही होना आवश्यक होगा।
(3) मातृत्व छुट्टी एवं पितृत्व छुट्टी मात्र दो अवसरों (अधिकतम 2 जीवित बच्चों के अध्यधीन) पर ही अनुमान्य होगी। इन छुटि्टयों का उपभोग करने के लिए निदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(4) सभी महिला कर्मियों को, जैव कारणों से, प्रत्येक माह में दो दिनों की विशेष छुट्टी भी अनुमान्य होगी, जो पूर्व स्वीकृति के आधार पर उपभोग की जा सकेगी।
10101010.... पंचागीय अवकाश।पंचागीय अवकाश।पंचागीय अवकाश।पंचागीय अवकाश। - संस्थान में, किसी पंचांग वर्ष में, पर्व-त्योहारों के लिए वही अवकाश लागू होंगे जो सरकार के कार्यालयों के लिए समय-समय पर घोषित होंगे।
11111111.... चरित्र ।चरित्र ।चरित्र ।चरित्र । - (1) कोई व्यक्ति संस्थान के तबतक नियोजित नहीं हो सकेगा, जबतक कि वह दो जिम्मेदार व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करे। ऐसा प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकार की संतुष्टि की हद तक होना आवश्यक होगा।
(2) योगदान के समय, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-1859, दिनांक 8 जुलाई, 2006 के तहत परिचारित सत्यापन प्रपत्र में स्व-घोषणा भर कर देना आवश्यक होगा। इन्हें कर्मी की निजी संचिका में संधारित किया जायेगा।
12121212.... स्वास्थ्य प्रमाण-स्वास्थ्य प्रमाण-स्वास्थ्य प्रमाण-स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ।पत्र ।पत्र ।पत्र । - योगदान के समय निबंधित चिकित्सक से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो कर्मी की निजी संचिका में संधारित किया जायेगा।
13131313.... संविदा की समाप्ति ।संविदा की समाप्ति ।संविदा की समाप्ति ।संविदा की समाप्ति । - (1) संविदा कर्मियों की सेवा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बतायें, एक माह की नोटिस देकर या एक माह का मानदेय देकर समाप्त की जा सकेगी।
(2) संविदा अवधि की समाप्ति संविदा कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी, वशर्ते कि संस्थान की आवश्यकता के अनुसार संविदा अवधि का विस्तार नहीं हो जाय, अथवा यदि वह बिना किसी समुचित कारणों के अनधिकृत रुप से 5 दिनों से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित हो ; अथवा यदि वह स्वीकृत छुटटी की अवधि के पूरा होने पर योगदान नहीं करें ; अथवा यदि वह 48 घंटें से अधिक की अवधि तक कारा निरुद्ध हो जाय।
14141414.... त्याग पत्र ।त्याग पत्र ।त्याग पत्र ।त्याग पत्र । - कोई कर्मी, एक माह की पूर्व नोटिस या ऐसी नोटिस के बदले एक माह के मानदेय का भुगतान कर संस्थान की सेवा से त्यागपत्र दे सकेगा ; परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकार किसी कर्मी को, यदि वह मामले की , 16 विशेष परिस्थिति में उचित समझे, एक माह से कम की भी पूर्व नोटिस के आधार पर त्यागपत्र दिये जाने की अनुमति दे सकेगा। त्यागपत्र, उसके स्वीकृत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
15151515.... आचार ।आचार ।आचार ।आचार । - (1) प्रत्येक कर्मी हमेशा पूर्ण सत्यनिष्ठा/रखेगा एवं र्काव्य के प्रति निरत रहेगा। प्रत्येक कर्मी संस्थान के नियमों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करेगा।
(2) कोई भी कर्मी किसी गैरकानूनी क्रियाकलाप में संलिप्त नहीं होगा। (3) प्रत्येक कर्मी प्रत्येक ऐसे संव्यवहार, जिसमें रु 1,00,000/-(एक लाख रुपये) से अधिक की चल या अचल सम्पति का क्रय किया जा रहा हो, की सूचना (निधि के श्रोत बताते हुए) संस्थान को देगा।
(4) इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में कर्मी संविदा समाप्ति का भागी बनेगा। 16161616.... अनुशासन ।अनुशासन ।अनुशासन ।अनुशासन । - सभी चूक, कदाचार का आचरण, जालसाजी, र्काव्य उदासीनता, अनुशासनहीनता, शालीनता का अभाव, अवज्ञा, सामान्य अदक्षता, निर्गत अनुदेशों या आदेशों का उल्लंघन अनुशासनिक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। अनुशासनिक कार्रवाई के क्रम में मानदेय में कमी, पदावनति और/अथवा संविदा-समाप्ति की शास्ति दी जा सकेगी। किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई के लिए नियुक्ति प्राधिकार सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार होगा।
17171717.... अपील ।अपील ।अपील ।अपील । - अनुशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध अपील शासी निकाय के समक्ष हो सकेगा। ऐसे किसी अपील के लिए समय-सीमा आदेश निर्गत की तिथि से 90 दिनों तक होगी।
3. इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को संलग्न करते हुए अग्रसारित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
ग्रामीण कार्य विभाग ——— शुद्धि-शुद्धि-शुद्धि-शुद्धि-पत्रपत्रपत्रपत्र 7 दिसम्बर 20157 दिसम्बर 20157 दिसम्बर 20157 दिसम्बर 2015
सं॰ 4529—इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-96 दिनांक 15.01.15 में कोषागार पदाधिकारी, झाझा अंकित हो गया है जिसके बदले कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जमुई पढा़ जाय।
आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता-2।
——— जल संसाधन विभागजल संसाधन विभागजल संसाधन विभागजल संसाधन विभाग ———
आवश्यक सूचना
28 दिसम्बर 2015
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રુત્ત્ns'ત્ત્ શ્રs] fcfજ્ઞ્u fcgત્ત્jત્ર્ feથ્] ર્શ્રી;qDr શ્રfpં ¼રુfણ્ત્ત્ર્;ી=.ત્ત્જાખ્