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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 January 2016

Published 05 January 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-01-05.4
Languages
English, Hindi

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(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 15 प(cid:25)ष 1(cid:27)3(cid:29) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)

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(cid:20) म(cid:14)गलव(cid:4)र, 5 जनवर# 2(cid:15)1%

सं0 कारा/नि0 (izkscs'ku)-01/2015—7570 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग ------ संकल्प 22 दिसम्बर 2015

2014 के द्वारा निलम्बित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 12.08बहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 तथा स्व0 मृत्युंजय कुमार, तत्कालीन प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, बेगुसराय सम्प्रति मृत (दिनांक 30.09.2015) के स्व0 मृत्युंजय कुमार, तत्कालीन प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, बेगुसराय सम्प्रति मृत (दिनांक 30 स्व0 मृत्युंजय कुमार, तत्कालीन प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, बेगुसराय सम्प्रति मृत (दिनांक 30 विरूद्ध ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 में अंतर्निहित प्रावधानों के अंतर्गत विरूद्ध ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 में अंतर्निहित विरूद्ध ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 में अंतर्निहित 2015 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का एतद्‌ द्वारा निस्तार किया जा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 869 दिनांक 06.02.2015 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का एतद्‌ द्वारा निस्तार किया जा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 869 दिनांक 06 रहा है। स्व0 कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (2) में स्व0 कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (2) में स्व0 कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (2) में 2014 के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 99 ा निरोध की तिथि दिनांक 13.02.2014 के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 99 विहित प्रावधानों के तहत्‌ कारा निरोध की तिथि दिनांक 13 दिनांक 14.03.2014 के द्वारा निलम्बित किया गया। 08.2014 को जमानत पर रिहा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 12 2014 को योगदान समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना होने के फलस्वरूप स्व0 कुमार के द्वारा दिनांक 14.08.2014 को योगदान समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना होने के फलस्वरूप स्व0 कुमार के द्वारा दिना 2015 के द्वारा स्व0 कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2015 के द्वारा स्व0 कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीक संख्या 08 दिनांक 06.01.2015 के द्वारा स्व0 कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीक नियमावली 2005 के नियम-9 के आलोक में निलम्बन से मुक्त करते हुए योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत क 2005 के नियम-9 के आलोक में निलम्बन से मुक्त करते हुए योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत कर 2005 के नियम-9 के आलोक में निलम्बन से मुक्त करते हुए योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत क प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेगुसराय के पद पर पदस्थापित किया गया। प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेगुसराय के पद पर पदस्थापित किया गया। प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेगुसराय के पद पर पदस्थापित किया गया। स्व0 कुमार द्वारा पहली पत्नी के जीवित रहते अवैध तरीके से दूसरी शादी सरकारी पद पर रहते हुए किया स्व0 कुमार द्वारा पहली पत्नी के जीवित रहते अवैध तरीके से दूसरी शादी सरकारी पद पर रहते हुए किया स्व0 कुमार द्वारा पहली पत्नी के जीवित रहते अवैध तरीके से दूसरी शादी सरकारी पद पर रहते हुए किया 23 (i) एवं (ii) के प्रावधानों गया। उनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के घोर उल्लंघन तथा सरकारी सेवकों के आचरण के प्रतिकूल होने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक के घोर उल्लंघन तथा सरकारी सेवकों के आचरण के प्रतिकूल होने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक के घोर उल्लंघन तथा सरकारी सेवकों के आचरण के प्रतिकूल होने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त 2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त 869 दिनांक 06.02.2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त य जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया था। य जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया था। आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया था। चुँकि स्व0 कुमार दिनांक 31.08.2015 को सेवानिवृत्त हो चुके थे। अतएव विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5335 2015 को सेवानिवृत्त हो चुके थे। अतएव विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5335 चुँकि स्व0 कुमार दिनांक 31 2015 के द्वारा उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञपांक 869 दिनांक 06 2015 के द्वारा उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञपांक 869 दिनांक 06.02.2015) को दिनांक 07.09.2015 के द्वारा उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञपांक 869 दिनांक 06 2015 के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया। 2015 के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया। दिनांक 01.09.2015 के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 जनवर(cid:18) 2016 आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना का पत्रांक 1487/स्था0 दिनांक 07.10.2015 के द्वारा संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के द्वारा स्व0 कुमार के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। स्व0 मृत्युंजय कुमार, सेवानिवृत्त प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी की मृत्यु दिनांक 30.09.2015 को हो गयी। उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-11 (2) में अंतर्निहित प्रावधनों के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाता है :- (i) स्व0 कुमार की निलम्बन की तिथि (दिनांक 13.02.2014) तथा सेवानिवृत्ति की तिथि (दिनांक 31.08.2015) के बीच की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जायेगी एवं उनके परिवार को उस अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते का समायोजन कर लिया जायेगा। (ii) स्व0 कुमार की मृत्यु दिनांक 30.09.2015 को हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञापांक 869 दिनांक 06.02.2015) को औचित्यहीन होने के आलोक में बंद किया जाता है। आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव वर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव।———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 4%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 January 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-01-05.4/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-01-05.4.