(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 15 प(cid:25)ष 1(cid:27)3(cid:29) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 4) पटन(cid:4)(cid:20)
(cid:20) म(cid:14)गलव(cid:4)र, 5 जनवर# 2(cid:15)1%
सं0 कारा/नि0 (izkscs'ku)-01/2015—7570 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग ------ संकल्प 22 दिसम्बर 2015
2014 के द्वारा निलम्बित किया गया।
माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 12.08 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 जनवर(cid:18) 2016 आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना का पत्रांक 1487/स्था0 दिनांक 07.10.2015 के द्वारा संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के द्वारा स्व0 कुमार के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। स्व0 मृत्युंजय कुमार, सेवानिवृत्त प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी की मृत्यु दिनांक 30.09.2015 को हो गयी। उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-11 (2) में अंतर्निहित प्रावधनों के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाता है :- (i) स्व0 कुमार की निलम्बन की तिथि (दिनांक 13.02.2014) तथा सेवानिवृत्ति की तिथि (दिनांक 31.08.2015) के बीच की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जायेगी एवं उनके परिवार को उस अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते का समायोजन कर लिया जायेगा। (ii) स्व0 कुमार की मृत्यु दिनांक 30.09.2015 को हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञापांक 869 दिनांक 06.02.2015) को औचित्यहीन होने के आलोक में बंद किया जाता है। आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव वर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव।