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जल संसाधन विभाग
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सं0 22 नि0 सि0 (सिवान)-11-04/2010
22 नि0 सि0 (सिवान)-11-04/2010/2579—श्री पारसनाथ राय (आई0 डी0 जे0-5176), तत्कालीन श्री पारसनाथ राय (आई0 डी0 जे0-5176), तत्कालीन अवर प्रमण्डल, पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सारण नहर अवर प्रमण्डल, गुढ़नी सम्प्रति सेवानिवृत को कतिपय अवर प्रमण्डल, पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सारण नहर अवर प्रमण्डल, गुढ़नी सम्प्रति सेवानिवृत को कतिपय अवर प्रमण्डल, पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सारण नहर अवर प्रमण्डल, गुढ़नी सम्प्रति सेवानिवृत को कतिपय
द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-738 दिनांक 07.05.10 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-738 दिनांक 07
10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत 1297 दिनांक 03.09.10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत 10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के य को निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-641 दिनांक 01.06.11 द्वारा य को निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-641 दिनांक 01 समीक्षोपरान्त श्री राय को निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-641 दिनांक 01
निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया गया- निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया गया-
1. निन्दन वर्ष 2009-10
2. भविष्य के लिए सतर्क किया जाता है।
भविष्य के लिए सतर्क किया जाता है।
निलंबन अविध में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन प्रदायगी के निलंबन अविध में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन 3. निलंबन अविध में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन
लिए यह अवधि कर्तव्य पर मानी जायेगी। लिए यह अवधि कर्तव्य पर मानी जायेगी।
उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-23010/12 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 07.03.14 को पारित न्याय सं0-23010/12 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 07 सं0-23010/12 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 07
14 द्वारा पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना निर्णय के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना सं0-1404 दिनांक 22.09.14 द्वारा पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना निर्णय के अनुपालन में विभागीय अध्ि 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 जनवर(cid:18) 2016 पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। तदुपरान्त सम्यक विचारोपरान्त श्री राय के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0-801 दिनांक 06.04.15 द्वारा इस मामले को संचिकास्त किया गया है।
श्री राय के निलंबन अवधि के संबंध में वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के पत्रांक 1171 (21) दिनांक 19.06.15 एवं श्री पारसनाथ राय के आवेदन दिनांक 18.09.15 के सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि श्री राय को चूॅकि आरोप मुक्त किया जा चुका है अतएव श्री राय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत को निलंबन अवधि दिनांक 07.05.10 से 31.05.11 को कर्तव्य अवधि मानते हुए इन्हें तद्नुरूप वेतनादि देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।
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