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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध
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1;बपकरू24द्ध ;बपकरू25द्ध 1;बपकरू27द्ध3;बपकरू24द्ध ;बपकरू29द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू30द्ध
;बपकरू14द्ध;बपकरू15द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू21द्ध
;बपकरू21द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू24द्ध ष् 2;बपकरू15द्ध1
गृह (विषेश) विभागगृह (विषेश) विभागगृह (विषेश) विभागगृह (विषेश) विभाग
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अधिसूचनाएं
6 जनवरी 2016
एस0ओ0 01 दिनांक 7 जनवरी 2016
015/252/वि0स0को0, पटना, दिनांक 18.11.2015 द्वारा वैषाली जिला के लालगंज थानान्तर्गत ग्राम-अगरपुर में दिनांक एक घर में वाहन से हुई दुर्घटना के पश्चात् घटित विधि-व्यवस्था की समस्या एवं पुनः दिनांक दिनांक 7 जनवरी 2016—चूँकि गृह (विषेश) विभाग की अधिसूचना संख्या-बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)- चूँकि गृह (विषेश) विभाग की अधिसूचना संख्या-बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)- ानान्तर्गत ग्राम-अगरपुर में दिनांक 17.11.2015 01/2015/252/वि0स0को0, पटना, दिनांक को हुई पिकअप वैन चालक द्वारा एक घर में वाहन से हुई दुर्घटना के पश्चात् घटित विधि-व् यवस्था की समस्या एवं पुनः दिनांक 18.11.2015 को इसी दुर्घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चालक एवं कतिपय अन्य लोगोें के घरों में की गई आगजनी की घटना, तत्पष्चात् उत्पन्न को इसी दुर्घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चालक एवं कतिपय अन्य लोगोें के घरों में की गई आगजनी की घटना, तत्पष्चात् को इसी दुर्घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चालक एवं कतिपय अन्य लोगोें के घरों में की गई आगजनी की घटना, तत्पष्चात् की समस्या जिसमें बेलसर ओ0पी0 प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मी घायल हुए तथा अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने हुई गंभीर विधि-व्यवस्था की समस्या जिसमें बेलसर ओ0पी0 प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मी घायल हुए तथा अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने की समस्या जिसमें बेलसर ओ0पी0 प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मी घायल हुए तथा अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फायरिंग की गई, की जांच के लिए बिहार के राज्यपाल ने कमीषन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट-1952 (सं0-60/1952) के के लिए पुलिस फायरिंग की गई, की जांच के लिए बिहार के राज्यपाल ने कमीषन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट-1952 (सं0-60/1952) के के लिए पुलिस फायरिंग की गई, की जांच के लिए बिहार के राज्यपाल ने कमीषन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट-1952 (सं0-60/1952) के धिसूचना निर्गत की तिथि (दिनांक 18.11.2015) से आयोग गठित किया है। आयोग की अवधि अधिसूचना निर्गत की तिथि (दिनांक अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच 2015 तक निर्धारित की गई थी। इस जांच आयोग के अध्यक्ष, श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0, महानिरीक्षक, कारा एक महीने के लिए 17.12.2015 तक निर्धारित की गई थी। इस जांच आयोग के अध्यक्ष, श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0, महानिरीक्षक, कारा 2015 तक निर्धारित की गई थी। इस जांच आयोग के अध्यक्ष, श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना तथा सदस्य श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0, पुलिस महानिरीक्षक (बजट एवं अपील), बिहार, पटना है। एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना तथा सदस्य श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0, पुलिस महानिरीक्षक (बजट एवं अपील), बिहार, पटना है। और चूँकि बिहार राज्यपाल को समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जांच संबंधी कार्य पूरा करने के लिए दिनांक 18.12.2015 से और चूँकि बिहार राज्यपाल को समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जांच संबंधी कार्य पूरा करने के लिए दिनांक 2. और चूँकि बिहार राज्यपाल को समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जांच संबंधी कार्य पूरा करने के लिए दिनांक
17.01.2016 तक के लिए अवधि विस्तार की आवष्यकता है।
2016 तक के लिए अवधि विस्तार की आवष्यकता है।
3. अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदा शि
उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उपरोक्त
राज्यपाल उपरोक्त जाँच आयोग की अवधि को दिनांक 18.12.2015 से 17.01.
.2016 तक विस्तारित करते हैं।
[सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)-01/2015बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)-01/2015बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)-01/2015बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)-01/2015
बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)-01/2015बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)-01/2015बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)-01/2015बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)-01/2015-67स-67स-67स-67सी॰ी॰ी॰ी॰]
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,
राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 6 जनवरी 2016 एस0ओ0 02, एस॰ओ॰ 01 दिनांक 7 जनवरी 2016 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाशा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
[सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)-01/2015बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)-01/2015बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)-01/2015बी0/सा0वि0व्य0(वैषाली)-01/2015-67स-67स-67स-67सी॰ी॰ी॰ी॰]
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,
जितेन्द्र कुमजितेन्द्र कुमजितेन्द्र कुमजितेन्द्र कुमार,ार,ार,ार,
सरकार के विषेश सचिवसरकार के विषेश सचिवसरकार के विषेश सचिवसरकार के विषेश सचिव।।।।
The 6th January 2016
S.O. No.01 Dated 7th January 2015—Whereas vide Home (Special) Department Notification No.-B/Gen.Law&Ord.(Vaishali)-01/2015 Dated 18.11.2015 the Governor of Bihar was pleased to constitute an Enquiry Commission under the Commission of Enquiry Act (No. 60, 1952) for inquiring into the incidents that took place as a consequence of the accident in a house involving a pick up van on 17.11.2015 in the village Agarpur under Police Station Lalganj of Vaishali District, and subsequently on 18.11.2015 after arson by local villagers involving the house of the pick up van driver and other leading to serious law & order problem and stone pelting, in which serious injuries were caused to the O.P. In-charge of Belsar and other police men, resulting in police firing. The term of the commission was fixed for one month from the date of notification i.e. 18.11.2015 to 17.12.2015. Sri Prem Singh Meena, IAS, Inspector General , Jail and Correctional Services, Bihar is The Chairman of this Enquiry Commission and Sri Sunil Kumar, IPS, Inspector General (Budget and Appeal), Bihar is member.
2. Further, whereas, the Governor of Bihar is pleased to decide that in order to complete the enquiry, the Commission requires to be given further extension of tenure from 18.12.2015 to 17.01.2016.
3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by section-3 of Act no. 60 of 1952, the Governor of Bihar is pleased to extend the period of the Commission of enquiry from 18.12.2015 to 17.01.2016.
[No. B/Gen.Law&Ord.(Vaishali)-01/2015-67c.]
By order of the Governor of Bihar,
Jitendra Kumar, Special Secretary to the Government.
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;बपकरू4द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध मरु ;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध 18ः5श्1़100ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in