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सं॰ 2/सी5-08/13-30
शिक्षा विभाग
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संकल्प
5 जनवरी 2016
माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-12122/98, 8147/99, 8679/02 एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-12122/98, 8147/99, 8679/02 एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-12122/98, 8147/99, 8679/02 एवं एल0पी0ए0 सं0-65/03 में विभिन्न तिथियों में पारित आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 एल0पी0ए0 सं0-65/03 में विभिन्न तिथियों में पारित आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 एल0पी0ए0 सं0-65/03 में विभिन्न तिथियों में पारित आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 आदेश के अनुपालन में संकल्प सं0-1209 दिनांक 07. सं0-6450/03 एवं सिविल अपील सं0-4466/03 में दिये गये आदेश के अनुपालन में संकल्प सं0-1209 दिनांक 07 सं0-6450/03 एवं सिविल अपील सं0-4466/03 में दिये गये 06 द्वारा अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (शिक्षण शाखा) पुरुष एवं महिला शिक्षको के 2465 पदों (कार्यरत बल-1336) को 07.06 द्वारा अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (शिक्षण शाखा) पुरुष एवं महिला शिक्षको के 2465 पदों (कार्यरत बल-1336) को 06 द्वारा अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (शिक्षण शाखा) पुरुष एवं महिला शिक्षको के 2465 पदों (कार्यरत बल-1336) को 01.01.1977 के प्रभाव से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में संविलयित किया गया।
1977 के प्रभाव से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में संविलयित किया गया।
2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना
11.07 द्वारा संकल्प सं0-1209 दिनांक 07.07.06 को निरस्त करते हुये, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-10091/06 बिहार शिक्षा सेवा संघ बनाम द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-10091/06 बिहार शिक्षा सेवा संघ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 31.10.07 को पारित आदेश के आलोक में 07 को पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच् 06 को निरस्त करते हुये, तत्तकालिक अधिसूचना संख्या-1855 दिनांक 19.11 प्रभाव से कोई वैयक्त्तिक एवं आर्थिक लाभ नहीं देने का आदेश दिया गया। प्रभाव से कोई वैयक्त्तिक एवं आर्थिक लाभ नहीं देने का आदेश दिया गया।
3. सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0- 10091/2006 तथा 14678/2006 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0- 10091/2006 तथा 14678/2006 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0- 10091/2006 तथा 14678/2006 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 2007 को पारित आदेश के विरुद्ध राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एल0पी0ए0 संख्या-418/2007 दिनांक 31.10.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एल0पी0ए0 संख् 2007 को पारित आदेश के विरुद्ध राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एल0पी0ए0 संख् दायर किया गया तथा कुछ अन्य के द्वारा भी एल0पी0ए0 दायर किया गया। दायर किया गया तथा कुछ अन्य के द्वारा भी एल0पी0ए0 दायर किया गया।
(ii) माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0- 418/07 एवं अन्य समरुप एल0पी0ए0 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0- 418/07 एवं अन्य समरुप एल0पी0ए0 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0- 418/07 एवं अन्य समरुप एल0पी0ए0 में समेकित रुप से दिनांक 21.05.10 को पारित आदेश में एल0पी0ए0 को खारिज किया गया। समेकित रुप से दिनांक 21
एल0पी0ए0 को खारिज किया गया। 4. बिहार राज्य राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एल0 पी0 ए0 में दिनांक 21 10 को पारित आदेश के जकीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एल0 पी0 ए0 में दिनांक 21.05.10 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0 एल0 पी0 सं0-26675-26676/10 दायर किया गया। विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0 एल0 पी0 सं0-26675-26676/10 दायर किया गया।
5. SLP (C) NOs- 26675 2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध (iii) I.A. NOs.- 19-20/2011 को अभिखंडित करते हुये अवमाननावाद संख्या-386-387/2011 को निष्पादित किया गया है। 6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-8226-8227/12 में दिनांक 23.11.12 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिसूचना संख्या-687 दिनांक 02.04.2013 द्वारा अधिसूचना संख्या-1855 दिनांक 19.11.07 को विलोपित करते हुये, संकल्प सं0-1209 दिनांक 07.07.06 को पुनर्जिवित किया गया।
7. अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) के समान संविलियन का लाभ प्रदान करने हेतु राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के शिक्षकों द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिकाए दायर की गयी। सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-14402/06 ललन प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा एल0पी0ए0 संख्या-1620/2013 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रमशः दिनांक 18.03.2013 एवं दिनांक 20.01.2015 तथा एस0एल0पी0 संख्या-9744/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.07.15 को पारित आदेश के अनुपालन में राजकीय संस्कृत उच्च शिक्षा के वैसे शिक्षक जो 01.01.1977 को कार्यरत थे, दिनांक 15.11.2000 के पूर्व सेवा निवृत हो चुके है तथा दिनांक 15.11.2000 के बाद बिहार राज्य में कार्यरत है या सेवा निवृत हुए है, को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3521 दिनांक 11.04.78 के आलोक में बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में दिनांक 01.01.1977 से संविलयित किया जाता है। 8. ये पद मरणशील पद होगें। 9. संविलयित शिक्षकों को परिणामी लाभ नियमानुसार देय होगा। 10. वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। 11. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉं0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,
प्रधान सचिव।
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