(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
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जल संसाधन विभाग
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7 vDrwcj 2015
सं0 22 नि0 सि0 (मोति0)-08
मोति0)-08-15/2014/2300—श्री सचिन कुमार (आई0 डी0-5130 औबंधिक), सहायक श्री सचिन कुमार (आई0 डी0-5130 औबंधिक), सहायक अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल, बेतिया के पद पर पदस्थापित थे तब इनके विरूद्ध चम्पारण तटबंध के अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल, बेतिया के पद पर पदस्थापित थे तब इनके विरूद्ध चम्पारण तटबंध के अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल, बेतिया के पद पर पदस्थापित थे तब इनके विरूद्ध चम्पारण तटबंध के 5 पर हुए टूटान/कटाव में बरती गई लापरवाही, मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के लिए 5 पर हुए टूटान/कटाव में बरती गई लापरवाही, मुख्यालय से अनाधिकृत रूप स कि0 मी0 8.5 पर हुए टूटान/कटाव में बरती गई लापरवाही, मुख्यालय से अनाधिकृत रूप स प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 1109 दिनांक 16 14 द्वारा निलंबित करते हुए प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 1109 दिनांक 16.08.14 द्वारा निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 में विहित रीति से विभागीय बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 में विहित रीति से विभागीय बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 में विहित रीति से विभागीय संकल्प संख्या 27 दिनांक 06.01.15
15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।
15 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 604 दिनांक 25.06.15 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 604 दिनांक 25 किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते अभियंता को आरोप मुक्त एवं निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। अभियंता को आरोप मुक्त एवं निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। हुए श्री कुमार, सहायक अभियंता को आरोप मुक्त एवं निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमार, सहायक अभियंंता को (1) निलंबन से मुक्त करते हुए मुख्यालय में उक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमार, सहायक अभियंंता को (1) निलंबन से मुक्त करते हुए मुख्यालय में उक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमार, सहायक अभियंंता को (1) निलंबन से मुक्त करते हुए मुख्यालय में योगदान देने हेतु निदेशित किया गया जाता है। (2) निलंबन अवधि को कर्त्तव्य अवधि माना जायेगा। योगदान देने हेतु निदेशित किया गया जाता है। (2) निलंबन अवधि को कर्त्तव्य अवधि माना जायेगा। योगदान देने हेतु निदेशित किया गया जाता है। (2) निलंबन अवधि को कर्त्तव्य अवधि माना जायेगा।
उक्त आदेश श्री कुमार को संसूचित किया जाता है। उक्त आदेश श्री कुमार को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार- गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी। विशेष कार्य पदाधिकारी।
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