(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 21 प(cid:24)ष 1(cid:26)3(cid:28) (cid:29)श(cid:15)(cid:30)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 24) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:31) स मव(cid:4)र, 11 जनवर# 2(cid:15)1$ विधि विभाग -------- अधिसूचना
6 जनवरी 2016
एस0ओ0 5, दिनांक 11 जनवरी 2016
2015 द्वारा बिहार राज्य विधि आयोग की कालावधि का विस्तार दिनांक
, दिनांक 11 जनवरी 2016—विधि (न्याय) विभाग, बिहार, पटना क विधि (न्याय) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना 2000 की कंडिका संख्या-3 में बिहार राज्य विधि आयोग 2000-3324/जे0, दिनांक-07.09.2000 की कंडिका संख्या-3 में बिहार राज्य विधि आयोग की अधिसूचना संख्या-5635, ेग की कालावधि का विस्तार दिनांक 07.09.2015 से अगले तीन ज्ञापांक-ए0/ए0बी0-01/2000-3324/जे0, दिनांक-07 हेतु अंशकालीन सदस्यों के चयन (नियुक्ति) का उल्लेख है। सम्प्रति विधि विभाग की अध्ि हेतु अंशकालीन सदस्यों के चयन (नियुक्ति) का उल्लेख है। सम्प्रति विधि विभाग दिनांक 03.09.2015 द्वारा बिहार राज्य विधि आया वर्षों के लिए किया गया है।
बिहार राज्य विधि आयोग के अंशकालीन सदस्यों की संख्या को 3 (तीन) निर्धारित बिहार राज्य विधि आयोग के अंशकालीन सदस्यों की संख्या को
स्वीकृति देते हुए बिहार राज्य विधि आयोग, पटना के पत्रांक-वि0आ0स्
ए बिहार राज्य विधि आयोग, पटना के पत्रांक-वि0आ0स्था0(राज0)-06/2012-276, दिनांक
3 (तीन) निर्धारित करने की घटनोत्तर था0(राज0)-06/2012-276, दिनांक 21.12.2015
2015 से अगले तीन वर्षों तक के लिए द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.09.2015 से अगले तीन वर्षों तक के लिए द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में, राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विधि आयोग की विस्तारित अवधि हेतु निम्नांकित तीन अंशकालीन सदस्यों का, इस अधिसूचना बिहार राज्य विधि आयोग की विस्तारित अवधि हेतु निम्नांकित तीन अंशकालीन सदस्यों का, इस अधिसूचना बिहार राज्य विधि आयोग की विस्तारित अवधि हेतु निम्नांकित तीन अंशकालीन सदस्यों का, इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से, चयन (नियुक्त) किया जाता हैः- के निर्गत होने की तिथि से, चयन (नियुक्त) किया जाता हैः- (1) प्रो0 डा0 ए0 लक्ष्मीनाथ
प्रो0 डा0 ए0 लक्ष्मीनाथ - उपकुलपति, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवि
उपकुलपति, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न्याय 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 जनवर(cid:18) 2016 (3) अंशकालीन सदस्यों को आयोग की बैठक में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी का यात्रा भत्ता देय होगा। पटना स्थित आयोग के अंशकालीन सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक मो0-250/- (दो सौ पचास) रूपये परिवहन भत्ता देय होगा। (4) अंशकालीन सदस्यों की बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक 1,000/- (एक हजार) रूपया मानदेय देय होगा। (5) उक्त मानदेय राशि का विकलन बजट ''मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघु शीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल), उपशीर्ष-0006-विधि आयोग के अन्तर्गत-2801-व्यवसायिक और विशेष सेवाएँ'' इकाई से होगा, जिसका विपत्र कोड एन-2014001140006 है। इस शीर्ष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना होंगे।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-02/2007/46/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, सरकार के सचिव।