(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 23 प(cid:24)ष 1(cid:27)3(cid:28) (cid:29)श(cid:15)(cid:30)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 3(cid:20)) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:31) ब१धव(cid:4)र, 13 जनवर# 2(cid:15)1(cid:20)
okf.kT;&dj foHkkx
&&&&&&&&
vf/klwpuk,a
13 tuojh 2016
एस॰ओ॰ 8, दिनांक 13 जनवरी 2016
13 जनवरी 2016—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27/2005) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27/2005) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची-I में निम्नलिखित बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची- में निम्नलिखित la'kksधन तुरत के प्रभाव से करते हैं, यथा :-
la'kksधन
बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची I के क्रमांक 18 एवं 1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची
उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ विलोपित की जायेंगी। उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ विलोपित की जायेंगी।
बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची I के क्रमांक 53 एवं बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची 2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची
उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा-
''53 आटा, मैदा, सूजी अथवा बेसन से आंशिक या पूर्णतः निर्मित पकाये हुए नमकीन भोजन ''53 आटा, मैदा, सूजी अथवा बेसन से आंशिक या पूर्णतः निर्मित पकाये हुए नमकीन भोजन ''53 आटा, मैदा, सूजी अथवा बेसन से आंशिक या पूर्णतः निर्मित पकाये हुए नमकीन भोजन यथा-सिंघारा, निमकी, कचौड़ी, खास्ता कचौरी, लुच्ची, राधाबल्लभी और दालपुरी जिसमें ब्राण्डेड, यथा-सिंघारा, निमकी, कचौड़ी, खास्ता कचौरी, लुच्ची, राधाबल्लभी और दालपुरी जिसमे यथा-सिंघारा, निमकी, कचौड़ी, खास्ता कचौरी, लुच्ची, राधाबल्लभी और दालपुरी जिसमे पैक्ड तथा संरक्षित पकाये हुए नमकीन भोजन यथा सिंघारा, निमकी, कचौड़ी, खास्ता कचौड़ी पैक्ड तथा संरक्षित पकाये हुए नमकीन भोजन यथा सिंघारा, निमकी, कचौड़ी, खास्ता कचौड़ी पैक्ड तथा संरक्षित पकाये हुए नमकीन भोजन यथा सिंघारा, निमकी, कचौड़ी, खास्ता कचौड़ी शामिल नहीं है।''
बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची I के क्रमांक 59 एवं बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची 3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची
उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी , यथा-2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13 जनवर(cid:18) 2016 ''59 पाँच सौ रूपये प्रति किलो ग्राम विक्रय मूल्य तक की मिठाईयाँ जिनमें केक और पेस्ट्री शामिल नहीं हैं, परन्तु दही और खोवा शामिल हैं।''
4. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची I के क्रमांक 61 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा-
''61 (i) लम्बाई अथवा पीस या सेट में बिकने वाले टेक्सटाइल फेब्रिक जो पूर्णतः या आंशिक रूप से कपास, रेयन, फ्लैक्स, कृत्रिम सिल्क या ऊन अथवा अन्य किसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम तंतु से उत्पादित या निर्मित हैं, यदि इनका विक्रय मूल्य प्रति मीटर पाँच सौ रूपये तक हो। (ii) पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम तंतु से उत्पादित या निर्मित साड़ी यदि इसका विक्रय मूल्य प्रति साड़ी 2000 रूपये तक हो।
(iii) मसक्यूटो नेट फेब्रिक और मसक्यूटो नेट जिसे सामान्यतः मच्छरदानी के नाम से जाना जाता है।''
[सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-19/2013-201]
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
13 tuojh 2016
एस॰ओ॰ 9, एस॰ओ॰ 8, दिनांक 13 जनवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा izdkf'kr किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-19/2013-202]
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 13th January 2016
S.O. 8, dated the 13th January 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to the Schedule I appended to the said Act with immediate effect, namely :-
Amendments
1. Serial number 18 of Schedule I appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 and its corresponding entries shall be deleted.
2. Serial number 53 of Schedule I appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the following, namely-3 (cid:28)बहार गजट (असाधारण), 13 जनवर(cid:18) 2016 "53. Salted cooked food made wholly or partially of flour, atta, maida, suji or beson that is to say singhara, nimki, kachauri, khasta kachauri, luchi, radhaballavi and dalpuri in which branded, packed and preserved salted cooked food that is to say singhara, nimki, kachauri, khasta kachauri are not included."
3. Serial number 59 of Schedule I appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the following, namely-
" 59 Sweetmeats of sale price up to five hundred rupees per kilogram in which Cake and Pastry are not included but curd and khoa are included" 4. Serial number 61 of Schedule I appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the following, namely-
"61 (i) Textile fabrics sold in length, piece or set whichever made wholly or partly of cotton, rayon, flax, artificial silk or wool or any other natural or artificial fibres, if its sale price is up to five hundred rupees per metre.
(ii) Sarees made wholly or partly of any natural or artificial fibres if its sale price is up to two thousand rupees per piece.
(iii) Mosquito net fabrics and mosquito net commonly known as moshari."
[File No. Bikri kar/Sansodhan-19/2013-201]
By order of the Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary
Commercial Taxes Department.
————
[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 36%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in