(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 23 प(cid:24)ष 1(cid:27)3(cid:20) (cid:28)श(cid:15)(cid:29)
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13 tuojh 2016
एस॰ओ॰ 10, दिनांक 13 जनवरी 2016
13 जनवरी 2016—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27/2005) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27/2005) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए में निम्नलिखित la'kksधन करते हैं, बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III में निम्नलिखित बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची- यथा-
la'kks/ku
1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची- बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची- III के भाग-I में बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची- क्रमांक 17, 67, 119, 132, 145 तथा 146 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियों को विलोपित किया क्रमांक 17, 67, 119, 132, 145 तथा 146 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियों को विलोपित किया क्रमांक 17, 67, 119, 132, 145 तथा 146 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियों को विलोपित किया जायेगा।
बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III के भाग-I का बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची- 2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची- ांक 4 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- ांक 4 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- क्रमांक 4 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- सभी अमूर्त वस्तुएँ जैसे कॉपीराइट, पेटेन्ट, रिप्लेनिसमेंट (आर॰ ई॰ पी॰) अनुज्ञप्ति सभी अमूर्त वस्तुएँ जैसे कॉपीराइट, पेटेन्ट, रिप्लेनिसमेंट (आर॰ ई॰ पी॰) अनुज्ञप्ति ''4. सभी अमूर्त वस्तुएँ जैसे कॉपीराइट, पेटेन्ट, रिप्लेनिसमेंट (आर॰ ई॰ पी॰) अनुज्ञप्ति एवं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स (चाहे जिस किसी नाम एवं विवरण से निर्गत हो)े, जो इस अनुसूची में एवं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स (चाहे जिस किसी नाम एवं विवरण से निर्गत हो)े, जो इस अनुसूची में एवं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स (चाहे जिस किसी नाम एवं विवरण से निर्गत हो)े, जो इस अनुसूची में किसी दूसरी जगह या किसी अन्य अनुसूची में शामिल नहीं है।
दूसरी जगह या किसी अन्य अनुसूची में शामिल नहीं है।
बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III के भाग-I का बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची- 3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची- क्रमांक 34 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- क्रमांक 34 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- क्रमांक 34 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- ''34. मोस्क्यूटो रेप्लेन्ट एवं ब्लीचिंग पाउडर को छोड़कर मूल धातु-मल, कीटनाशक, मोस्क्यूटो रेप्लेन्ट एवं ब्लीचिंग पाउडर को छोड़कर मूल धातु-मल, कीटनाशक, खर-पतवार नाशक, क्रीमी नाशक, जीवाणु नाशक, फफूंदीनाशक एवं शाकनाशक शामिल करते हुए खर-पतवार नाशक, क्रीमी नाशक, जीवाणु नाशक, फफूंदीनाशक एवं शाकनाशक शामिल करते हुए खर-पतवार नाशक, क्रीमी नाशक, जीवाणु नाशक, फफूंदीनाशक एवं शाकनाशक शामिल करते हुए रासायनिक खाद।''
बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III के भाग-I का बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची- 4. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची- क्रमांक 39 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- क्रमांक 39 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिख्ि ात द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- चनाचूर, भुजिया, दालमोट, तला हुआ आलू चिप्स एवं नमकीन बादाम जिसमें ब्राण्डेड, ''39. चनाचूर, भुजिया, दालमोट, तला हुआ आलू चिप्स एवं नमकीन बादाम जिसमें ब्राण्डेड, चनाचूर, भुजिया, दालमोट, तला हुआ आलू चिप्स एवं नमकीन बादाम जिसमें ब्राण्डेड, पैक्ड तथा संरक्षित चनाचूर, भुजिया, दालमोट, तला हुआ आलू चिप्स एवं नमकीन बादाम शामिल पैक्ड तथा संरक्षित चनाचूर, भुजिया, दालमोट, तला हुआ आलू चिप्स एवं नमकीन बादाम शामिल पैक्ड तथा संरक्षित चनाचूर, भुजिया, दालमोट, तला हुआ आलू चिप्स एवं नमकीन बादाम शामिल नहीं है।''2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13 जनवर(cid:18) 2016 5. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III के भाग-I का क्रमांक 45 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- ''45. टीके की दवाई, प्रयोग के बाद फेंकने योग्य हाइपोडर्मिक सिरीन्जेज, हाइपोडर्मिक निड्ल्स, तांत, टांका, सर्जीकल, ड्रेसिंग्स, औषधियुक्त मरहम को, जो औषधि सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अधीन निर्गत अनुज्ञप्ति के अधीन उत्पादित हैं शामिल करते हुए पेटेंट अथवा सांपत्तिक अधिकार के अधीन औषधि एवं दवाएं किन्तु इसमें कोई भी सौन्दर्य प्रसाधन, ईत्र सुगंधी, प्रसाधन सामग्री और केश तेल शामिल नहीं है, चाहे ऐसे सौन्दर्य प्रसाधन, ईत्र सुगंधी, प्रसाधन सामग्री और केश तेल किसी औषधि अनुज्ञप्ति के तहत उत्पादित हों और चाहे ऐसे सौन्दर्य प्रसाधन, ईत्र सुगंधी, प्रसाधन सामग्री और केश तेल में कोई औषधिक गुण हो अथवा नहीं।''
6. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची III के भाग-I के क्रमांक 151 के पश्चात निम्नलिखित नयी क्रम सख्या एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, यथा- ''152. (i) लम्बाई अथवा पीस या सेट में बिकने वाले टेक्सटाईल फेब्रिक, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से कपास, रेयन, फ्लैक्स, कृत्रिम सिल्क या ऊन अथवा अन्य किसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम तंतु से उत्पादित या निर्मित हों यदि इसका विक्रय मूल्य पाँच सौ रूपये प्रति मीटर से अधिक हो। (ii) पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम तंतु से उत्पादित या निर्मित साड़ी यदि इसका विक्रय मूल्य 2000 रूपये प्रति साड़ी से अधिक हो।''
7. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची III के भाग-II के क्रमांक 7 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियोंं को विलोपित किया जायेगा।
8. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची III के भाग-III के क्रमांक 171 तथा 189 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियोंं को विलोपित किया जायेगा।
[सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-19/2013-203] बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
13 tuojh 2016
एस॰ओ॰ 11, एस॰ओ॰ 10, दिनांक 13 जनवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा izdkf'kr किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-19/2013-204] बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 13th January 2016
S.O. 10, dated the 13th January 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Schedule III appended to the said Act, with immediate effect:-
Amendments
Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the following, namely- "4. All intangible goods like copright, patent, and replenishment (REP) license including duty credit scrips (of any name and discriptions) other than those specified elsewhiere in this schedule or any other schedule." 3. Serial number 34 of Part I of Schedule III appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the following, namely-3 (cid:28)बहार गजट (असाधारण), 13 जनवर(cid:18) 2016 "34. Chemical fertilizers includiing basic slag, pesticides, weedicides, insecticides, germicides, fungicides and herbicides, except mosquito repellant and bleaching powder."
4. Serial number 39 of Part I of Schedule III appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the following, namely- "39. Chanachur, bhujia, dalmoot, fried potato chips and salted peanuts in which branded, packed and preserved Chanachur, bhujia, dalmoot, fried potato chips and salted peanuts are not included."
5. Serial number 45 of Part I of Schedule III appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the following, namely- "45. Drugs and Medicines, under patent or proprietary right including vaccines, disposable hpodermic syringes, hypodermic needles, catguts, sutures, surgical dressings, medicated ointment produced under the license issued under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) but excluding any cosmetics, perfumery, toiletry and hair oil, whether or not such cosmetics, perfumery, toiletry and hair oil is manufactured under any Drug license and whether or not such cosmetics, perfumery, toiletry and hair oil contains any medicinal properties."
6. After serial number 151 of Part I of Schedule III appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005, the following new serial number 152 shall be added:-
"152. (i) Textile fabrics sold in length, piece or set, made wholly or partly of cotton, rayon, flax, artificial silk or wool or any other natural or artificial fibres if its sale price is more than five hundred rupees per meter.
(ii) Sarees made wholly or partly of any natural or artificial fibres if its sale price is more than two thousand rupees per piece."
7. Serial number 7 of Part II of Schedule III appended to the Bihar Value Added Tax Act, 2005 and its corresponding entries shall be deleted.
[File No. Bikri kar/Sansodhan-19/2013-203] By order of the Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial TaxesDepartment.
————
[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 37%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in