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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 January 2016

Published 13 January 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-01-13.38
Languages
English, Hindi

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एस॰ओ॰ 12, दिनांक 13 जनवरी 2016

13 जनवरी 2016—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधि

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार मूल्यवर्द्धित कर धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार मूल्यवर्द्धित कर (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :- नियमावली, 2005 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं

la'kks/ku

1. बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 14 में संशोधन - उक्त नियमावली के नियम-14 के बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 14 में संशोधन - उक्त नियमावली के नियम-14 के बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 14 में संशोधन - उक्त नियमावली के नियम-14 के उप-नियम-2 के खंड-(ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- उप-नियम-2 के खंड-(ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''(ख) राज्य के बाहर भंडार-अंतरण के मूल्य के मद्दे जो निम्न फार्मूला के अनुसार संगणित राशि होगी - ''(ख) राज्य के बाहर भंडार-अंतरण के मूल्य के मद्दे जो निम्न फार्मूला के अनुसार ''(ख) राज्य के बाहर भंडार-अंतरण के मूल्य के मद्दे जो निम्न फार्मूला के अनुसार

R2 = [(B X I) " P]

R2 = राज्य के बाहर भंडार अन्तरण के मद्दे रिवर्स क्रेडिट; राज्य के बाहर भंडार अन्तरण के मद्दे रिवर्स क्रेडिट
B = राज्य के बाहर भंडार अन्तरण का कुल मूल्य; राज्य के बाहर भंडार अन्तरण का कुल मूल्य
I = अनुसूची I में निर्दिष्ट मालों को छोड़कर माह में क्रय किये गये निविष्ट पर अनुसूची में निर्दिष्ट मालों को छोड़कर माह में क्रय किये गये निविष्ट पर व्यवहारी द्वारा भुगताया गया निविष्ट कर; तथा व्यवहारी द्वारा भुगताया गया निविष्ट
P = अनुसूची I में निर्दिष्ट मालों को छोड़कर माह में क्रय किये गये निविष्ट का अनुसूची में निर्दिष्ट मालों को छोड़कर माह में क्रय किये गये निविष्ट का मूल्य।'' म ल्य।'' ू
2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 17 में संशोधन - उक्त नियमावली के नियम-17 एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 17 में संशोधन - उक्त नियमावली के नियम-17 एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 17 में संशोधन - उक्त नियमावली के नियम-17 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ विलोपित की जायेंगी। उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ विलोपित की जाय [सं॰ बिक्री-कर/lal lalksधन-19/2013-205] बिहार-राज्यपाल के राज्यपाल के vkns'k से, सुजाता चतुर्वेदी, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 13 जनवर(cid:18) 2016 13 tuojh 2016

एस॰ओ॰ 13, एस॰ओ॰ 12, दिनांक 13 जनवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा izdkf'kr किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं॰ बिक्री-कर/lalksधन -19/2013-206] बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 13th January 2016

S.O. 12, dated the 13th January 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Bihar Value Added Tax Rules, 2005-

Amendments 1. Amendment in rule 14 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005- Clause (b) of sub-rule (2) of Rule 14 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following, namely- (b) The value of stock transfers outside the state, which shall be the amount arrived at after applying the following Formula-

R2 = [B X I) " P]

Where,

R2 = The reverse credit on account of stock transfers outside the State;
B = The total value of stock transfers outside the State;
I = The input tax paid by the dealer on purchase of inputs, other than those specified in Schedule I, during the month; and
P = The value of goods, other than goods specified in Schedule I of the Act, purchased during the month from within the State.

2. Amendment in rule 17 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005- Rule 17 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 and its corresponding entries shall be deleted.

[File No. Bikri kar/Sansodhan-19/2013-205] By order of the Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department. ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 38%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 January 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-01-13.38/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-01-13.38.