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पटन(cid:4) स!मव(cid:4)र 1(cid:23) जनवर$ 2(cid:15)1% सं0 वि0(27) पे0 को0(मु0)-04/2015—50/वि0 स
वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
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संकल्प संकल्प संकल्प संकल्प
15 जनवरी 201615 जनवरी 201615 जनवरी 201615 जनवरी 2016
2009 तक सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को 20 वर्षो की 2007 से दिनांक 23.09.2009 तक सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को 20 वर्षो की विषयविषयविषयविषयःःःः—दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 23
अर्हक सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन की अनुमान्यता के सम्बन्ध में । अर्हक सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन की अनुमान्यता के सम्बन्ध में ।
चूँकि षष्ठम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक एवं लोक शिकायत चूँकि षष्ठम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0-38/37/08 P & PW(A) दिनांक 02 मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0-38/37/08
दिनांक 02.09.2008 द्वारा
2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित अपने सेवी वर्ग के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित अपने सेवी वर्ग के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों को दिनांक 01
में गठित वेतन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार किया गया है । इसके अनुसरण में गठित वेतन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार किया गया है । इसके अनुसरण
2009 द्वारा पेंशन/पारिवारिक द्वारा अपने कर्मियों के लिए वित्त विभागीय संकल्प सं0-819 दिनांक 23.09.2009 द्वारा पेंशन/पारिवारिक द्वारा अपने कर्मियों के लिए वित्त विभागीय संकल्प सं0-819 दिनांक 23
पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई है । पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
और, चूँकि उक्त वित्त विभागीय संकल्प के कुछ प्रावध्
2007 से प्रभावी किये गये हैं और, चूँकि उक्त वित्त विभागीय संकल्प के कुछ प्रावधान 01.04.2007 से प्रभावी किये गये हैं तो कुछ निर्गत की तिथि से । 20 वर्षो की अर्हक सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन स्वीकृत करने का तो कुछ निर्गत की तिथि से । 20 वर्षो की अर्हक सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन स्वीकृत करने का तो कुछ निर्गत की तिथि से । 20 वर्षो की अर्हक सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन स्वीकृत करने का प्रावधान संकल्प निर्गत की तिथि से लागू किया गया था । पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर देय प्रावधान संकल्प निर्गत की तिथि से लागू किया गया था । पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर देय प्रावधान संकल्प निर्गत की तिथि से लागू किया गया था । पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर देय 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 जनवर(cid:17) 2016 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं0-176/13 रक्षा राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य समरूप वादों में दिनांक 15.05.14 को पारित आदेश में यह Opinion दिया गया है कि 20 वर्षो की अर्हक सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन स्वीकृत करने का लाभ 01.04.2007 से 23.
09.2009 तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों को दिया जाए ।
इस लिए अब राज्य सरकार सम्यक विचारोपरान्त एतद् द्वारा उक्त संकल्प संख्या-819 दिनांक 23.09.2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-
1. उक्त संकल्प की कंडिका-2(ii) (अ) एवं 2(ii) (अ) के खण्ड-(घ) में प्रयुक्त शब्द ''आदेश निर्गत की तिथि'' शब्द एवं अंक ''दिनांक 01.04.2007'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
2. उक्त संकल्प की कंडिका-2(ii) (ब) के खण्ड-(क) का प्रावधान निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''(क) जो सरकारी सेवक 01.04.2007 को या उसके बाद 20 वर्षो की अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ है, उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहों में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत, दोनों में जो अधिक लाभकारी हो, पेंशन स्वीकृत किया जायगा, किन्तु 31.3.2007 तक जो सरकारी सेवक 33 वर्षो से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ है उसका पेंशन वास्तविक अर्हक सेवा के अनुपात में कम कर के निर्धारित किया जायेगा ।''
बिहारबिहारबिहारबिहार----राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिवसचिवसचिवसचिव (व्यय(व्यय(व्यय(व्यय) ।
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 50%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in