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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 January 2016

Published 20 January 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-01-20.60
Languages
English, Hindi

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(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:17)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

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सं0 11/आ0नी0-I-11/2015 सा0प्र0—963

सामान्य प्रशासन विभाग

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संकल्प

20 जनवरी 2016

विषयः-बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने कराने कराने कराने के संबंध में।

राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के

सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर उद्देश्य से सरकार के समक्ष बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर उद्देश्य से सरकार के समक्ष बिहार राज्य की सभी

ं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने ं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन था।

वर्त्तमान में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य वर्त्तमान में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य वर्त्तमान में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्यनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित), के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित), के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधि राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। इस आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखा जायेगा। राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। इस आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखा जायेगा। राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। इस आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखा जायेगा। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अतः इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर-आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत आरक्षित हैं। अतः इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर-आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत आरक्षित हैं। अतः इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर-आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरूद्ध 35 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए निम्न प्रकार से आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है :- पदों के विरूद्ध 35 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए निम्न प्रकार से आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है :- पदों के विरूद्ध 35 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए निम्न प्रकार से आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है :- ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 जनवर(cid:17) 2016

क्र0 वर्त्तमान प्रावधान 35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर प्रावधान अभ्युक्ति
आारक्षण कोटि आरक्षण का प्रतिशत कोटिवार महिलाओं का प तिशत ्र अनुमान्य प्रतिशत
1 अनु0 जाति 16% 16% का 35% = 5.60% 5.60%
2 अनु0 जन जाति 1% 1% का 35% = 0.35% 0.35%
3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18% 18% का 35%=6.30% 6.30%
4 पिछड़ा वर्ग 12% 12% का 35% =4.20% 4.20%
5. सामान्य (गैर-आरक्षित) 50% 50% का 35%=17.50% 17.50% 3 प्रतिशत पद, जो पूर्व से पिछडे ़ वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त होंगे।

के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि यह आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण होगा।

विवेचित 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद्‌ सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव। ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 60%5'1+200%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 January 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-01-20.60/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-01-20.60.