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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 January 2016

Published 20 January 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-01-20.61
Languages
English, Hindi

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सं0 डी0पी0एस0(बंदी परि0)-3-01/10—254

गृह विभाग

------

संकल्प

14 जनवरी 2016

विषयः-माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सी0आर0डब्लू0जे0सी0 नं0-308/86 दिनांक विषयः-माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सी0आर

ार्यो के लिये पूर्व में दी जाने वाली मजदूरी का गृह विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0-4675 दिनांक

2 दिनांक 27.03.2012 द्वारा दिनांक 01.

के उपरांत संकल्प सं0-1005 दिनांक 31.03. 203 एवं रु0 194 दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी हो गया है। साथ ही

से संबंधित कटौती किये जाने के लिए dq'ky, अर्द्धकु'ाल,

0डब्लू0जे0सी0 नं0-308/86 दिनांक 24.08.1998 के अनुपालन के आलोक में राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो के अनुपालन के आलोक में राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो के अनुपालन के आलोक में राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो के लिए दी जाने वाली मजदूरी तथा अपराध पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि को संशोधित लिए दी जाने वाली मजदूरी तथा अपराध पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि को संशोधित लिए दी जाने वाली मजदूरी तथा अपराध पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि को संशोधित करने के संबंध में। सी0 नं0-308/86 (गुजरात सरकार एवं अन्य बनाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी0आर0डब्लू0जे0सी0 नं0-308/86 (गुजरात सरकार एवं अन्य बनाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी0आर0डब्लू0जे0 (equitable wages) दिये जाने के पारित निर्णय माननीय उच्च न्यायाल, गुजरात) में बंदियो को न्यायसंगत मजदूरी (equitable wages) माननीय उच्च न्यायाल, गुजरात) में बंदियो को न्यायसंगत मजदूरी के आलोक में बिहार राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो के वर्गीकरण एवं के आलोक में बिहार राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो के वर्गीकरण एवं के आलोक में बिहार राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो के वर्गीकरण एवं कार्यो के लिये पूर्व में दी जाने वाली मजदूरी का गृह विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0-4675 दिनांक 16.10.2012 द्वारा संशोधन करते हुए उनका पुनर्निर्धारण किया गया था। इसके अंतर्गत कारा में संसीमित बंदियों को कुशलता द्वारा संशोधन करते हुए उनका पुनर्निर्धारण किया गया था। इसके अंतर्गत कारा में संसीमित बंदियों को कुशलता द्वारा संशोधन करते हुए उनका पुनर्निर्धारण किया गया था। इसके अंतर्गत कारा में संसीमित बंदियों को कुशलता आधारित श्रम विभाजन के आधार पर श्रम संसाधन विभाग के संकल्प सं0-1242 दिनांक 27 आधारित श्रम विभाजन के आधार पर श्रम संसाधन 2012 से प्रभावी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (दवा, भोजन एवं अन्य मदों में प्रति बंदी प्रति दिन होने वाले व्यय को 2012 से प्रभावी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (दवा, भोजन एवं अन्य मदों में प्रति बंदी प्रति दिन होने वाले व्यय को 04.2012 से प्रभावी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (दवा, भोजन एवं अन्य मदों में प्रति बंदी प्रति दिन होने वाले व्यय को घटाते हुए अंतर राशि) स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा कुशल, अर्द्धकुशल घटाते हुए अंतर राशि) स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार श्रम संसाधन विभाग द्व घटाते हुए अंतर राशि) स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार श्रम संसाधन विभाग द्व एवं अकुशल श्रेणी के लिए निर्धारित मजदूरी क्रमशः रु0 192, रु0 158 तथा रु0 151 में से बंदियों पर होने वाले दवा, से बंदियों पर होने वाले दवा, एवं अकुशल श्रेणी के लिए निर्धारित मजद रु0 121, रु0 87 एवं रु0 80 भोजन एवं अन्य खर्चो को घटाते हुए उक्त श्रेणियों के अधीन बंदी पारिश्रमिक क्रमशः घटाते हुए उक्त श्रेणियों के अधीन बंदी पारिश्रमिक क्रमशः रु0 निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त अकुशल श्रेणी के कुछ ऐसे कार्यो्र के लिए जिनकी कार्य अवधि चार घंटे निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त अकुशल श्रेणी के कुछ ऐसे कार्यो्र के लिए जिनकी कार्य अवधि चार घंटे निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त अकुशल श्रेणी के कुछ ऐसे कार्यो्र के लिए जिनकी कार्य अवधि चार घंटे का पारिश्रमिक प्रति बंदी प्रति दिन निर्धारित किया गया था। श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित की गई है, रु0 40 का पारिश्रमिक प्रति बंदी प्रति दिन निर्धारित किया गया था। श्रम संसाधन विभाग द्वारा का पारिश्रमिक प्रति बंदी प्रति दिन निर्धारित किया गया था। श्रम संसाधन विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्तनशील मंहगाई न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्तनशील मंहगाई भाा लागू किये जाने के उपरांत संकल्प सं0-1005 दिनांक 2015 के द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन की दर से कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के लिए श्रेणीवार निर्धारित न्यूनतम 2015 के द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन की दर से कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के लिए श्रेणीवार निर्धारित न्यूनतम 2015 के द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन की दर से कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के लिए श्रेणीवार निर्धारित न्यूनतम 2015 से प्रभावी हो गया है। साथ ही माननीय सर्वोच्च मजदूरी क्रमशः रु0 247, रु0 203 न्यायालय का सजावार बंदियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में से ''कुछ अंश'' को काटकर बंदी के अपराध से पीड़ित न्यायालय का सजावार बंदियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में से ''कुछ अंश'' को काटकर बंदी के अपराध से पीड़ित न्यायालय का सजावार बंदियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में से ''कुछ अंश'' को काटकर बंदी के अपराध से पीड़ित द्वारा निर्गत संकल्प सं0-238 दिनांक 27.10.1999 परिवार को देने के न्याय निर्णय के आलोक में गृह (विशेष) विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-238 दिनांक परिवार को देने के न्याय निर्णय के आलोक में गृह (विशेष) विभाग े जाने वाले पारिश्रमिक में से एक तिहाई jkf'k पीड़ित परिवार के लिए देने का प्रावधान था। राज्य पीड़ित परिवार के लिए देने का प्रावधान था। राज्य द्वारा बंदियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में से एक तिहाई रा संकल्प संख्या-4675 दिनांक 16.10.2012 के तहत्‌ पारिश्रमिक की jkf'k में बढ़ोतरी करते हुए पीड़ित में बढ़ोतरी करते हुए पीड़ित सरकार द्वारा संकल्प संख्या-4675 दिनांक ाल, vdq'ky श्रेणी तथा vdq'ky परिवार केा दी जाने वाले jkf'k से संबंधित कटौत श्रेणी (4 घंटे) के बंदियों के पारिश्रमिक से क्रमशः रु0 25, रु0 17, रु0 16 एवं रु0 8 की राशि निर्धारित की गई थी। की राशि निर्धारित की गई थी। श्रेणी (4 घंटे) के बंदियों के पारिश्रमिक से क्रमशः2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20202020 जनवर(cid:17)जनवर(cid:17)जनवर(cid:17)जनवर(cid:17) 2016201620162016 इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों को दी जाने वाली मजदूरी में संशोधन तथा तदनुसार समानुपातिक रूप से अपराध पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि के पुनरीक्षण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार ने राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों को दी जाने वाली मजदूरी तथा तद्‌नुसार समानुपातिक रूप से अपराध पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि के संबंध में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया हैः-

(i) संसीमित बंदियों पर दवा, भोजन, वस्त्रादि एवं अन्य मदों में प्रति दिन प्रति बंदी व्यय होने वाली राशि रु0 91 परिगणित की गई है, जिसे श्रम संसाधन विभाग के संकल्प सं0-1005 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के लिए निर्धारित एवं दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी क्रमशः रु0 247, रु0 203 एवं रु0 194 में से घटाते हुए बंदियों को दी जाने वाली पारिश्रमिक का निर्धारण क्रमशः रु0 156, रु0 112 एवं रु0 103 किया जाता है।

(ii) अकुशल श्रेणी के वैसे कार्य, जिनकी कार्य अवधि 4 घंटे निर्धारित की गयी है, के लिए रु0 52 प्रति बंदी प्रति दिन पारिश्रमिक निर्धारित की जाती है।

(iii) काराओं में कराये जाने वाले कार्यों और कारा निर्माण्k'kkyk में कार्य करने वाले बंदियों को विभिन्न

क्र उद्योग का नाम कुशल अर्द्धकुशल अकुशल अभ्युक्ति
1 तंबु शाखा
(i) 14'x14' का एक तंबु निर्माण प्रतिदिन दो बंदी 7.5 घंटे चार बंदी 7.5 घंटे छः बंदी 7.5 घंटे
(ii) 14'x14' का एक तिरपाल निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
2 बढ़ई गिरी
(i) 100 तंबु खुटी का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(ii) एक चौकी का निर्माण प्रतिदिन दो बंदी 7.5 घंटे छः बंदी 7.5 घंटे
(iii) एक कुर्सी एवं एक टेबुल का निर्माण (चिराई से लेकर बनाई तक) प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे पांच बंदी 7.5 घंटे
3 कारपेट/दरी का निर्माण 2'x9' प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे एक बंदी 7.5 घंटे
4 सिलाई/टेलरिंग
(i) 16 कुर्ता, 16 पैजामा एवं 16 चादर सिलाई प्रतिदिन दो बंदी 7.5 घंटे तीन बंदी 7.5 घंटे
(ii) एक फुलपैट सिलाई प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(iii) एक शर्ट/कमीज सिलाई प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
5 लोहार गिरी
(i) एक गाडे न झुला का निर्माण र् प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे ग्यारह बंदी 7.5 घंटे
(ii) एक गाडे न अम्ब्रेला का र् निर्माण प्रतिदिन छः बंदी 7.5 घंटे
(iii) 30 थाली का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(iv) 100 ग्लास का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(v) एक डेग पटरना का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे पाँच बंदी 7.5 घंटे
(vi) 3 छोटा बाल्टी का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(vii) 20 कलछुल का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
6 (viii) सभी प्रकार के मरम्मति कार्य प्रतिदिन फिनाईल एक बंदी 7.5 घंटे
(i) 50 लीटर फिनाईल निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे चार बंदी 7.5 घंटे
7 नेवार
(i) दो किलो नेवार निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
8 रस्सा
(i) 5 किलों विभिन्न माप का रस्सा का निर्माण प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
9 बुनाई
(i) शक्ति चालित करघा से 20 मीटर बंदी कपड़ की बुनाई े (औसत चौडाई 36 ईच) प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(ii) हस्त करघा से 20 मीटर ब दी कपड़ ं की बुनाई (औसत े चौडाई 36 ईच) प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(iii) कंबल बुनाई (हस्तकरघा) 3 कंबल प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(iv) कंबल बुनाई (शक्तिचालित) 5 कंबल प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे
(v) एक बीम प्रति लूम का निर्माण दो दिनों में 6 बंदी 7.5 घंटे
(vi) शक्ति चालित/ हस्तचालित करघा से पर्न का निर्माण दो बंदी 7.5 घंटे
10 प्रिटिंग प्रेस
(i) पेपर कटिंग दो बंदी 7.5 घंटे
(ii) स्टिचिंग दो बंदी 7.5 घंटे
(iii) बाईडिग पाँच बंदी 7.5 घंटे
(iv) प्रिटिंग डेवलपिंग एक बंदी 7.5 घंटे
(v) प्रूफ रिडिंग एक बंदी 7.5 घंटे
(vi) प्रिटिंग एक बंदी 7.5 घंटे
(vii) लेमिनेशन चार बंदी 7.5 घंटे
(viii) पैकिग/रेकार्ड किपिंग चार बंदी 7.5 घंटे
11 साबुन उद्योग
(i) 50 क्विंटल साबुन प्रतिदिन एक बंदी 7.5 घंटे दो बंदी 7.5 घंटे सात बंदी 7.5 घंटे
12 गेहू पिसाई (कारा खपत के ं अनुसार) एक बंदी 7.5 घंटे दो बंदी 7.5 घंटे
13 मसाला पिसाई उद्योग(कारा खपत के अनुसार) एक बंदी 7.5 घंटे दो बंदी 7.5 घंटे
14 तेल पेराई (कारा खपत के अनुसार) एक बंदी 7.5 घंटे दो बंदी 7.5 घंटे
15 चर्म उद्योग एक बंदी 7.5 घंटे दो बंदी 7.5 घंटे
16 ब करी उद्योग े दो बंदी 7.5 घंटे आठ बंदी 7.5 घंटे दस बंदी 7.5 घंटे
17 बागवानी Extramural Gang के बंदियों द्वारा किया गया कार्य।
18 खेती पीक सीजन वर्ष में अधिकतम 6 माह के दौरान किया गया कार्य। लीन सीजन के दौरान किया गया कार्य।
19 सफाई 1.शौचालय सफाई कम से कम 50 शौचालयों की सफाई प्रतिदिन।
2. झाडू लगाना व अन्य गदगी की सफाई। प्रतिदिन 4 घंटे। पारिश्रमिक रु0 52 भुगतेय।
20 खाना बनाना 25 संसीमित ब दियों पर एक ं ब दी के आधार ं पर किया गया कार्य।
21 अनाज तथ गोदाम के अन्य सामानों का रख-रखाव केन्द्रीय कारा में अधिकतम 5 ब दियों मंडल ं काराओं में अधिकतम 3 ब दियों और ं उपकाराओं में अधिकतम 2 ब दियों से लिया ं गया कार्य।
22 बाल काटना एवं दाढ़ी बनाना 1. 10 बाल काटना एवं 10 दाढ़ी बनाना।
2. 5 बाल काटना एवं 5 दाढ़ी बनाना अथवा 14 दाढ़ी बनाना। पारिश्रमिक रु0 52 भुगतेय।
23 योगा प्रशिक्षण 25 संसीमित ब दियों पर एक ं ब दी के आधार ं पर किया गया कार्य पारिश्रमिक रु0 52 भुगतेय।
24 साक्षरता कार्यक्रम एवं पुस्तकालय 25 संसीमित ब दियों पर एक ं ब दी के आधार ं पर किया गया कार्य पारिश्रमिक रु0 52 भुगतेय।
25 कम्प्यूटर ट्रेनिंग 25 संसीमित ब दियों पर एक ं ब दी के आधार ं पर किया गया कार्य।
26 कारा अस्पताल में धोबी का कार्य 25 बेड पर एक बंदी
27 कारा अस्पताल अटेन्डेन्ट दो बंदी विशेषज्ञता प्राप्त, जिसका प्रमाण पत्र उसके पास हो 25 बेड पर एक बंदी 1. 15 बेड पर एक बंदी
28 लालटेन सफाई 25 लालटेन पर एक बंदी पारिश्रमिक रु0 52 भुगतेय।
29 कन्विक्ट ओभरसियर प्रतिबंदी
30 नाईट वाचमैन प्रतिबंदी
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(iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपराध पीड़ित परिवार को दी जाने के लिए कटौती की jkf'k को la'kksfधत करते हुए कुषल, अद्धZdq'ky, vdq'ky श्रेणी तथा vdq'ky श्रेणी (4 घंटे) के बंदियों के पारिश्रमिक से Øe'kः रु0 31, रु0 22, रु0 21 तथा रु0 10 की jkf'k की कटौती निर्धारित की जाती है।

(v) नये बंदी को निर्माण्k'kkyk में कार्य आवंटन के समय यह ध्यान रखा जाय कि बंदी निर्माण्k'kkyk के किसी प्रभाग से संबंधित तकनीकी कार्य में दक्ष है अथवा नहीं। किसी प्रभाग में दक्ष होने की स्थिति में उस प्रभाग में कार्य क्षमता का आकलन कर उन्हें dq'ky श्रेणी में रखा जायेगा, जबकि अन्य बंदी को vdq'ky एवं अद्धZdq'ky की श्रेणी में रखा जायेगा। कारा में नये उद्योगों की स्थापना होने पर उसमें कार्य करने वाले बंदियों के श्रम का वर्गीकरण एवं संख्या का निर्धारण के संबंध में महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना द्वारा निर्णय लिया जायेगा। (vi) बंदी को अकु'ाल से अर्द्धकु'ाल एवं अर्द्धकु'ाल से dq'ky कार्य श्रेणी में वर्गी—त करने के लिये प्रत्येक कारा में एक समिति होगी, जिसमें अधीक्षक, उपाधीक्षक/कारापाल, संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा नामित श्रम संसाधन विभाग के प्रतिनिधि एवं निर्माण'ााला के संबंधित शाखा के तकनीकी प्रभारी सदस्य होंगे। समिति के सदस्य सचिव उपाधीक्षक/कारापाल होंगे। प्रत्येक तीन माह पर समिति की बैठक आहूत की जायेगी, किन्तु आव'यकता पड़ने पर इसके अलावा भी बैठक आहूत की जा सकती है। vdq'ky से अर्द्धकु'ाल एवं अर्द्धकु'ाल से कु'ाल श्रेणी में रखने हेतु कार्य दक्षता एवं गुणवत्ता की जाँच समिति द्वारा की जायेगी, जो आव'यकता आधारित होगा। कु'ाल श्रेणी में कार्य कर रहे बंदी की कार्य दक्षता एवं गुणवत्ता की जाँच की जायेगी। समिति की बैठक की कार्यवाही स्थायी पँजी में संधारित की जायेगी तथा इसकी प्रति निदे'ाक (कर्म'ााला), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रेषित की जायेगी। निदे'ाक (deZ'kkyk), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना समय-समय पर इसकी समीक्षा कर तत्संबंधी प्रतिवेदन महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे। (vii) यह आदे'ा निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। उक्त निर्णय के आलोक में राज्य सरकार के संकल्प संख्या-4675 दिनांक 16.10.2012 द्वारा निर्गत आदे'ा तदनुसार la'kksfधत समझे जायेंगे। आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय और उसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी काराधीक्षक को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव वर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव-सह- निदेषक (प्र0)।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 January 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-01-20.61/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-01-20.61.