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अधिसूचना
8 जनवरी 2016
सं0 18/विविध-46/2013-
18/विविध-46/2013-72(18)/स्वा0—चूँकि चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को हटाने, चूँकि चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण करने से संबंधित विषयों, मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यवहार के निवारण के लिए और उससे भंडारण और प्रत्यारोपण करने से संबंधित विषयों, मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यवहार के निवारण के लिए और उससे भंडारण और प्रत्यारोपण करने से संबंधित विषयों, मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यवहार के निवारण के लिए और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार विधान मंडल द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार विधान मंडल द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार विधान मंडल द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं0-42) का अंगीकार, वर्ष, 2002 में किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया का अधिनियम सं0-42) का अंगीकार, वर्ष, 2002 में किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया का अधिनियम सं0-42) का अंगीकार, वर्ष, 2002 में किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया एवं उक्त अधिनियम को राज्य में कार्यान्वित कराने हेतु भारत सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली, 1995 मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली, 1995 गया एवं उक्त अधिनियम को राज्य में कार्यान्वित कराने हेतु भारत स 2013 द्वारा यथावत लागू किया यथा संशोधित 2008 को राज्य में विभागीय को राज्य में विभागीय अधिसूचना सं0-1436(18), दिनांक 19.08.2013 द्वारा यथावत लागू किया गया एव यह बिहार राज्य में प्रवृत्त है। गया एव यह बिहार राज्य में प्रवृत्त है।
इसलिए अब, बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा भारत सरकार के मानव अंग प्रत्यारोपन (संशोधन) इसलिए अब, बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा भारत सरकार के मानव अंग इसलिए अब, बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा भारत सरकार के मानव अंग अधिनियम-2011 जो इसके साथ संलग्न है को बिहार राज्य में भी उक्त संशोधन अधिनियम, 2011 के आरंभ की तिथि अधिनियम-2011 जो इसके साथ संलग्न है को बिहार राज्य में भी उक्त संशोधन अधिनियम, 2011 के आरंभ की तिथि अधिनियम-2011 जो इसके साथ संलग्न है को बिहार राज्य में भी उक्त संशोधन अधिनियम, 2011 के आरंभ की तिथि के प्रभाव से अधिसूचित करती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-
शेखर चन्द्र वर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव
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