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20 जनवर(cid:18) 2016
एस॰ओ॰ 18 दिनांक 20 जनवरी 2016
20 जनवरी 2016—बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16/1993) की धारा-3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16/1993) की धारा-3 की उप धत, विभागीय अधिसूचना संख्या-एस॰ओ॰ 95, दिनांक प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, समय-समय पर यथा संषोि प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, समय-समय पर यथा संषोधित, विभागीय अधिसूचना संख्या-एस॰ओ॰ 95, दिनांक 31 जुलाई, 2008 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, यथा :- 31 जुलाई, 2008 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, यथा :-
संशोधन
1. उक्त अधिसूचना की अनुसूची की क्रम संख्या-17 के स्तंभ-3 की वर्त्तमान प्रविष्टि अंक एवं शब्द ''12 उक्त अधिसूचना की अनुसूची की क्रम संख्या-17 के स्तंभ-3 की वर्त्तमान प्रविष्टि अंक एवं शब्द ''12 उक्त अधिसूचना की अनुसूची की क्रम संख्या-17 के स्तंभ-3 की वर्त्तमान प्रविष्टि अंक एवं शब्द ''12 प्रतिषत'' द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी। प्रतिषत'' द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।
2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम संख्या-34 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या एवं तत्संबंधी की अनुसूची के क्रम संख्या-34 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या एवं तत्संबंधी की अनुसूची के क्रम संख्या-34 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या एवं तत्संबंधी
| क्र0सं0 | वस्तु का विवरण | दर (प्रतिशत में) |
| 1 | 2 | 3 |
| ''35 | चिकित्साशास्त्र उपकरण, युक्ति और आरोपण। | 5 % |
| 36 | चिकित्सा शास्त्र निदान के सभी उपयोगी औजार | 5 % |
| 37 | इलेक्ट्रॉनिक गुड्स | 8 % |
| 38 | सभी प्रकार के फूटवेयर किन्तु हवाई चप्पल एवं केवल प्लास्टिक से निर्मित चप्पल और सैन्डल को छोड़कर | 5 % |
| 39 | सिलेसिलाये वस्त्र, होजियरी को छोड़कर परन्तु जिसमें बो, नेकटाई और कॉलर शामिल है। | 5 % |
| 40 | बीड़ी पत्ते | 5 % |
| 41 | बीड़ी के निमार्ण में प्रयुक्त अविनिर्मित तम्बाकू'' | 8 % |
3. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।
[(सं॰सं॰ बिक्री-कर/संषोधन- 09/2015-280)] बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
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20 जनवर(cid:18) 2016
एस॰ओ॰ 19, एस॰ओ॰ 18 दिनांक 20 जनवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं॰सं॰ बिक्री-कर/संषोधन- 09/2015-281)] बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
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The 20th January 2016
S.O.18, dated 20th January 2016— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 3 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to Departmental Notification Number S.O.- 95 dated 31 July, 2008, as amended from time to time, namely :-
Amendments
1. The present entries in coloumn 3 of Serial number 17 of the said Schedule shall be substituted by the figure and word " 12 percent"
2. After serial number 34 of the said notification, the following new serial numbers along with their corresponding entries shall be added, namely-
| Sl. No. | Description of goods | Rate (in percent) |
| 1 | 2 | 3 |
| "35 | Medical Equipments, Devices and Implants | 5 % |
| 36 | Medical diagnostic kits | 5 % |
| 37 | Electronic Goods | 8 % |
| 38 | All kinds of Footwear but excluding Hawai Chappals and Chappal and Sandle made exclusively of Plastic | 5 % |
| 39 | Readymade garments other than hosiery but including necktie, bow and collar | 5 % |
| 40 | Beedi Leaves | 5 % |
| 41 | Unmanufactured Tobacco used in manufacturing of Biri" | 8 % |
[(File No. Bikri kar/Sansodhan- 09/2015-280)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum- Principal Secretary
Commercial Taxes Department.
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