(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:17)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत (cid:19) म(cid:4)घ 1(cid:25)3(cid:27) (cid:28)श(cid:15)(cid:29)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) (cid:19)1) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:30) व५ह!प०तव(cid:4)र(cid:30) 2(cid:19) जनवर# 2(cid:15)1$
सं0 5 (न) वि-35/2015—530530530530/न0वि0एवंआ0वि
नगर विकास एवं आवास विभ्नगर विकास एवं आवास विभ्नगर विकास एवं आवास विभ्नगर विकास एवं आवास विभागाागाागााग -------------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 21 जनवरी 201621 जनवरी 201621 जनवरी 201621 जनवरी 2016
राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर 4% कमीशन पर टैक्स संग्राहकों की व्यवस्था का प्रस्ताव के विषयःविषयःविषयःविषयः—राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर कमीशन पर टैक्स संग्राहकों की व्यवस्था का प्रस्ताव के कमीशन पर टैक्स संग्राहकों की व्यवस्था का प्रस्ताव के कमीशन पर टैक्स संग्राहकों की व्यवस्था का प्रस्ताव के राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर कमीशन पर टैक्स संग्राहकों की व्यवस्था का प्रस्ताव के कमीशन पर टैक्स संग्राहकों की व्यवस्था का प्रस्ताव के कमीशन पर टैक्स संग्राहकों की व्यवस्था का प्रस्ताव के कमीशन पर टैक्स संग्राहकों की व्यवस्था का प्रस्ताव के राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर संबंध में। संबंध में। संबंध में। संबंध में। ंग्रहण कार्य हेतु कर संग्राहकों की अत्यधिक कमी है। स्वीकृत रिक्त पदों पर राज्य के नगर निकायाें में कर संग्रहण कार्य हेतु कर संग्राहकों की अत्यधिक कमी है। स्वीकृत रिक्त पदों पर राज्य के नगर निकायाें में कर स नियमित नियुक्ति करने के लिए सेवा नियमावली गठित की जा रही है। साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया का भी निर्धारण नियमित नियुक्ति करने के लिए सेवा नियमावली गठित की जा रही है। साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया का भी निर्धारण नियमित नियुक्ति करने के लिए सेवा नियमावली गठित की जा रही है। साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया का भी निर्धारण किया जा रहा है।
2. विभाग का यह प्रयास रहेगा कि शीघ्रातिशीघ्र नियमित नियुक्ति हो। परन्तु उसमें समय लगने की संभावना विभाग का यह प्रयास रहेगा कि शीघ्रातिशीघ्र नियमित नियुक्ति हो। परन्तु उसमें समय लगने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए अन्य विकल्पों पर विचार किया गया है। है। इसे ध्यान में रखते हुए अन्य विकल्पों पर विचार किया गया है।
3. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पूर्व में नगर निकायों को यह दिशानिर्देश दिया गया था कि कर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पूर्व में नगर निकायों को यह दिशानिर्देश दिया गया था कि कर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पूर्व में नगर निकायों को यह दिशानिर्देश दिया गया था कि कर संग्रहित राशि का 4 प्रतिशत कमीशन स्वरूप दिया संग्राहक, कमीशन आधार पर रख सकते है, जिसमें संग्रहकत्र्ता केा संग्रहित राशि का 4 प्रतिशत कमीशन स्वरूप दिया संग्राहक, कमीशन आधार पर रख सकते है, जिसमें संग्रहकत्र्ता केा जाना है।
राज्य के नगर निकायों में 50 प्रतिशत से अधिक स्वीकृत पद रिक्त है। इन पदो पर पूर्व की भांति कमीशन 4. राज्य के नगर निकायों में 50 प्रतिशत से अधिक स्वीकृत पद रिक्त है। इन पदो पर पूर्व की भांति कमीशन राज्य के नगर निकायों में 50 प्रतिशत से अधिक स्वीकृत पद रिक्त है। इन पदो पर पूर्व की भांति कमीशन आधार पर कर संग्राहकों की नियुक्ति, संबंधित नगर निकायों द्वारा किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस व्यवस्था आधार पर कर संग्राहकों की नियुक्ति, संबंधित नगर निकायों द्वारा किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस व्य आधार पर कर संग्राहकों की नियुक्ति, संबंधित नगर निकायों द्वारा किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस व्य के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान होंगेः- के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान होंगेः-
(i) नगर निकायों द्वारा आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ) नगर निकायों द्वारा आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। (ii) कमीशन आधारित यह नियुक्ति मात्र 11 महीने की अधिकतम अवधि के लिए होगी। 11 महीने के बाद ) कमीशन आधारित यह नियुक्ति मात्र 11 महीने की अधिकतम अवधि के लिए होगी। 11 महीने के बाद ) कमीशन आधारित यह नियुक्ति मात्र 11 महीने की अधिकतम अवधि के लिए होगी। 11 महीने के बाद नगर निकाय अवधि विस्तार कर सकती है, लेकिन संबंधित व्यक्ति को स्वच्छ आचरण प्रदर्शित करना अवधि विस्तार कर सकती है, लेकिन संबंधित व्यक्ति को स्वच्छ आचरण प्रदर्शित करना अवधि विस्तार कर सकती है, लेकिन संबंधित व्यक्ति को स्वच्छ आचरण प्रदर्शित करना 00 लाख रूपये करना होगा। 30.00 लाख रूपये होगा, साथ ही साथ न्यूनतम वार्षिक संग्रह 30.00 लाख रूपये करना होगा। 30 होगा, साथ ही साथ न्यूनतम वार्षिक संग्रह 30 20 लाख रूपये होता है यानि औसतन मासिक इसलिए प्रस्तावित है, क्याेंकि इसका 4 प्रतिशत 1.20 लाख रूपये होता है यानि औसतन मासिक इसलिए प्रस्तावित है, क्याेंकि इसका 4 प्रतिशत 1 10,000/- रूप ये प्रतिमाह का कमीशन संबंधित व्यक्ति को मिल सकेगा, जो युक्तिसंगत है। यदि 10,000/- रूपये प्रतिमाह का कमीशन संबंधित व्यक्ति को मिल सकेगा, जो युक्तिसंगत है। यदि इससे कम कर संग्रहण किया जाता है तो उस व्यक्ति को पुनः नही ंरखा जाएगा। इससे कम कर संग्रहण किया जाता है तो उस व्यक्ति को पुनः नही ंरखा जाएगा। इससे कम कर संग्रहण किया जाता है तो उस व्यक्ति को पुनः नही ंरखा जाएगा।
(iii) कमीशन आधारित इस नियुक्ति हेतु
) कमीशन आधारित इस नियुक्ति हेतु NIC के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल विभाग द्वारा विकसित के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल विभाग द्वारा विकसित 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 जनवर(cid:17) 2016 प्रकाशित किया जायेगा। प्राप्त हुए ऑनलाईन आवेदन पत्रों को संबंधित नगर निकाय द्वारा संविक्षा करके, निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। (iv) एक अभ्यर्थी मात्र एक ही जिले के नगर निकायों में आवेदन कर सकेंगें। (v) अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक (वाणिज्य) या स्नातक (विज्ञान) होगी। स्नातक स्तर पर प्राप्त प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची बनायी जाएगी। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता यथा पोस्ट ग्रेजुएट को 20 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।
(vi) MIS सृजित मेधा सूची के आधार पर नगर निकायों द्वारा अभिलेखों का सत्यापन करके, चयन की कार्रवाई की जाएगी।
5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-19.01.2016 में मद संख्या-4 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय। बिहार के राज्यपाल के आदेष से, अमृत लाल मीणा, सरकार के प्रधान सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 81%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in