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(cid:21) श१!व(cid:4)र(cid:21) 2(cid:24) जनवर$ 2(cid:15)1% वित्त विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 25 tuojh 2016
सं॰ 469—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- राज्यपाल बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- राज्यपाल बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार एवं लागू होना-संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार एवं लागू होना-संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार एवं लागू होना-संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार एवं लागू होना-
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार एवं लागू होना-संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार एवं लागू होना-संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार एवं लागू होना-संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार एवं लागू होना-(1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह नियमावली तुरंत प्रभाव से प्रवृत होगी। यह नियमावली तुरंत प्रभाव से प्रवृत होगी। (4) यह नियमावली वैसे ही अंशदाताओं पर लागू होगी, जिसका भविष्य निधि के भुगतान के यह नियमावली वैसे ही अंशदाताओं पर लागू होगी, जिसका भविष्य निधि के भुगतान के लिए अंतिम यह नियमावली वैसे ही अंशदाताओं पर लागू होगी, जिसका भविष्य निधि के भुगतान के प्राधिकार पत्र अभी तक निर्गत नहीं हुआ हो। प्राधिकार पत्र अभी तक निर्गत नहीं हुआ हो।
बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित 2. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएँगे :-परन्तुक जोड़े जाएँगे :-परन्तुक जोड़े जाएँगे :-परन्तुक जोड़े जाएँगे :-
''परन्तु यदि अंशदाता के वेतन या छुटटी के बदले वेतन एवं भत्ता के भुगतान में देर हुआ हो एवं ''परन्तु यदि अंशदाता के वेतन या छुटटी के बदले वेतन एवं भत्ता के भुगतान में देर हुआ हो एवं ''परन्तु यदि अंशदाता के वेतन या छुटटी के बदले वेतन एवं भत्ता के भुगतान में देर हुआ हो एवं परिणामस्वरूप भविष्य निधि अंशदान कटौती में विलम्ब से हुआ हो तो ऐसे अंशदान पर ब्याज परिणामस्वरूप भविष्य निधि अंशदान कटौती में विलम्ब से हुआ हो तो ऐसे अंशदान पर ब्याज परिणामस्वरूप भविष्य निधि अंशदान कटौती में विलम्ब से हुआ हो तो ऐसे अंशदान पर ब्याज उस माह को ध्यान में लाए बिना जिस माह में भुगतान किया गया हो, उसी महीने में भुगतेय उस माह को ध्यान में लाए बिना जिस माह में भुगतान किया गया हो, उसी महीने में भुगतेय उस माह को ध्यान में लाए बिना जिस माह में भुगतान किया गया हो, उसी महीने में भुगतेय होगा जिस महीने में नियम के अधीन वह देय थाः होगा जिस महीने में नियम के अधीन वह देय थाः
(2) के परन्तुक के अनुसार भी यदि अभिदाता द्वारा परन्तु और कि यदि नियम 13 के उप नियम (2) के परन्तुक के अनुसार भी यदि अभिदाता द्वारा परन्तु और कि यदि नियम 13 के उप नियम अंशदान किन्हीं अन्य ोतों से लेखा पदाधिकारी को अग्रसारित मामले में जमा की तिथि उस अंशदान किन्हीं अन्य ोतों से लेखा पदाधिकारी को अग्रसारित मामले में जमा की तिथि उस अंशदान किन्हीं अन्य ोतों से लेखा पदाधिकारी को अग्रसारित मामले में जमा की तिथि उस महीने का प्रथम दिन मानी जायेगी जिस महीने में वेतन से वास्तविक कटौती की गयी होः महीने का प्रथम दिन मानी जायेगी जिस महीने में वेतन से वास्तविक कटौती की गयी होः महीने का प्रथम दिन मानी जायेगी जिस महीने में वेतन से वास्तविक कटौती की गयी होः 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 जनवर(cid:17) 2016 The 25th January 2016 No. 470—In exercise of the powers conferred by proviso to 309 of Indian Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar General Provident Fund Rules, 1948:-
1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called the "Bihar General Provident Fund (Amendment) Rules, 2016".
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force with immediate effect. (4) It shall be applicable for only those subscribers, whose final authority letter for payment has not been issued as yet.
2. Following provisos shall be added after sub-rule (3) of Rule 14 of the Bihar
General Provident Fund Rules, 1948:-
"Provided that where there has been delay in payment of salary and allowances in lieu of pay or leave of a subscriber and consequently in the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the rules, irrespective of the month in which it was actually drawn:
Provided further that in the case of an amount forwarded to the Account Officer in accordance with the proviso to sub-rule (2) of Rule 13, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month in which deduction has been actually made from the salary:
Provided further also that where the emoluments for a month have paid on the last working day of the same month, the date of deposit shall, in the case of contribution to the General Provident Fund, be deemed to be the first day of the succeeding month."
By order of the Governor of Bihar,
RAHUL SINGH,
Secretary (Expenditure).
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