(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:17)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
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पटन(cid:4)(cid:30) स(cid:31)मव(cid:4)र(cid:30) 1 फरवर" 2(cid:15)1# पर्यावरण एवं वन विभागपर्यावरण एवं वन विभागपर्यावरण एवं वन विभागपर्यावरण एवं वन विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 28282828 जनवरी 2016जनवरी 2016जनवरी 2016जनवरी 2016
सं0 सं0 सं0 सं0 वानिकी निगमवानिकी निगमवानिकी निगमवानिकी निगम
वानिकी निगमवानिकी निगमवानिकी निगमवानिकी निगम-02/14-330-02/14-330-02/14-330-02/14-330/प0व0/प0व0/प0व0/प0व0—बिहार केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए बिहार केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को दी जाने वाली मजदुरी निर्धारण के संबंध में गठित समिति प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को दी जाने वाली मजदुरी निर्धारण के संबंध में गठित समिति प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को दी जाने वाली मजदुरी निर्धारण के संबंध में गठित समिति की अनु"ांसा पर सम्यक् विचारोपरांत मौसम व ार् 2016 में केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए ा पर सम्यक् विचारोपरांत मौसम वर्ष 2016 में केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए अधिसूचित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी इकाई के लिए 50,000 (पचास हजार) केन्दु पत्ती ट क्षेत्रों में सभी इकाई के लिए 50,000 (पचास हजार) केन्दु पत्ती ट क्षेत्रों में सभी इकाई के लिए 50,000 (पचास हजार) केन्दु पत्ती प्रति मानक बोरा के लिए दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :- प्रति मानक बोरा के लिए दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :- प्रति मानक बोरा के लिए दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :-
1. सरकारी वन भूमि से प्राप्त होने वाली केन्दु पत्ती-1,070 (एक हजार सत्तर) सरकारी वन भूमि से प्राप्त होने वाली केन्दु पत्ती-1,070 (एक हजार सत्तर) सरकारी वन भूमि से प्राप्त होने वाली केन्दु पत्ती-1,070 (एक हजार सत्तर) रूपये प्रति मानक बोरा।
2. रैयती भूमि से प्राप्त होने वाल े केन्दु पत्ती-1,070 (एक हजार सत्तर) रूपये रैयती भूमि से प्राप्त होने वाले केन्दु पत्ती-1,070 (एक हजार सत्तर) रूपये प्रति मानक बोरा।
3. यह दर 30 जून, 2016 तक प्रभावी रहेगा। यह दर 30 जून, 2016 तक प्रभावी रहेगा। 4. प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को उक्त संग्रहण दर पर भुगतान अधिनियम के प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को उक्त संग्रहण दर पर भुगतान अधिनियम के प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को उक्त संग्रहण दर पर भुगतान अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधि—त पदाधिकारी/एजेंट के द्वारा किया जायेगा।
त पदाधिकारी/एजेंट के द्वारा किया जायेगा।
5. यह आदे"ा तत्कालिक प्रभाव से लागू ह
ा तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
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राज्यपाल के आदे"ा से,
रत्नरत्नरत्नरत्नेष्ेष्ेष्ेष झाा झाा झाा झा, सरकार के उप-सचिव। सरकार के उप-
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