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सं0 पर्या॰ वन-15/2012-53(ई॰)/प॰व॰
पर्यावरण एवं वन विभाग
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संकल्प
28 जनवरी 2016
हरियाली मिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार हरियाली मिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार हरियाली मिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार
2012 द्वारा कृषक बंधुओं के सहयोग से कृषि वानिकी योजना प्रारंभ की की संकल्प संख्या-573 (ई॰) दिनांक 08.10.2012 द्वारा कृषक बंधुओं के सहयोग से कृषि वानिकी योजना प्रारंभ की की संकल्प संख्या-573 (ई॰) दिनांक
गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पॉपलर तथा अन्य प्रजाति के कुल 06 करोड़ पौधें लगाने का निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पॉपलर तथा अन्य प्रजाति के कुल 06 करोड़ पौधें लगाने का निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पॉपलर तथा अन्य प्रजाति के कुल 06 करोड़ पौधें लगाने का निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति
े आधार पर क्रमशः रूपये 15/-, रूपये 10/- हेतु कृषकों को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की उत्तरजीविता के आधार पर क्रमशः रूपये 15/-, रूपये 10/- हेतु कृषकों को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की उत्तरजीविता क
एवं रूपये 10/- प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। एवं रूपये 10/- प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।
2. कृषि वानिकी योजना के तहत विगत वर्षों में किये गये वनरोपणों के निरीक्षणोपरांत यह पाया गया कि कृषि वानिकी योजना के तहत विगत वर्षों में किये गये वनरोपणों के निरीक्षणोपरांत यह पाया गया कि कृषि वानिकी योजना के तहत विगत वर्षों में किये गये वनरोपणों के निरीक्षणोपरांत यह पाया गया कि
ो जाती है। विश्लेषण के क्रम में यह पाया गया कि अनेक मामलों पौधों की उत्तरजीविता प्रथम वर्ष के बाद काफी कम हो जाती है। विश्लेषण के क्रम में यह पाया गया कि अनेक मामलों पौधों की उत्तरजीविता प्रथम वर्ष के बाद काफी कम ह
में प्रथम वर्ष के पश्चात उत्तरजीविता मंें भारी कमी का एक कारण प्रथम वर्ष में अधिक प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी में प्रथम वर्ष के पश्चात उत्तरजीविता मंें भारी कमी का एक कारण प्रथम वर्ष में अधिक प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी में प्रथम वर्ष के पश्चात उत्तरजीविता मंें भारी कमी का एक कारण प्रथम वर्ष में अधिक प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी हो सकता है। इस आलोक में पौधों की उत्तरजीविता अधिक होने के उद्देश्य से कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत हो सकता है। इस आलोक में पौधों की उत्तरजीविता अधिक होने के उद्देश्य से कृषि हो सकता है। इस आलोक में पौधों की उत्तरजीविता अधिक होने के उद्देश्य से कृषि 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 फरवर(cid:17) 2016 i. कृषक बंधुओं के द्वारा उनकी भूमि पर किये गये वृक्षारोपण के उत्तरजीविता प्रतिशत के दावे के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रथम वर्ष के अन्त में देय राशि 10/- प्रति पौधा होगी। ii. पौधारोपण के उपरांत दो वर्ष का पौधा होने पर 10/- प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जायेगा। iii. पौधारोपण के उपरांत तीन वर्ष के पौधा होने पर 15/- प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जायेगा।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण