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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 February 2016

Published 02 February 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-02-02.103
Languages
English, Hindi

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वणिज्य-कर विभाग

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2 फरवरी 2016

एस॰ओ॰ 24 दिनांक 2 फरवरी 2016

2 फरवरी 2016—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, ) की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, ) की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित सूचनार्थ 1984 में निम्नलिखित संषोधन प्रस्तावित करते हैं जिसका प्रारूप उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित सूचनार्थ 1984 में निम्नलिखित संषोधन प्रस्तावित करते हैं जिसका प्रारूप उक्त धारा एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दिनांक 25 फरवरी 2016 या इसके पूर्व प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार 2. दिनांक 25 फरवरी 2016 या इसके पूर्व प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार दिनांक 25 फरवरी 2016 या इसके पूर्व प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन

बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 5 में संशोधन :

मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 5 में संशोधन :- बिहार मनोरंजन कर नियमावली, मनोरंजन कर नियमावली,1984 के नियम 5 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :- 1984 के नियम 5 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :- ''(1) जब नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो ''(1) जब नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो ''(1) जब नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि आवेदक ने सभी अपेक्षित सूचनाएं सही-सही दी है, आवेदन अन्यथा नियमानुकूल है और आवेदक ने नियम 4 जाए कि आवेदक ने सभी अपेक्षित सूचनाएं सही-सही दी है, आवेदन अन्यथा नियमानुकूल है और आवेदक ने नियम 4 के अधीन जमा की जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूति की रकम, यदि कोई हा,े जमा कर दी है, तो वह, स्वत्वधारी को के अधीन जमा की जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूति की रकम, यदि कोई हा,े जमा कर दी है, तो वह, स्वत्वधारी को के अधीन जमा की जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूति की रकम, यदि कोई हा,े जमा कर दी है, तो वह, स्वत्वधारी को अथवा केबुल प्रचारक एवं केबुल दूरदर्शन प्रसार हेतु प्रपत्र-IIक में निबंधन प्रमाण-पत्र पंजीकृत कर के, प्रपत्र-II अथवा केबुल प्रचारक एवं केबुल दूरदर्शन प्रसार हेतु प्रपत्र- क में निबंधन प्रमाण-पत्र आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे दे देगा।'' त की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे दे देगा।'' [(सं॰सं॰.बिक्री-कर/संशोधन-01/2016-442 -442)] बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 2 फरवर(cid:17) 2016 2 फरवरी 2016 एस॰ओ॰ 25 एस॰ओ॰ 24 दिनांक 2 फरवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं॰सं॰.बिक्री-कर/संशोधन-01/2016-443)] बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 2nd February 2016

S.O. 24 dated the 2nd February 2016—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihat Act XXXV of 1948), the Governor of Bihar proposes to make the following amendments in the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984 the draft of which is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for information.

2. Any objection or suggestion received on or before 25 February 2016 will be considered by the State Government.

Amendments

1. Amendment in Rule 5 of the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984-. Sub-

Rule (1) of Rule 5 of the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984 shall be substituted by the following, namely-

"(1) When the authority prescribed in rule 3, after making such inquiry, as he thinks necessary, is satisfied that the applicant has correctly given all the required information, that the application is otherwise in order and that the applicant has deposited the amount of security, if any, required to be deposited under rule 4, he, after registering the proprietor, shall grant him a certificate of registration in form II or in case of Cable Television Operator and Cable Television Network in Form IIA within thirty days from the date of receipt of the application."[(File No. Bikrikar /Sansodhan-01/2016 -442)] By the order of Governor of Bihar, Commissioner-cum-Principal Secretary. ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1&3(5*1+10(ड(cid:17)&ट-&प(cid:17)&? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 February 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-02-02.103/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-02-02.103.