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पटन(cid:4)(cid:30) म(cid:14)गलव(cid:4)र(cid:30) 2 फरवर# 2(cid:15)1$ वणिज्य-कर विभाग ——— vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk,a,a,a,a 2 फरवरी 2016
एस॰ओ॰ 26 दिनांक 2 फरवरी 2016
2 फरवरी 2016—बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम
बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5, 1988) की धारा-20 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार होटल ) की धारा-20 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार होटल ) की धारा-20 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 में निम्नलिखित संषोधन विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं - संशोधन होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 के नियम 3 में संशोधन
1. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 के नियम 3 में संशोधन-बिहार होटल (ख) में प्रयुक्त शब्द ''सामान्यतः'' कराधान नियमावली के नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड-(ख) में प्रयुक्त शब्द ''सामान्यतः'' विलास वस्तु कराधान नियमावली के को विलोपित किया जायेगा। को विलोपित किया जायेगा। 2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
[(सं॰सं॰.बिक्री-कर/संशोधन-01/2016-44
-444)]
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
2 फरवरी 2016
एस॰ओ॰ 27 एस॰ओ॰ 26
2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के दिनांक 2 फरवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं॰सं॰.बिक्री-कर/संशोधन-01/2016-44
-445)] 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 2 फरवर(cid:17) 2016 The 2nd February 2016 S.O. 26 dated the 2nd February 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988 (Bihat Act 5 of 1988), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988-
Amendments
1. Amendment in Rule 3 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.— (1) The word "ordinarily" used in clause (b) of sub-rule (2) of Rule 3 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be deleted.
2. This notification shall come into force with effect from the date of its issuance
[(File No. Bikrikar /Sansodhan-01/2016-444)] By the order of Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary.
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1&4'5)1+10'ड(cid:17)&ट,&प(cid:17)&? Website: http://egazette.bih.nic.in