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सं0 08/आरोप-01-43/2015,सा॰प्र॰—113
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
5 जनवरी 2016
(i) श्री शर्मा के पेंशन से 25 प्रतिशत पेंशन की कटौती, (ii) दिनांक 02.09.1998 से दिनांक 10.04.1999 तक के न्यायिक हिरासत की कुल अवधि के लिए उन्हें निलंबित मानते हुए उक्त अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी।
(iii) दिनांक 03.09.2002 से दिनांक 30.09.2005 तक के निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी। 7. राज्य सरकार के निर्णयानुसार श्री राजदेव शर्मा, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-450/99, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा सम्प्रति सेवानिवृत्त, पुत्र-स्व॰ प्रसिद्ध नारायण सिंह, मोहल्ला-नूतन नगर, पोस्ट-तेतरिया हाउस, थाना-सिविल लाईन्स, गया जिला-गया को उक्त वर्णित प्ररिपेक्ष्य में निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है :-
(i) श्री शर्मा के पेंशन से 25 प्रतिशत पेंशन की कटौती, (ii) दिनांक 02.09.1998 से दिनांक 10.04.1999 तक के न्यायिक हिरासत की कुल अवधि के लिए उन्हें निलंबित मानते हुए उक्त अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी।
(iii) दिनांक 03.09.2002 से दिनांक 30.09.2005 तक के निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।