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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 February 2016

Published 08 February 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-02-08.121
Languages
English, Hindi

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सं0 08/आरोप-01-43/2015,सा॰प्र॰—113

सामान्य प्रशासन विभाग

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संकल्प

5 जनवरी 2016

1988 की धारा-13 (2) सह पठित धारा-13 (1) (d) (2) के तहत तीन व 450/99, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा सम्प्रति श्री राजदेव शर्मा, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-450/99, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा सम्प्रति श्री राजदेव शर्मा, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक- सेवानिवृत्त के विरूद्ध कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा के अस्थायी प्रभार में रहते हुए पशुपालन घोटाले से संबंधित प्रस्तुत सेवानिवृत्त के विरूद्ध कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा के अस्थायी प्रभार में रहते हुए पशुपालन घोटाले से संबंधित प्रस्तुत सेवानिवृत्त के विरूद्ध कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा के अस्थायी प्रभार में रहते हुए पशुपालन घोटाले से संबंधित प्रस्तुत अनियमित विपत्र को पारित करने के आरोप के लिए सी॰बी॰आई॰ द्वारा कांड सं॰-आर॰सी॰-34(ए)/96 दर्ज किया अनियमित विपत्र को पारित करने के आरोप के लिए सी॰बी॰आई॰ द्वारा कांड सं॰-आर॰सी॰-34(ए)/96 द अनियमित विपत्र को पारित करने के आरोप के लिए सी॰बी॰आई॰ द्वारा कांड सं॰-आर॰सी॰-34(ए)/96 द 1998 को न्यायिक हिरासत में लिया गया, गया। सी॰बी॰आई॰ द्वारा श्री शर्मा को उक्त आरोप के लिए दिनांक 02.09.1998 को न्यायिक हिरासत में लिया गया, गया। सी॰बी॰आई॰ द्वारा श्री शर्मा को उक्त आरोप के लिए दिनांक 02 जहाँ वे दिनांक 10.04.1999 तक न्यायिक हिरासत में रहे। उक्त अवधि के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, 1999 तक न्यायिक हिरासत में रहे। उक्त अवधि के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, 1999 तक न्यायिक हिरासत में रहे। उक्त अवधि के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, े तहत औपचारिक रूप से कोई निलंबन आदेश निर्गत नहीं नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (2) के तहत औपचारिक रूप से कोई निलंबन आदेश निर्गत नहीं नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (2) क हुआ। फलस्वरूप श्री शर्मा को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं हुआ एवं इस अवधि का विनियमन नहीं हो सका। हुआ। फलस्वरूप श्री शर्मा को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं हुआ एवं इस अवधि का विनियमन नहीं हो सका। हुआ। फलस्वरूप श्री शर्मा को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं हुआ एवं इस अवधि का विनियमन नहीं हो सका। 2. श्री शर्मा के विरूद्ध सी॰बी॰आई॰ द्वारा अभियोजन की माँग की गयी जिसके आलोक में विधि विभाग के श्री शर्मा के विरूद्ध सी॰बी॰आई॰ द्वारा अभियोजन की माँग की गयी जिसके आलोक में विधि विभाग के श्री शर्मा के विरूद्ध सी॰बी॰आई॰ द्वारा अभियोजन की माँग की गयी जिसके आलोक में विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक-1308, दिनांक 18. ति दी गयी। श्री शर्मा के विरूद्ध उक्त कांड दर्ज .04.1998 द्वारा अभियोजन की स्वी—ति दी गयी। श्री शर्मा के विरूद्ध उक्त कांड दर्ज होने एवं वित्तीय नियमावली के उल्लंघन के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7025, दिनांक 03.09.2002 द्वारा निलंबित होने एवं वित्तीय नियमावली के उल्लंघन के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7025, दिनांक 03 होने एवं वित्तीय नियमावली के उल्लंघन के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7025, दिनांक 03 किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सं॰-58/2005 दायर न्यायालय, पटना में याचिका सं॰-58/2005 दायर किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च 2005 को पारित आदेश के आलोक में श्री शर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2005 को पारित आदेश के आलोक में श्री शर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13 आरोपों की प्र—ति, इनके निलंबन अवधि 3 वर्षो से अधिक ब्यतीत होने, विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं होने ति, इनके निलंबन अवधि 3 वर्षो से अधिक ब्यतीत होने, विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं होने तथा उनके ति, इनके निलंबन अवधि 3 वर्षो से अधिक ब्यतीत होने, विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं होने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामले में निर्णय होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए विभागीय संकल्प विरूद्ध लंबित आपराधिक मामले में निर्णय होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए विभागीय संकल्प विरूद्ध लंबित आपराधिक मामले में निर्णय होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए विभागीय संकल्प 2005 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया। परन्तु उक्त अवधि के विनियमन के संबंध में कोई ज्ञापांक-8969, दिनांक 01.10.2005 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया। परन्तु उक्त अवधि के विनियमन के संबंध में कोई 2005 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया। परन्तु उक्त अवधि के विनियमन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। 3. सी॰बी॰आई॰ कार्यालय के पत्रांक-591, दिनांक 05 2015 द्वारा यह सूचना दी गयी कि श्री शर्मा के कार्यालय के पत्रांक-591, दिनांक 05.02.2015 द्वारा यह सूचना दी गयी कि श्री शर्मा के विरूद्ध दर्ज सी॰बी॰आई॰ कांड सं॰-34 (ए)/96 में माननीय सी॰बी॰आई॰ न्यायालय द्वारा श्री शर्मा को भ्रष्टाचार विरूद्ध दर्ज सी॰बी॰आई॰ कांड सं॰-34 (ए)/96 में माननीय सी॰बी॰आई॰ न्यायालय द्वारा श्री शर्मा विरूद्ध दर्ज सी॰बी॰आई॰ कांड सं॰-34 (ए)/96 में माननीय सी॰बी॰आई॰ न्यायालय द्वारा श्री शर्मा ) (2) के तहत तीन वर्षो का कठोर कारावास निवारण अधिनियम 1988 की धारा-13 (2) सह पठित धारा-13 (1) ( तथा 2,75,000.00 (दो लाख पचहत्तर हजार रूपये) का अर्थ दंड एवं भारतीय दंड संहित की धारा-420 के तहत तीन 00 (दो लाख पचहत्तर हजार रूपये) का अर्थ दंड एवं भारतीय दंड संहित की धारा-420 के तहत तीन 00 (दो लाख पचहत्तर हजार रूपये) का अर्थ दंड एवं भारतीय दंड संहित की धारा-420 के तहत तीन 00 (दस हजार रूपये) का अर्थ दंड की सजा दी गयी है। दोनों सजा साथ-साथ वर्षो का कठोर कारावास तथा 10,000.00 (दस हजार रूपये) का अर्थ दंड की सजा दी गयी है। दोनों सजा साथ-साथ वर्षो का कठोर कारावास तथा 10,000 ं देने की स्थिति में छः माह की अतिरिक्त कारावास की सजा उन्हें भुगतनी है। ं देने की स्थिति में छः माह की अतिरिक्त कारावास की सजा उन्हें भुगतनी है। चलनी है, अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में छः माह की अतिरिक्त कारावास की सजा उन्हें भुगतनी है।

(i) श्री शर्मा के पेंशन से 25 प्रतिशत पेंशन की कटौती, (ii) दिनांक 02.09.1998 से दिनांक 10.04.1999 तक के न्यायिक हिरासत की कुल अवधि के लिए उन्हें निलंबित मानते हुए उक्त अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी।

(iii) दिनांक 03.09.2002 से दिनांक 30.09.2005 तक के निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी। 7. राज्य सरकार के निर्णयानुसार श्री राजदेव शर्मा, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक-450/99, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा सम्प्रति सेवानिवृत्त, पुत्र-स्व॰ प्रसिद्ध नारायण सिंह, मोहल्ला-नूतन नगर, पोस्ट-तेतरिया हाउस, थाना-सिविल लाईन्स, गया जिला-गया को उक्त वर्णित प्ररिपेक्ष्य में निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है :-

(i) श्री शर्मा के पेंशन से 25 प्रतिशत पेंशन की कटौती, (ii) दिनांक 02.09.1998 से दिनांक 10.04.1999 तक के न्यायिक हिरासत की कुल अवधि के लिए उन्हें निलंबित मानते हुए उक्त अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी।

(iii) दिनांक 03.09.2002 से दिनांक 30.09.2005 तक के निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव। ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 121&5(1+10&ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 February 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-02-08.121/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-02-08.121.