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सं0 08/नि॰था॰-11-13/2015,सा0प्र0—183 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 6 जनवरी 2016 श्री रविकान्त तिवारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 410/11, उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के विरूद्ध ज्ञात श्री रविकान्त तिवारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 410/11, उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के विरूद्ध ज्ञात श्री रविकान्त तिवारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 410/11, उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के विरूद्ध ज्ञात श्रोतों से अधिक सम्पति कि लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 के धारा-13 (2) सह पाठित धारा-13 (1) (ई) के श्रोतों से अधिक सम्पति कि लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 के धारा-13 (2) सह पाठित धार श्रोतों से अधिक सम्पति कि लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 के धारा-13 (2) सह पाठित धार तहत विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा कांड सं॰-02/2015 दर्ज किया गया है। निगरानी इकाई, पटना द्वारा कांड सं॰-02/2015 दर्ज किया गया है। 2. अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री रविकान्त तिवारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 410/11, उप विकास आयुक्त, अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री रविकान्त तिवारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 410/11, उप विकास आयुक्त, अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री रविकान्त तिवारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 410/11, उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा को ज्ञात एवं वैध श्रोतों से अधिक आय अर्जित करने के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, सारण, छपरा को ज्ञात एवं वैध श्रोतों से अधिक आय अर्जित करने के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीक सारण, छपरा को ज्ञात एवं वैध श्रोतों से अधिक आय अर्जित करने के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीक नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9 (1) (ग) के तहत निलंबित किया जाता है। नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9 (1) (ग) के तहत निलंबित किया जाता है। नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9 (1) (ग) के तहत निलंबित किया जाता है। 3. निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है।
4. इस अवधि में इन्हें बिहार सरकारी से वक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 इस अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 निलंबन के प्रस्ताव पर अनुषासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
(1) के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भाा देय होगा। (1) के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भाा देय होगा। 5. निलंबन के प्रस्ताव पर अनुषासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्र
ः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में
ति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, केशव कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव।
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