(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
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सं0 08/आरोप-01-264/2014सा॰प्र॰—1403 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 28 जनवरी 2016 श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-1312/11 तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, छपरा के विरूद्ध श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-1312/11 तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, छपरा के विरूद्ध श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-1312/11 तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, छपरा के विरूद्ध विवाहित रहते हुए दूसरे विवाहित व्यक्ति से शादी करने, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 23 का विवाहित रहते हुए दूसरे विवाहित व्यक्ति से शादी करने, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 23 का विवाहित रहते हुए दूसरे विवाहित व्यक्ति से शादी करने, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 23 का उल्लंघन है, का आरोप है।
2. उक्त आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-18117, दिनांक 27 2013 द्वारा श्रीमती मिश्रा के विरूद्ध उक्त आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-18117, दिनांक 27.11.2013 द्वारा श्रीमती मिश्रा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का नियम 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का नियम 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का नियम 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही रण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-2163, दिनांक संचालित की गयी। जाँच पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त विभागीय जाँच, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-2163, दिनांक संचालित की गयी। जाँच पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त विभागीय जाँच, सा 2014 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाया गया। 2014 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाया गया। 11.10.2014 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाया गया।
3. विभागीय पत्रांक-16537, दिनांक 01 2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्रीमती मिश्रा विभागीय पत्रांक-16537, दिनांक 01.12.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्रीमती मिश्रा से लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में श्रीमती मिश्रा द्वारा तीय कारण पृच्छा) की माँग की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में श्रीमती मिश्रा द्वारा तीय कारण पृच्छा) की माँग की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में श्रीमती मिश्रा द्वारा अपने पूर्व पति के विरूद्ध कई तरह के आरोप लगाया गया साथ ही परिवादी श्रीमती अर्पणा त्रिपाठी के आरोपों को अपने पूर्व पति के विरूद्ध कई तरह के आरोप लगाया गया साथ ही परिवादी श्रीमती अर्पणा त्रिपाठी के आरोपों को अपने पूर्व पति के विरूद्ध कई तरह के आरोप लगाया गया साथ ही परिवादी श्रीमती अर्पणा त्रिपाठी के आरोपों को गलत बताया गया। उन्होंने श्री ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी के साथ विवाह के तस्वीरों को गलत बताया। गलत बताया गया। उन्होंने श्री ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी के साथ विवाह के तस्वीरों को गलत बताया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 फरवर(cid:22) 2016 (क) नियम-3 (1) (iii) - हर सरकारी सेवक ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।
(ख) नियम-23 (1) - कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उससे विवाह नहीं करेगा।
(ग) नियम-23 (2) - ऐसा कोई सरकारी सेवक जिसका पति या पत्नी जीवत हो किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए करार नहीं करेगा।
9. श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-1312/11 तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, छपरा सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, कैमूर, भभुआ के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण, जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आयोग के मंतव्य की समीक्षोपरान्त आरोपित पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(xi) के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है :- ''सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' 10. श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-1312/11 के बर्खास्तगी प्रस्ताव पर मंत्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-1312/11 तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, छपरा सम्प्रति वरीय उप समार्हाा, कैमूर, भभूआ एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।