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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 February 2016

Published 08 February 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-02-08.130
Languages
English, Hindi

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सं0 08/आरोप-01-125/2014सा॰प्र॰—17858

सामान्य प्रशासन विभाग

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संकल्प

30 दिसम्बर 2015

(कोटि क्रमांक-619/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-619/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0, (सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास, (सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास, पदाधिकारी, नगर परिषद्‌, डेहरी सासाराम के पत्रांक-344, दिनांक 13 2010 द्वारा सरकारी राशि के गबन से संबंधित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' प्रेषित 344, दिनांक 13.03.2010 द्वारा सरकारी राशि के गबन से संबंधित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' प्रेषित किया गया। प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1395, दिनांक 27.01.2012 द्वारा बिहार किया गया। प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1395, दिनांक 27 किया गया। प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1395, दिनांक 27 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 संचालित की गयी।

2. जाँच पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-569 दिनांक 15 जाँच पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-569 दिनांक 15.04. जाँच पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-569 दिनांक 15 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

के बावजूद भी लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया। 3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक-7025 संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक-7025 संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक-7025 2015 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) की मांग की गयी। उनके द्वारा दिनांक 14.05.2015 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) की मांग की गयी। उनके द्वारा 2015 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) की मांग की गयी। उनके द्वारा निर्धारित समय अवधि के व्यतीत होने के बावजूद भी लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया। निर्धारित समय अवधि के व्यतीत होने 4. आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप एवं जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप एवं जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप एवं जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है। आरंभ से ही समीक्षा के उपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी, श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है। आरंभ से ही समीक्षा के उपरांत पाया गया कि अबतक श्री संतोष कुमार ने जिला पदाधिकारी के द्वारा माँगे गये स्पष्टीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना अबतक श्री संतोष कुमार ने जिला पदाधिकारी के द्वारा माँगे गये स्पष्टीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना अबतक श्री संतोष कुमार ने जिला पदाधिकारी के द्वारा माँगे गये स्पष्टीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रों को महत्व नहीं दिया। उनके द्वारा जाँच पदाधिकारी से प्राप्त पत्रों एवं स्मार पत्रों को महत्व नहीं दिया गया जो के पत्रों को महत्व नहीं दिया। उनके द्वारा जाँच पदाधिकारी से प्राप्त पत्रों एवं स्मार पत्रों को महत्व नह के पत्रों को महत्व नहीं दिया। उनके द्वारा जाँच पदाधिकारी से प्राप्त पत्रों एवं स्मार पत्रों को महत्व नह घोर अनुशासनहीनता का द्योतक है। घोर अनुशासनहीनता का द्योतक है।श्री कुमार के द्वारा एक मात्र निविदा दाता मेसर्स शिवम्‌ टै्रक्टर, औरंगावाद द्वारा दिये गये निविदा को स्वी—त श्री कुमार के द्वारा एक मात्र निविदा दाता मेसर्स शिवम्‌ टै्रक्टर, औरंगावाद द्वारा दिये गये निविदा को स्वी श्री कुमार के द्वारा एक मात्र निविदा दाता मेसर्स शिवम्‌ टै्रक्टर, औरंगावाद द्वारा दिये गये निविदा को स्वी करते हुए पे-लोडर मशीन आपूर्ति का क्रयादेश दिया गया जो नियमानुकूल नहीं है। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा वित्तीय करते हुए पे-लोडर मशीन आपूर्ति का क्रयादेश दिया गया जो नियमानुकूल नहीं है। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा वित्तीय करते हुए पे-लोडर मशीन आपूर्ति का क्रयादेश दिया गया जो नियमानुकूल नहीं है। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा वित्तीय नियमावली में विहित प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत कार्य किया गया साथ ही विज्ञापन में पोकलेन मशीन की आपूर्ति के नियमावली में विहित प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत कार्य किया गया साथ ही विज्ञापन में पोकलेन मशीन की आपूर्ति के नियमावली में विहित प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत कार्य किया गया साथ ही विज्ञापन में पोकलेन मशीन की आपूर्ति के उपरांत ही विपत्र भुगतान की शर्त्त के विपरीत उनके द्वारा बिना मशीन आपूर्ति के ही रूपये 6,93,414.00 (छः लाख उपरांत ही विपत्र भुगतान की शर्त्त के विपरीत उनके द्वारा बिना मशीन आपूर्ति के ही रूपये 6,93,414 उपरांत ही विपत्र भुगतान की शर्त्त के विपरीत उनके द्वारा बिना मशीन आपूर्ति के ही रूपये 6,93,414 राशि का भुगतान कर दिया गया। स्पष्टतया आपूर्तिकर्त्ता की मिली तिरानब्बे हजार चार सौ चौदह रूपया) मात्र की राशि का भुगतान कर दिया गया। स्पष्टतया आपूर्तिकर्त्ता की मिली तिरानब्बे हजार चार सौ चौदह रूपया) मात्र की भगत से सरकारी राशि का गबन किया गया। भगत से सरकारी राशि का गबन किया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 फरवर(cid:22) 2016 5. संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-619/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्‌, डिहरी (सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2), 14 एवं 18 के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाय :- (1) तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। (2) प्रोन्नति पर रोक पाँच वर्षो तक (प्रोन्नति देय तिथि से)। (3) रूपये 6,93,414.00 (छः लाख तिरानब्बे हजार चार सौ चौदह रूपया मात्र) के अवैध भुगतान की भरपाई श्री कुमार, बि॰प्र॰से॰ के वेतन से (अधिकतम 20 बराबर किस्तों में)। 6. विभागीय पत्रांक-11698, दिनांक 12.08.2015 द्वारा उपरोक्त विनिश्चित दंड क्रमांक-01 पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति हेतु अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा पत्रांक-2242, दिनांक 14.12.2015 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दंड पर सहमति दी गयी। वर्णित तथ्यों, प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरांत श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-619/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्‌ डेहरी (सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2), 14 एवं 18 के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है :- (1) तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। (2) प्रोन्नति पर रोक पाँच वर्षो तक (प्रोन्नति देय तिथि से)। (3) रूपये 6,93,414.00 (छः लाख तिरानब्बे हजार चार सौ चौदह रूपया मात्र) के अवैध भुगतान की भरपाई श्री कुमार, बि॰प्र॰से॰ के वेतन से (अधिकतम 20 बराबर किस्तों में)। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0,(कोटि क्रमांक-619/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर परिषद्‌ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, डेहरी (सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई) एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 February 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-02-08.130/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-02-08.130.