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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 February 2016

Published 08 February 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-02-08.131
Languages
English, Hindi

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सं0 08/आरोप-01-36/2015सा॰प्र॰—17857

सामान्य प्रशासन विभाग

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संकल्प

30 दिसम्बर 2015

श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-619/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, डेहरी, रोहतास श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-619/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, डेहरी, रोहतास श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-619/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, डेहरी, रोहतास (सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक-352, दिनांक 27. (सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक- (सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक- 03.2010 द्वारा विधायक मद की योजना में अनियमितता से संबंधित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' प्रेषित किया गया। प्रतिवेदित 2010 द्वारा विधायक मद की योजना में अनियमितता से संबंधित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' प्रेषित किया गया। प्रतिवेदित 2010 द्वारा विधायक मद की योजना में अनियमितता से संबंधित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' प्रेषित किया गया। प्रतिवेदित 06.2012 द्वारा बिहार सरकारी आरोप की जाँच हेतु श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8099, दिनांक 06 आरोप की जाँच हेतु श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8099, दिनांक 06.06 ) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील गयी।

2. जाँच पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-568 दिनांक 15 जाँच पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-568 दिनांक 15.04. जाँच पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-568 दिनांक 15 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध ग 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध ग प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक-7310 संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक-7310 संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक-7310 दिनांक 19.05.2015 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) की मांग की गयी। उनके द्वारा 2015 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) की मांग की गयी। उनके द्वारा 2015 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण-पृच्छा) की मांग की गयी। उनके द्वारा समय अवधि के व्यतीत होने के बावजूद भी लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया। समय अवधि के व्यतीत होने के बावजूद भी लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया। निर्धारित समय अवधि के व्यतीत होने के बावजूद भी लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया। 4. आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है। आरंभ से ही समीक्षा के उपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी, श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है। आरंभ से ही समीक्षा के उपरांत पाया गया कि अबतक श्री संतोष कुमार ने जिला पदाधिकारी के द्वारा माँगे गये स्पष्टीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना अबतक श्री संतोष कुमार ने जिला पदाधिकारी के द्वारा माँगे गये स्पष्टीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना अबतक श्री संतोष कुमार ने जिला पदाधिकारी के द्वारा माँगे गये स्पष्टीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रों को महत्व नहीं दिया। उनके द्वारा जाँच पदाधिकारी को भी किसी पत्रों एवं स्मार पत्रों को महत्व नहीं दिया के पत्रों को महत्व नहीं दिया। उनके द्वारा जाँच पदाधिकारी को भी किसी पत्रों एवं स्मार पत्रों को महत् के पत्रों को महत्व नहीं दिया। उनके द्वारा जाँच पदाधिकारी को भी किसी पत्रों एवं स्मार पत्रों को महत् गया जो घोर अनुशासनहीनता का द्योतक है। गया जो घोर अनुशासनहीनता का द्योतक है। श्री कुमार द्वारा डिवाईडर एवं भैपर लाईट लगाने के कार्य हेतु चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को अभिकर्त्ता बनाया गया श्री कुमार द्वारा डिवाईडर एवं भैपर लाईट लगाने के कार्य हेतु चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को अभिकर्त्ता बनाया गया श्री कुमार द्वारा डिवाईडर एवं भैपर लाईट लगाने के कार्य हेतु चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को अभिकर्त्ता बनाया गया तथा अवैध रूप से बिजली कनेक्शन के माध्यम से उसे चालु कराया गया। विधुत विभाग द्वारा इसके लिए स्थ तथा अवैध रूप से बिजली कनेक्शन के माध्यम से उसे चालु कराया गया। विधुत विभाग द्वारा इसके लिए स्थानीय तथा अवैध रूप से बिजली कनेक्शन के माध्यम से उसे चालु कराया गया। विधुत विभाग द्वारा इसके लिए स्थ थाना में थाना कांड सं॰-221/06 दर्ज करायी गयी। अनुसंधान पदाधिकारी ने आरोप की घटना को सत्य प्रतिवेदित थाना में थाना कांड सं॰-221/06 दर्ज करायी गयी। अनुसंधान पदाधिकारी ने आरोप की घटना को सत्य प्रतिवेदित थाना में थाना कांड सं॰-221/06 दर्ज करायी गयी। अनुसंधान पदाधिकारी ने आरोप की घटना को सत्य प्रतिवेदित किया। रोड डिभाईडर बनाने एवं भैपर लाईट लगाने के क्रम में आरोपित पदाधिकारी द्वारा पथ निर्माण विभाग, बिहार, किया। रोड डिभाईडर बनाने एवं भैपर लाईट लगाने के क्रम में आरोपित पदाधिकारी द्वारा पथ निर्माण विभाग, बिहार, किया। रोड डिभाईडर बनाने एवं भैपर लाईट लगाने के क्रम में आरोपित पदाधिकारी द्वारा पथ निर्माण विभाग, बिहार, विधिवत विधुत कनेक्शन प्राप्त किये बिना अपने स्तर से भैपर लाईट के लिए पटना से सहमति प्राप्त नहीं की गयी एवं विधिवत विधुत कनेक्शन प्राप्त किये बिना अपने स्तर से भैपर लाईट के लिए पटना से सहमति प्राप्त नहीं की गयी एवं 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 फरवर(cid:22) 2016 विद्युत कनेक्शन ले लिया गया। श्री कुमार के इस —त को मानक सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का दोषी पाया गया। 5. वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-619/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, डेहरी, रोहतास (सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2), 14 एवं 19 के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाय :- (1) तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। (2) प्रोन्नति पर रोक तीन वर्षो तक (प्रोन्नति देय होने की तिथि से)।

6. विभागीय पत्रांक-14029, दिनांक 17.09.2015 द्वारा उपरोक्त विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति हेतु अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा पत्रांक-2236, दिनांक 11.12.2015 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दंड पर सहमति दी गयी। वर्णित तथ्यों, प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरांत श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-619/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, डेहरी रोहतास (सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2), 14 एवं 19 के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :- (1) तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। (2) प्रोन्नति पर रोक तीन वर्षो तक (प्रोन्नति देय होने की तिथि से)। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0,(कोटि क्रमांक-619/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर परिषद्‌ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, डेहरी (सम्प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई) एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव।———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 131%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

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