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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 February 2016

Published 08 February 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-02-08.132
Languages
English, Hindi

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सं0 08/आरोप-01-229/2014सा॰प्र॰—17603 सामान्य प्रशासन विभाग ------ संकल्प 21 दिसम्बर 2015 श्री राम सागर पासवान, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-401/08, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिग्घल श्री राम सागर पासवान, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-401/08, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिग्घल श्री राम सागर पासवान, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-401/08, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिग्घल बैंक, किशनगंज के विरूद्ध सैरात महाल, मोहमारी खाड़ी एवं दिग्घल बैंक जलकर की बन्दोवस्ती नहीं करने, बैंक, किशनगंज के विरूद्ध सैरात महाल, मोहमारी खाड़ी एवं दिग्घल बैंक जलकर की बन्दोवस्ती नहीं करने, बैंक, किशनगंज के विरूद्ध सैरात महाल, मोहमारी खाड़ी एवं दिग्घल बैंक जलकर की बन्दोवस्ती नहीं करने, उच्चाधिकारी को दिग्भ्रमित करने, भू-हदबन्दी से अर्जित अधिशेष भूमि की बन्दोवस्ती करने में जानबूझ कर विलम्ब करने, भू-हदबन्दी से अर्जित अधिशेष भूमि की बन्दोवस्ती करने में जानबूझ कर विलम्ब करने, भू-हदबन्दी से अर्जित अधिशेष भूमि की बन्दोवस्ती करने में जानबूझ कर विलम्ब करने, लाल कार्ड का वितरण लंबित अवधि तक नहीं करने, बाढ़ पीड़ितों के बीच गृह अनुदान की राशि के वितरण में करने, लाल कार्ड का वितरण लंबित अवधि तक नहीं करने, बाढ़ पीड़ितों के बीच गृह अनुदान की राशि के वितरण में करने, लाल कार्ड का वितरण लंबित अवधि तक नहीं करने, बाढ़ पीड़ितों के बीच गृह अनुदान की राशि के वितरण में नयमितता बरतने, उच्चाधिकारी के आदेश मनमानी करने, लाल कार्ड धारियों के बीच सरकारी अनुदान के वितरण में अनियमितता बरतने, उच्चाधिकारी के आदेश मनमानी करने, लाल कार्ड धारियों के बीच सरकारी अनुदान के वितरण में अि की अवहेलना करने आदि से संबंधित आरोप जिला पदाधिकारी, पूर्णियां से प्राप्त हुआ। की अवहेलना करने आदि से संबंधित आरोप जिला पदाधिकारी, पूर्णियां से प्राप्त हुआ। 2. उक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां के संचालन में संकल्प ज्ञापांक-3862, उक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां के संचालन में संकल्प ज्ञापांक-3862, उक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां के संचालन में संकल्प ज्ञापांक-3862, दिनांक 10.04.2007 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त 2007 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, प्रतिवेदित आरोप, आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की जाँच प्रतिवेदन, प्रतिवेदित आरोप, आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की जाँच प्रतिवेदन, प्रतिवेदित आरोप, आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं आरोप को प्रमाणित पाया गया। गयी एवं आरोप को प्रमाणित पाया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री पासवान को पाये गये प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक गये प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक 3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री पासवान को पाये (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(ix) विभागीय संशोधित अधिसूचना सं॰-2797, दिनांक ) विभागीय संशोधित अधिसूचना सं॰-2797, दिनांक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14( 20.08.2007 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराये जाने का निर्णय लिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वार 2007 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराये जाने का निर्णय लिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा श्री 2007 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराये जाने का निर्णय लिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वार पासवान के विरूद्ध प्रस्तावित दंड पर अपनी सहमति दी गई। मंत्रीपरिषद्‌ के निर्णयोपरांत श्री पासवान को संकल्प पासवान के विरूद्ध प्रस्तावित दंड पर अपनी सहमति दी गई। मंत्रीपरिषद्‌ के निर्णयोपरांत श्री पासवान को संकल्प पासवान के विरूद्ध प्रस्तावित दंड पर अपनी सहमति दी गई। मंत्रीपरिषद्‌ के निर्णयोपरांत श्री पासवान को संकल्प 2010 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड संसूचित किया गया। 2010 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड संसूचित किया गया। ज्ञापांक-12302, दिनांक 14.12.2010 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड संसूचित किया गया। 4. श्री पासवान द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध दिनांक 27 रत पत्र दिनांक 07.10.2011 को श्री पासवान द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध दिनांक 27.09.2011 को हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 07 प्राप्त हुआ उक्त पत्र में श्री पासवान ने माँग की कि प्रावधान के अनुसार तीन माह पूर्व सूचना तथा तीन माह का अग्रिम प्राप्त हुआ उक्त पत्र में श्री पासवान ने माँग की कि प्रावधान के अनुसार तीन माह पूर्व सूचना तथा तीन माह का अग्रिम प्राप्त हुआ उक्त पत्र में श्री पासवान ने माँग की कि प्रावधान के अनुसार तीन माह पूर्व सूचना तथा तीन माह का अग्रिम देते हुए सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए था। अतः दंड का अवधि विस्तार किया जाय एवं उन्हें बकाया वेतन का भुगतान देते हुए सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए था। अतः दंड का अवधि विस्तार किया जाय एवं उन्हें बकाया वेतन का भुगतान देते हुए सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए था। अतः दंड का अवधि विस्तार किया जाय एवं उन्हें बकाया वेतन का भुगतान किया जाय। उक्त पत्र के विषय में सेवा अवधि के विस्तार कार्यभार धारित पद के अनुसार अधिसूचना में सुधार का के विषय में सेवा अवधि के विस्तार कार्यभार धारित पद के अनुसार अधिसूचना में सुधार का के विषय में सेवा अवधि के विस्तार कार्यभार धारित पद के अनुसार अधिसूचना में सुधार का 11, 11.06.13, 06.03.14, 20.08.14, अनुरोध अंकित किया गया। श्री पासवान द्वारा कतिपय अन्य आवेदन दिनांक 21.10.11, 11 अनुरोध अंकित किया गया। श्री पासवान द्वारा कतिपय अन्य आवेदन दिनांक 21 कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि वे दंडादेश के 15 को दिये गये, परन्तु प्राप्त सभी आवेदनों के अवलोकन से कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि वे दंडादेश के 19.01.15 को दिये गये, परन्तु प्राप्त सभी आवेदनों के अवलोकन से 11 के आवेदन को औपचारिक विरूद्ध औपचारिक रूप से पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल कर रहे है। उनके दिनांक 27.09.11 के आवेदन को औपचारिक विरूद्ध औपचारिक रूप से पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल कर रहे है। उनके दिनांक 27 रूप से पुनर्विलोकन अर्जी नहीं माना जा सकता है, परन्तु उनके द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द करने के लिए कुछ रूप से पुनर्विलोकन अर्जी नहीं माना जा सकता है, परन्तु उनके द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द करने के लिए कुछ रूप से पुनर्विलोकन अर्जी नहीं माना जा सकता है, परन्तु उनके द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द करने के लिए कुछ

2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 फरवर(cid:22) 2016 आवेदनों में अनुरोध किया गया है। श्री पासवान के सभी आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अगर पुनर्विलोकन अर्जी मान भी लिया जाय तो प्रमाणित आरोपों के लिए उनके द्वारा कोई आरोपवार ठोस तथ्य या तर्क नहीं दिया गया, जिससे यह सिद्ध हो कि उनके विरूद्ध लिये गये निर्णय सही नहीं थे। उनका यह कथन कि वे सख्त कार्रवाई कर रहे थे इसलिए उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया एवं माफियाओं को खुश करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्त का दंड दिया गया जैसा तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। 5. वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री राम सागर पासवान द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड के विरूद्ध समर्पित सभी अभ्यावेदनों को पुनर्विलोकन अर्जी मानते हुए सम्यक्‌ रूप से विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वी—त करने का निर्णय लिया जाता है। 6. उक्त प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद्‌ की स्वी—ति प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री राम सागर पासवान, बि॰प्र॰से॰, अनिवार्य सेवानिवृत्त 005, जनप्रिया अपार्टमेन्ट नार्थ श्री —ष्णापुरी, पटना-800013 एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव।

———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 132%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

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