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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 February 2016

Published 16 February 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-02-16.146
Languages
English, Hindi

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पटन(cid:4) मंगलवार 16 फरवर# 2(cid:15)1(cid:21)

सं0 3ए-2-वे॰पु॰(भत्ता)-08/2013—1214

वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग ---------------------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 16 फरवरी 201616 फरवरी 201616 फरवरी 201616 फरवरी 2016

विषयःविषयःविषयःविषयः—अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई सेवकों/पेंशनभोगियों/पासिेवकों/पेंशनभोगियों/पासिेवकों/पेंशनभोगियों/पासिेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक रवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई सेवकों/पेंशनभोगियों/पासिेवकों/पेंशनभोगियों/पासिेवकों/पेंशनभोगियों/पासिेवकों/पेंशनभोगियों/पाि भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति । भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति ।भत्ता/राहत की स्वीकृति । वित्त विभाग के संकल्प सं0

वभाग के संकल्प सं0 4736, दिनांक 25/05/2015 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करन

25/05/2015 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने 01/01/2015 के प्रभाव से 223 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01/01/2015 के प्रभाव से 223 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत वाले राज्य कर्मियों को दिनांक की स्वीकृति दी गयी थी ।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांन सं॰-1(3)/2008----ई----II (बी) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांन सं॰-1(3)/2008 2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांन सं॰-1(3)/2008 दिनांक 01/10/2015 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत प्रतिशत को संशोधित करते हुए 234 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है । प्रतिशत को संशोधित करते हुए 234 प्रतिशत की स्वीकृि की पूर्व स्वीकृत दर 223 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 234 प्रतिशत की स्वीकृिराज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे 3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत्‌ संशोधन करने का निर्णय लिया गया है— निम्नवत्‌ संशोधन करने का निर्णय लिया गया है— 01/2006 के पूर्व एवं दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित (क) दिनांक 01/01/2006 के पूर्व एवं दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित 01/2006 के पूर्व एवं दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में दया जा चुका है, को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 223 लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 223 दया जा चुका है, को दिनांक 01/07/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 223 प्रतिशत से बढ़ाकर 234 प्रतिशत किया जाता है । प्रतिशत किया जाता है । (ख) मंहगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा । (ख) मंहगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:24) 2016 (ग) मंहगाई भत्ता/राहत का मूल वेतन/पेंशन एवं मंहगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर मंहगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी ।

5. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।

6. पेंशन भोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अंतर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है । कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।7. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा । बिहार-राज्यपाल के आदेश सबिहार-राज्यपाल के आदेश सबिहार-राज्यपाल के आदेश सबिहार-राज्यपाल के आदेश सेेेे,,,, राहुल सिंहराहुल सिंहराहुल सिंहराहुल सिंह, सचिव (व्यय) । ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 146%5'1+500%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

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