(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:24)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 2(cid:25) म(cid:4)घ 1(cid:28)3(cid:25) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 14(cid:21)) पटन(cid:4)
पटन(cid:4) मंगलवार 16 फरवर# 2(cid:15)1$
संसंसंसं0000 11/आ0नी0-11/आ0नी0-11/आ0नी0-11/आ0नी0-I-11/2015 सा0प्र0-11/2015 सा0प्र0-11/2015 सा0प्र0-11/2015 सा0प्र0—2342234223422342 सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य प्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभाग --------------------------------
सरकार के अपर सचिव।
प्रेषक, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव। सेवा में, सभी प्रधान सचिव/सचिव। सभी विभागाध्यक्ष।
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सभी प्रधान सचिव/सचिव। सभी विभागाध्यक्ष। सभी प्रमण्डलीय आयुक्त। सभी प्रमण्डलीय आयुक्त। सभी जिला पदाधिकारी। सभी जिला पदाधिकारी। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना। सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना। सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना। परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
पटना-15,पटना-15,पटना-15,पटना-15, दिनांक 15 फरवरी 2016दिनांक 15 फरवरी 2016दिनांक 15 फरवरी 2016दिनांक 15 फरवरी 2016
दिनांक 15 फरवरी 2016दिनांक 15 फरवरी 2016दिनांक 15 फरवरी 2016दिनांक 15 फरवरी 2016 विषय :-विषय :-विषय :-विषय :- fcgkj jkT; dh lHkh ljdkjh
fcgkj jkT; dh lHkh ljdkjh सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर केे एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण ds laca/k esaA क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण
महोदय, निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, ानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, 2016 द्वारा राज्य की सेवाओं में सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति 01.2016 द्वारा राज्य की सेवाओं में सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति संकल्प संख्या-963 दिनांक 20.01 में सभी वर्गों की महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में यह भी प्रावधानित में सभी वर्गों की महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में यह भी प्रावधानित है कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के है कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के है कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा। विवेचित संकल्प में 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा। विवेचित संकल्प में 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा। विवेचित संकल्प में 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण अलग से करने का निर्णय लिया गया है। एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण अलग से करने का निर्णय लिया गया है।
विदित हो कि विवेचित आरक्षण का प्रावधान करने के क्रम में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त विदित हो कि विवेचित आरक्षण का प्रावधान करने के क्रम में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त विदित हो कि विवेचित आरक्षण का प्रावधान करने के क्रम में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :- किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-
"However, a 3 Judge Bench of the Hon'ble Supreme Court in the case of Rajesh "However, a 3 Judge Bench of the Hon'ble Supreme Court in the case of Rajesh "However, a 3 Judge Bench of the Hon'ble Supreme Court in the case of Rajesh Kumar Daria Vs. Rajasthan Public Service Commission & Others reported in (2007) 8 Kumar Daria Vs. Rajasthan Public Service Commission & Others reported in (2007) 8 Kumar Daria Vs. Rajasthan Public Service Commission & Others reported in (2007) 8 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:24) 2016 SCC 785 quoted with approval in paragraph No.7 the method of implementing special reservation, which is a horizontal reservation as explained in the case of Anil Kumar Gupta Vs. the State of U.P. reported in (1995) 5 SCC 173 at page-185.
The proper and correct course is to first fill up the OC (open competition) (50%) on the basis of merit, then fill up each of the social reservation quotas i.e. SC, ST, and BC; the third step would be to find out how many candidates belonging to special reservations have been selected on the above basis. If the quota fixed for horizontal reservation is already satisfied- in case it is an overall horizontal reservation-no further question arises. But if it is not so satisfied, the requisite number of special reservation candidates shall have to be taken and adjusted/accommodated against their respective social reservation categories by deleting the corresponding number of candidates there from. (If however, it is a case of compartmentalized horizontal reservation, then the process of verification and Adjustment/ accommodation as stated above should be applied separately to each of the vertical reservation. In such a case, the reservation of fifteen percent in favour of special categories, overall, may be satisfied or may not be satisfied)."
महाधिवक्ता, बिहार के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण क्रमवार निम्नवत् किया जाता है :-
सुविधा की दृष्टि से 100 पदों पर नियुक्ति के विरूद्ध चयन की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है।
(क) सर्वप्रथम 50 प्रतिशत मेधा (मेरिट) के आधार पर चयन किया जायेगा। इसमें आरक्षित वर्ग/गैर आरक्षित वर्ग के सभी महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं।
(ख) दूसरे चरण में आरक्षित वर्ग के 50 प्रतिशत पदों हेतु चयन किया जायेगा। इसमें 47 प्रतिशत के विरूद्ध आरक्षित वर्ग के सभी महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि शेष 3 प्रतिशत पद सभी आरक्षित वर्ग की मात्र महिलाओं हेतु अनुमान्य है।
(ग) चयन के तीसरे चरण में इसकी गणना की जाएगी कि 100 पदों हेतु चयनित सूची में बिना 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अलग-अलग आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में कितनी महिलाएँ चयनित हो पायी हैं। यदि उनका 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा हो गया हो, तो यह चयन सूची नियुक्ति हेतु अंतिम मानी जायेगी। यदि इस आधार पर महिलाओं का 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं होता है, तो जिस वर्ग विशेष (आरक्षित/गैर आरक्षित) में महिलाओं की संख्या में कमी होगी, उस कोटि में 35 प्रतिशत की सीमा तक इसे पूरा करने के लिए मेधा क्रम में न्यूनतम स्थान वाले पुरूष अभ्यर्थियों को उतनी संख्या में हटाया जायेगा जिससे कि 35 प्रतिशत की महिलाओं की आरक्षण सीमा पूरी हो जाय। यदि न्यूनतम स्थान पर महिला अभ्यर्थी होंगी, तो उन्हें न हटाकर मेधा क्रम में उनसे ऊपर वाले पुरूष अभ्यर्थी को हटाया जायेगा। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है :-
संकल्प संख्या-963 दिनांक 20.01.2016 में निहित प्रावधानानुसार गैर आरक्षित वर्ग में 50 का 35% = 17.50 अर्थात 17 पद महिलाओं को अनुमान्य होगा, परन्तु यदि 10 महिलाएँ ही चयनित हो पाई हों, तो मेधा क्रम में नीचे से 7 (सात) पुरूष अभ्यर्थियों को (महिलाओं को नहीं) हटाकर मेधा क्रम (Open merit category) के अनुसार 7 (सात) महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जायेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में 16 का 35% = 5.60 अर्थात 6 पद महिलाओं को अनुमान्य होगा, परन्तु यदि 4 (चार) महिलाएँ ही चयनित हो पाई हाें, तो मेधा क्रम में नीचे से 2 (दो) पुरूष अभ्यर्थियों को (महिलाओं को नहीं) हटाकर 2 (दो) अनुसूचित जाति के महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जायेगा। समरूप प्रक्रिया अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग में भी अपनायी जायेगी।
50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरान्त महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा। महिलाओं हेतु संदर्भित 35 प्रतिशत आरक्षण 50 प्रतिशत मेधा सूची तथा 47 प्रतिशत आरक्षित सूची अर्थात कुल-97 प्रतिशत के विरूद्ध दी जा रही है। यह संख्या 34 आती है, जिसके आधार पर गैर आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग में से प्रत्येक को 17 पद अनुमान्य कराये जायेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-458 दिनांक 30.09.2002 द्वारा नियुक्ति हेतु परिचारित 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर के अनुसार महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के आधार पर रोस्टर बिन्दु का निर्धारण संबंधी परिशिष्ट इस परिपत्र के साथ संलग्न है।
विश्वासभाजन, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव। 3
(cid:29)बहार गजट (असाधारण), 16 फरवर(cid:24) 2016
परिशिष्टपरिशिष्टपरिशिष्टपरिशिष्ट 35 प्रतिशत महिला हेतु क्षैतिज आरक्षण संबंधी मॉडल रोस्टर 35 प्रतिशत महिला हेतु क्षैतिज आरक्षण संबंधी मॉडल रोस्टर 35 प्रतिशत महिला हेतु क्षैतिज आरक्षण संबंधी मॉडल रोस्टर 35 प्रतिशत महिला हेतु क्षैतिज आरक्षण संबंधी मॉडल रोस्टर
(i) गैर आरक्षित वर्ग- रोस्टर बिन्दु- 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91 एवं 97 = 17 पद। (ii) अनुसूचित जाति- रोस्टर बिन्दु- 10, 24, 40, 62, 78 एवं 98 = 06 पद। (iii) अनुसूचित जनजाति- रोस्टर बिन्दु- (शून्य) = 0 पद (iv) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग- रोस्टर बिन्दु - 8, 26, 42, 60, 76, 94 एवं 100 = 07 पद। (v) पिछड़ा वर्ग- रोस्टर बिन्दु- 12, 38, 64 एवं 90 = 04 पद। कुल-34 पद।कुल-34 पद।कुल-34 पद।कुल-34 पद। नोटः-नोटः-नोटः-नोटः-
1111.... महिलाओं हेतु संदर्भित 35 प्रतिशत आरक्षण 50 प्रतिशत मेधा सूची तथा 47 प्रतिशत आरक्षित सूची अर्थात कुल-97 प्रतिशत के विरूद्ध दी जा रही है। यह संख्या 34 आती है, जिसके आधार पर गैर आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग में से प्रत्येक को 17 पद अनुमान्य कराये जायेंगे।
2222.... उल्लेखनीय है कि 100 बिन्दुओं के आदर्श रोस्टर में अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 01 बिन्दु अनुमान्य है। इसलिए प्रत्येक 300 रिक्त पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमान्य तीसरा पद (रोस्टर बिन्दु-244) अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित किया जा सकता है। जब अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 01 पद अर्थात रोस्टर बिन्दु-244 आरक्षित किया जायेगा, वैसी स्थिति में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए मात्र 06 बिन्दु ही अनुमान्य किया जा सकता है, ताकि आरक्षण प्रतिशत अपरिवर्तित रहे।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 148%5'1+200%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in