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17 Qjojh 2016
एस॰ओ॰ 37, दिनांक 17 फरवरी 2016
, दिनांक 17 फरवरी 2016—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-15 की बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-15 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग द्वारा निर्गत उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग द्वारा निर्गत उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस0 ओ0-45, दिनांक 4 मई, 2006 का संशोधन निम्नलिखित द्वारा करते हैं :- अधिसूचना संख्या एस0 ओ0-45, दिनांक 4 मई, 2006 का संशोधन निम्नलिखित द्वारा करते हैं :-
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वाणिज्य-कर विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस0 ओ0-45, दिनांक 4 मई, 2006 में उपाबद्ध 1. वाणिज्य-कर विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस0 ओ0-45, दिनांक 4 मई, 2006 में उपाबद्ध वाणिज्य-कर विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस0 ओ0-45, दिनांक 4 मई, 2006 में उपाबद्ध तालिका निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः- तालिका निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः-
| वर्ग | उत्पादन क्षमता | प्रस्तावित समाहितीकरण की राशि |
| पटना, मुजफ्फपुर, भागलपुर, गया एवं भागलपुर, गया एवं दरभंगा जिलों के शहरी क्षेत्र | 45 लाख ईंट | वर्ष 2016-17 के लिए रू0 1,84,000.00 वर्ष 2016-17 के लिए रू0 1,84,000 वर्ष 2017-18 के लिए रू0 2,02,000.00 वर्ष 2017-18 के लिए रू0 2,02,000 वर्ष 2018-19 के लिए रू0 2,22,000.00 वर्ष 2018-19 के लिए रू0 2,22,000 |
| अन्य शहरी क्षेत्र | 35 लाख ईंट | वर्ष 2016-17 के लिए रू0 1,46,000.00 वर्ष 2016-17 के लिए रू0 1,46,000 वर्ष 2017-18 के लिए रू0 1,61,000.00 वर्ष 2017-18 के लिए रू0 वर्ष 2018-19 के लिए रू0 1,77,000.00 वर्ष 2018-19 के लिए रू0 1,77,000 |
| ग्रामीण क्षेत्र | 25 लाख ईंट | वर्ष 2016-17 के लिए रू0 1,10,000.00 वर्ष 2016-17 के लिए रू0 1,10,000 वर्ष 2017-18 के लिए रू0 1,21,000.00 वर्ष 2017-18 के लिए रू0 1,21,000 वर्ष 2018-19 के लिए रू0 1,33,000.00 वर्ष 2018-19 के लिए रू0 1,33,000 |
2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
[सं0 सं0 वैट-8/2005 (खंड 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17 फरवर(cid:22) 2016
17 Qjojh 2016
एस॰ओ॰ 38, एस॰ओ॰ 37, दिनांक 17 फरवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा izdkf'kr किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं0 सं0 वैट-8/2005 (खंड II)-700] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 17th February 2016
S.O. 37, dated the 17th February 2016—In exercise of the powers conferred by sub- section (4) of section 15 of Bihar Value Added Tax Act, 2005 the Governor of Bihar is pleased to amend the notification number S.O. 45, Dated the 4th May, 2006 issued by the Commercial Taxes Department by the following-
Amendment 1. The Table appended to notification number S.O. 45, Dated the 4th May, 2006 issued by the Commercial Taxes Department shall be substituted by the following Table:-
| Sl. No. | Classes | Production Capacity | Amount of composition money |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Urban areas of Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur, Gaya, Darbhanga districts | 45 Lacs bricks | For the Year of 2016-17 Rs. 1,84,000.00 2017-18 Rs. 2,02,000.00 2018-19 Rs. 2,22,000.00 |
| 2 | Other urban areas | 35 Lacs bricks | For the Year of 2016-17 Rs. 1,46,000.00 2017-18 Rs. 1,61,000.00 2018-19 Rs. 1,77,000.00 |
| 3 | Rural areas | 25 Lacs bricks | For the Year of 2016-17 Rs. 1,10,000.00 2017-18 Rs. 1,21,000.00 2018-19 Rs. 1,33,000.00 |
2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.
[F. No. VAT-8/2005 (Part II)- 699] By order of the Governor of Bihar. SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary Commercial Taxes Department.
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