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वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
18 फरवरी18 फरवरी18 फरवरी18 फरवरी 2016201620162016
सं0 वि0(27) पे0 को0-58/15-
वि0(27) पे0 को0-58/15-168/वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली,1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः- नियमावली,1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः
संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।—(1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य (1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ
निधि(संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी । निधि(संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।
उक्त नियमावली, 1948 के नियम-15(1)(क)(iv) में प्रयुक्त शब्द ''उक्त शिक्षा क्र
शब्द ''उक्त शिक्षा क्रम तीन वर्ष 2222.... उक्त नियमावली, 1948 के नियम-15(1)(क)
से कम का न हो;'' शब्द ''उक्त शैक्षणिक पाठयक्र
'' शब्द ''उक्त शैक्षणिक पाठयक्रम एक वर्ष से कम का न हो
म एक वर्ष से कम का न होे;'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएँगे ।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,
राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 फरवर(cid:25) 2016
The 18th February 2016
No. F(27) Pen-58/15-168/F.—In exercise of the powers conferred under Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar G.P.F. Rules, 1948 -
1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called The Bihar G.P.F. (Amendment) Rules, 2016.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. The words "the course of study is not less than three years;" used in Rule- 15(1)(a)(iv) of the said Rules, 1948 shall be substituted by the words" the said academic course of study is not less than one year".
By order of the Governor of Bihar,
RAHUL SINGH,
Secretary (Expenditure).
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