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प्रेषक, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव। सेवा में, सभी प्रधान सचिव/सचिव। सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त। सभी जिला पदाधिकारी। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना। सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना। परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
पटना-15, दिनांकपटना-15, दिनांकपटना-15, दिनांकपटना-15, दिनांक 18 फरवरी 201618 फरवरी 201618 फरवरी 201618 फरवरी 2016 विषय :-विषय :-विषय :-विषय :- राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण के संबंध में।
महोदय, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 फरवर(cid:15) 2016 (i) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-458 दिनांक 30.09.2002 द्वारा नियुक्ति हेतु परिचारित 100 बिन्दुओं मॉडल रोस्टर में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/ नाती/नतीनी को 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा। (ii) यदि कोई समव्यवहार रोस्टर बिन्दु-50 तक ही व्यवहृत हो रहा हो, तो उपलब्धता के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी में से 1 (एक) अभ्यर्थी का चयन क्षैतिज आरक्षण के तहत कर लिया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी जिस आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि से संबंधित होगा, उसकी गिनती संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग) में की जायेगी। योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी समव्यवहार में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी से इतर आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग के सामान्य उम्मीदवारों से पदों को भर लिया जायेगा। इसे अगले समव्यवहार हेतु अग्रणित नहीं किया जायेगा।
(iii) यदि कोई समव्यवहार रोस्टर बिन्दु-100 तक व्यवहृत हो रहा हो, तो उपलब्धता के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी में से 2 (दो) अभ्यर्थियों का चयन क्षैतिज आरक्षण के तहत कर लिया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी जिस आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि से संबंधित होंगे, उनकी गिनती संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग) में की जायेगी। योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी समव्यवहार में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी से इतर आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग के सामान्य उम्मीदवारों से पदों को भर लिया जायेगा। इसे अगले समव्यवहार हेतु अग्रणित नहीं किया जायेगा। (iv) स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के क्षैतिज आरक्षण के तहत चयन की प्रक्रिया को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है :- यदि कोई समव्यहार रोस्टर बिन्दु 100 तक व्यवहृत हो रहा हो और स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी वर्ग से चयनित होने वाले अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, तो मेधा क्रम में गैर आरक्षित वर्ग के अंतिम दो उम्मीदवारों के स्थान पर उनका चयन किया जायेगा। यही प्रक्रिया आरक्षित वर्गों के मामलों में भी अपनायी जायेगी। प्रत्येक स्थिति में अंतिम मेधा क्रम वाले आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग के सामान्य उम्मीदवारों के स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के संबंधित उम्मीदवारों का क्षैतिज आरक्षण के तहत चयन किया जायेगा।
विश्वासभाजन, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 152%5'1+200%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in