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17 फरवर(cid:15) 2016
विषयः- बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० का अधिकृत पूँजी (Authorized (Authorized (Authorized (Authorized Capital)Capital)Capital)Capital) को 5.00 करोड़ से बढ़ाकर 25.00 करोड़ करने की स्वीकृति के संबंध में। बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1978 में की गई थी। निगम लगभग पच्चीस वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं यथा-टी०भी०, माईनिंग सेफ्टी इक्यूपमेंट, इंटरकॉम आदि का उत्पादन कार्य करती रही है, किन्तु बाजारू स्पर्धा में पिछड़ जाने एवं बदले समाजिक परिवेश के कारण निगम अपने उत्पाद इकाईयों को काफी समय तक चलाने में सक्षम नहीं रहा, फलस्वरूप वर्ष 2003 में राज्य सरकार को निगम के परिसमापन का निर्णय लेना पड़ा।
2. कालान्तर में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को नवगठित सूचना प्रावैधिकी विभाग में हस्तानांतरित करते हुए सूचना प्रावैधिकी से संबंधित केन्द्र सरकार के परियोजना एन०ई०जी०पी० के तहत् विभिन्न परियोजनाओं के संचालन की जिम्मेवारी सौंपी गयी है।
3. निगम राज्य सरकार की विभिन्न आई०टी० परियोजनाओं के संचालन करने में सफल रहा है एवं लगातार पाँच वर्षों तक लाभ अर्जित करने के फलस्वरूप मंत्रीपरिषद् के निर्णय के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा निगम के परिसमापन संबंधी निर्णय को वर्ष 2014 में वापस लिया गया है।
4. निगम के स्थापना वर्ष से वर्त्तमान के क्रियाकलापों में बदलाव हो चुका है। निगम तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादनकर्त्ता से सूचना प्रावैधिकी संबंधी सेवा प्रदाता बन चुका है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 19 फरवर(cid:15) 2016 ज्यादा है। इसके कारण बिहार सरकार को शेयर आवंटित नहीं किया जा सका है। निगम के कार्यकलापों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। जिसके लिए भी काफी पूँजी की आवश्यकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अनुमोदनोपरान्त अधिकृत पूँजी ` 5,00,00,000.00 (पाँच करोड़) मात्र को बढ़ाकर ` 25,00,00,000.00 (पच्चीस करोड़) मात्र किया जाता है।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/ जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सरकार के सचिव।
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