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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 February 2016

Published 19 February 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-02-19.161
Languages
English, Hindi

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(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:24)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

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पंचायती राज विभाग

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अधिसूचनाएं

17 फरवरी 2016

सं0 6प/पं0नि0-04/2016/1094

प/पं0नि0-04/2016/1094/पं॰रा॰—बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-

ायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार अ

बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-(1) यह नियमावली बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 118 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा 2. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 118 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 118 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- '' (2) ग्राम पंचायत के सदस्य/पंच की दशा में 20,000/- (बीस हजार) रूपये, पंचायत समिति '' (2) ग्राम पंचायत के सदस्य/पंच की दशा में 20,000/- (बीस हजार) रूपये, पंचायत समिति '' (2) ग्राम पंचायत के सदस्य/पंच की दशा में 20,000/- (बीस हजार) रूपये, पंचायत समिति के सदस्य की दशा में 30,000/-(तीस हजार) रूपये, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सरपंच की दशा में के सदस्य की दशा में 30,000/-(तीस हजार) रूपये, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सरपंच की दशा में के सदस्य की दशा में 30,000/-(तीस हजार) रूपये, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सरपंच की दशा में 40,000/-(चालीस हजार) रूपये और जिला परिषद्‌ के सदस्य की दशा में 1, 00,000/-(एक लाख) रूपये 40,000/-(चालीस हजार) रूपये और जिला परिषद्‌ के सदस्य की दशा में 1,00,000/-(एक लाख) रूपये से अधिक व्यय, ग्राम पंचायत के सदस्य/पंच, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया तथा सरपंच और जिला से अधिक व्यय, ग्राम पंचायत के सदस्य/पंच, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया तथा सरपंच और जिला से अधिक व्यय, ग्राम पंचायत के सदस्य/पंच, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया तथा सरपंच और जिला परिषद्‌ के सदस्य के किसी उम्मीदवार अथवा उनके अभिकर्त्ताओं द्वारा संबंधित निर्वाचन के संचालन एवं परिषद्‌ के सदस्य के किसी उम्मीदवार अथवा उनके अभिकर्त्ताओं द्वारा संबंधित निर्वाचन के संचालन एवं परिषद्‌ के सदस्य के किसी उम्मीदवार अथवा उनके अभिकर्त्ताओं द्वारा संबंधित निर्वाचन के संचालन एवं प्रबंधन पर उपगत नहीं किया जायेगा।'' प्रबंधन पर उपगत नहीं किया जायेगा।''

बिहार-राज्यपाल क

राज्यपाल के आदेश से,सुधीर कुमार राकेश, सुधीर कुमार राकेश, सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के प्रधान सचिव The 17th February 2016 No. 6Pa/Pa.Ni.-04/2016/1094 In exercise of Powers conferred by section 146 04/2016/1094/P.R.—In exercise of Powers conferred by section 146 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 the Governor of Bihar makes the following Rules:- of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 the Governor of Bihar makes the following Rules: of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 the Governor of Bihar makes the following Rules: 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 19 फरवर(cid:24) 2016 1. Short title and commencement-(1) These rules may be called the Bihar Panchayat Election (Amendment) Rules, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force immediately.

2. Sub-rule (2) of Rule 118 of the Bihar Panchayat Election Rules, 2006 shall

be substituted by the following:-

"(2) No expense in excess of Rupees twenty thousands in case of Member of Gram Panchayat/Panch, Rupees thirty thousands in case of Member of Panchayat Samiti, Rupees forty thousands in case of Mukhiya and Sarpanch of Gram Panchayat and Rupees one lakh in case of Member of Zila Parishad shall be incurred or authorised by any candidate of the Member of Gram Panchayat/Panch, Member of Panchayat Samiti, Mukhiya and Sarpanch of Gram Panchayat and the Member of Zila Parishad or by their election agents on the conduct and management of elections concerned."

By order of the Governor of Bihar,

Sudhir Kumar Rakesh, Principal Secretary. ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 161%5'1+500%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 February 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-02-19.161/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-02-19.161.