(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 3 फ(cid:4)(cid:26)ग१न 1(cid:28)3(cid:29) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1(cid:20)2) पटन(cid:4)
पटन(cid:4) सोमवार 22 फरवर" 2(cid:15)1(cid:20) श्रम संसाधन विभाग -------- अधिसूचनाएं 19 फरवरी 2016
एस0ओ0 39, दिनांक 22 फरवरी 2016—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते एस0ओ0 39, दिनांक 22 फरवरी 2016 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 62 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार भवन विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 62 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार भवन विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 62 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार भवन वनियमन) नियमावली, 2005 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) नियमावली, 2005 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते ि नियमावली बनाते हैं -
1. स्ांक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ ।
ाक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ ।-(1) यह नियमावली बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार
ार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016
(संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी ।
विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । यह राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह राजपत्र में अधिस 2. उक्त नियमावली, 2005 के
, 2005 के नियम 242 के बाद उक्त नियमावली, 2005 के नियम 242 का संशोधन।-उक्त नियमावली, 2005 के नियम 242 के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़े जायेंगे :- निम्नलिखित परंतुक जोड़े जायेंगे :-
सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ यथा परन्तु नियम 242 में अंतर्विष्ट प्रावधान के होते हुए भी, वैसे मामलों में जहाँ सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ यथा परन्तु नियम 242 में अंतर्विष्ट प्रावधान के हो विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन वार्षिक विवरणी दाखिल की जाती हो वहाँ यह प्रत्येक वर्ष 30 जून तक दाखिल की जा विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन वार्षिक विवरणी दाखिल की जाती हो वहाँ यह प्रत्येक वर्ष 30 जून तक दाखिल की जा विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन वार्षिक विवरणी दाखिल की जाती हो वहाँ यह प्रत्येक वर्ष 30 जून तक दाखिल की जा सकेगी :
परन्तु और कि सरकार, आदेश द्वारा, पंजी एवं अभिलेखों के संधारण के लिए समेकित प्रपत्र बना सकेगी और परन्तु और कि सरकार, आदेश द्वारा, पंजी एवं अभिलेखों के संधारण के लिए समेकि परन्तु और कि सरकार, आदेश द्वारा, पंजी एवं अभिलेखों के संधारण के लिए समेकि
अधिसूचित कर सकेगी :
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 फरवर(cid:22) 2016 19 फरवरी 2016एस0ओ0 40, एस0ओ0 39, दिनांक 22 फरवरी 2016 का अंग्रेेजी भाषा में लिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
(सं0 बी॰सी॰डब्लू॰सी-01/2016 श्र॰सं॰-85) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के अवर सचिव।
The 19th February 2016 --------------
S.O. 39, dated the 22nd February 2016—In exercise of powers conferred by Section - 62 of the Building and other construction workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act,1996 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar Building and other construction workers (Regulation of Employment & Condition of Service) Rules;2005:-
1. Short Title extent and commencement.—(1) These Rules may be Called the Building and other construction workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) (Amendment) Rule, 2016
(2) It shall extend to the whole state of Bihar. (3) It shall come into force from the date of publication in official Gazette 2. Amendment of Rule 242 of the said Rules, 2005:—The following provisos shall be added after Rule, 242 :-
"Provided that notwithstanding the provisions contained in Rule 242 in such cases, where online Annual Return is filed, in such format as may be prescribed by the Government for the purpose, may be filed not later than 30th June of every year. Provided further that the Government, by order, may make or notify consolidated forms for maintaining registers and records in lieu of the forms prescribed in these rules. Provided further that the Government may allow the registers and records to be maintained in computerized or digital formats."