(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 3 फ(cid:4)(cid:25)ग१न 1(cid:27)3(cid:28) (cid:29)श(cid:15)(cid:30)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1(cid:20)3) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:31) सोमवार(cid:31) 22 फरवर! 2(cid:15)1(cid:20)
श्रम संसाधन विभाग
--------
अधिसूचनाएं
10 फरवरी 2016
एस0ओ0 41, दिनांक 22 फरवरी 2016
, दिनांक 22 फरवरी 2016—औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग यवसाय सुधार कार्य योजना के अन्तर्गत निम्न तथा मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अन्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व् ्रमाणन की अनुमति देने की व्यवस्था निरूपित करने/अन्य पक्ष श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों के लिए स्वअभिप्रमाणन की अनुमति देने की व्यवस्था निरूपित करने/अन्य पक्ष श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों के लिए स्वअभिप प्रमाण (Third Party Certification Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न ) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था के पुर्नस्थापन/पुर्नविचारण के प्रयोजनार्थ निम्न मध्यम तथा उच्च श्रेणी के श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था के पुर्नस्थापन/पुर्नविचारण के प्रयोजनार्थ निम्न मध्यम तथा उ श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था के पुर्नस्थापन/पुर्नविचारण के प्रयोजनार्थ निम्न मध्यम तथा उ जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता हैः- जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता हैः-
1. संलग्न परिशिष्ट-''क'' के अनुसार सभी कारखानों के लिए 14 बिन्दुओं पर भारित औसत के आधार पर संलग्न परिशिष्ट-''क'' के अनुसार सभी कारखानों के लिए 14 बिन्दुओं पर भारित औसत के आधार पर संलग्न परिशिष्ट-''क'' के अनुसार सभी कारखानों के लिए 14 बिन्दुओं पर भारित औसत के आधार पर जोखिम का वर्गीकरण निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी में किया जायेगा । जोखिम का वर्गीकरण निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी में किया जायेगा ।
2. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारखानों/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठानों को उच्च/ निम्न/मध्यम नम्नलिखित कारखानों/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठानों को उच्च/ निम्न/मध्यम नम्नलिखित कारखानों/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठानों को उच्च/ निम्न/मध्यम जोखिम में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता हैः- जोखिम में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता हैः-
(i) उच्च जोखिम के कारखानें /औद्योगिक स्थापना /दुकान /प्रतिष्ठान- उच्च जोखिम के कारखानें /औद्योगिक स्थापना /दुकान /प्रतिष्ठान- उच्च जोखिम के कारखानें /औद्योगिक स्थापना /दुकान /प्रतिष्ठान- (क) वैसे कारखाने जिनमें विगत कैलेण्डर वर्ष में सांघातिक दुर्घटना ह (ख) वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्र तिष्ठान जिनमें वेतन भुगतान, कम मजदूरी भुगतान या
किया गया हो । (ग) वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रि तष्ठान जहाँ 150 या अधिक कामगार नियोजित होते
से अधिक कामगार ठेका श्रमिक
से अधिक महिला कर्मकार नियोजित होती हों।
(ड़) वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष् ठान जहाँ विगत कैलेण्डर वर्ष में हड़ताल या वैसे कारखाने जिनमें विगत कैलेण्डर वर्ष में सांघातिक दुर्घटना हुई हो। वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जिनमें वेतन भुगतान, कम बाल श्रम नियोजन के लिए विगत कैलेण्डर वर्ष में अभियोजन दायर किया गया हो । बाल श्रम नियोजन के लिए विगत क वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जहाँ 150 या अधिक कामगार हों । वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जिसमें 50% से अधिक (घ) वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जिसमें 50 हो या 50% से अधिक महिला कर्मकार नियोजित होती हों। वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जहाँ विगत कैलेण्डर वर्ष में तालाबन्दी की घटना हुई हो। तालाबन्दी की घटना हुई हो।
निम्न जोखिम के कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान-
/प्रतिष्ठान-
(ii) निम्न जोखिम के कारख् 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 फरवर(cid:22) 2016 (ग) वैसे कारखानें /औद्योगिक स्थापना/ दुकान/ प्रतिष्ठान जिसके विरूद्ध विगत पाँच कैलेण्डर वर्ष में कोई अभियोजन दायर नहीं किया गया हो। (iii) वैसे प्रतिष्ठान जो उपर्युक्त कंडिका-(i) तथा (ii) से अच्छादित नहीं हैं, को मध्यम श्रेणी के जोखिम वाला कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान माना जायेगा ।
( iv) वैसे कारखानें/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जो सरकार द्वारा निर्घारित तिथि तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के बेबसाईट पर अपलोड नहीं करेंगें उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।
( v) यदि ifjf'kष्ट-क के अनुसार वर्गीकरण एवं कंडिका 02 के अनुसार वर्गीकरण में भिन्नता हो तो दोनो में से उच्चतर जोखिम वाले वर्ग में संबंधित उद्योग/स्थापना को माना जायेगा।
(सं0 1/एफ01-103/2016 श्र॰सं॰-526) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के अवर सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 163%5'1+200%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in