(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 3 फ(cid:4)(cid:26)ग१न 1(cid:28)3(cid:29) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1(cid:20)5) पटन(cid:4)
पटन(cid:4) सोमवार 22 फरवर" 2(cid:15)1(cid:20) श्रम संसाधन विभाग -------- अधिसूचनाएं 18 फरवरी 2016
एस0ओ0 43, दिनांक 22 फरवरी 2016
, दिनांक 22 फरवरी 2016—मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 की धारा-
कर्मचारी अधिनियम, 1961 की धारा-40 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी नियमावली 1962 में संशोधन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी नियमावली 1962 में संशोधन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी नियमावली 1962 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- 1. स्ांक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।
स्ांक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। -(1) यह नियमावली बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी (संशोधन) बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी ।
कही जा सकेगी ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 2. नियम 39 का संशोधन।
नियम 39 का संशोधन। -उक्त नियमावली,1962 के नियम 39 के बाद निम्नलिखित
वली,1962 के नियम 39 के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़े जायेंगे।
ßपरंतु नियम 39 में अंतर्विष्ट प्रावधान के होते हुए भी वैसे मामलों में जहॉं सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ यथा नियम 39 में अंतर्विष्ट प्रावधान के होते हुए भी वैसे मामलों में जहॉं सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ यथा नियम 39 में अंतर्विष्ट प्रावधान के होते हुए भी वैसे मामलों में जहॉं सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ यथा विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन वार्षिक विवरणी दाखिल की जाती हो, वहाँ यह प्रत्येक वर्ष 30 जून तक दाखिल की जा विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन वार्षिक विवरणी दाखिल की जाती हो, वहाँ यह प्रत्येक वर्ष 30 ज विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन वार्षिक विवरणी दाखिल की जाती हो, वहाँ यह प्रत्येक वर्ष 30 ज सकेगी :
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 फरवर(cid:22) 2016 18 फरवरी 2016एस0ओ0 44, एस0ओ0 43, दिनांक 22 फरवरी 2016 का अंग्रेेजी भाषा में लिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
( सं0 4@Vh0&1@2016 J0la0&622) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के अवर सचिव।
The 18th February 2016
S.O. 43, dated the 22nd February 2016— In exercise of powers conferred by Section- 40 of the Motor Transport workers Act,1961 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to make the amendments in The Bihar Motor Transport workers Rules,1962:-
1. Short title extent and commencement - (1) These Rules may be called the Bihar Motor Transport workers (Amendment) Rules, 2016.
(2) It shall extend to the whole state of Bihar.
(3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.
2. Amendment of Rule 39. - At the end of Rule 39 of the said Rules,1962, the following provisos shall be added :-
"Provided that notwithstanding the provisions contained in Rule 39 in such cases, where online Annual Return is filed in such format as may be prescribed by the Government for the purpose, it may be filed not later than 30th june of every year:
Provided further that the Government, by order, may make and notify consolidated forms for maintaining registers and records in lieu of the forms prescribed in these rules :
Provided further that the Government may allow the registers and records to be