Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 February 2016

Published 22 February 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-02-22.166
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 3 फ(cid:4)(cid:25)ग१न 1(cid:27)3(cid:28) (cid:29)श(cid:15)(cid:30)

(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1(cid:20)(cid:20)) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:31) सोमवार(cid:31) 22 फरवर! 2(cid:15)1(cid:20)

श्रम संसाधन विभाग

--------

अधिसूचनाएं

18 फरवरी 2016

एस0ओ0 45, दिनांक 22 फरवरी 2016

ान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

स्ांक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ I-(1) यह नियमावली बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं ड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

, दिनांक 22 फरवरी 2016—बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) अधिनियम, 1966 की धारा-44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी 1966 की धारा-44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी 1966 की धारा-44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली,1968 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली,1968 में संशोध् 1. स्ांक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी। सेवाशत्र्त) (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 2. नियम 32 का संशोधन।

नियम 32 का संशोधन।-उक्त नियमावली,1968 के नियम 32 के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़े नियम 32 के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़े जायेंगेः-

परंतु नियम 32 में अंतर्विष्ट प्रावधान के होते हुए भी, वैसे मामलों में, जहॉं सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ यथा परंतु नियम 32 में अंतर्विष्ट प्रावधान के होते हुए भी, वैसे मामलों में, जहॉं सरकार द्वारा इस प्रयोजनाथ परंतु नियम 32 में अंतर्विष्ट प्रावधान के होते हुए भी, वैसे मामलों में, जहॉं सरकार द्वारा इस प्रयोजनाथ विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन वार्षिक विवरणी दाखिल की जाती हो, वहाँ यह प्रत्येक वर्ष 30 जून तक दाखिल की जा विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन वार्षिक विवरणी दाखिल की जाती हो, वहाँ यह प्रत्येक वर्ष 30 जून तक दाखिल की जा विहित प्रपत्र में ऑन-लाईन वार्षिक विवरणी दाखिल की जाती हो, वहाँ यह प्रत्येक वर्ष 30 जून तक दाखिल की जा सकेगी :

परंतु और कि सरकार, आदेश द्वारा, इस नियमावली में विहित प्रारूपों के बदले पंजी एवं अभिलेख के संधारण परंतु और कि सरकार, आदेश द्वारा, इस नियमावली में विहित प्रारूपों के बदले पंजी एवं अभिलेख के संधारण परंतु और कि सरकार, आदेश द्वारा, इस नियमावली में विहित प्रारूपों के बदले पंजी एवं अभिलेख के संधारणके लिए समेकित प्रारूप बना सकेगी और अधिसूचित कर सकेगी : के लिए समेकित प्रारूप बना सकेगी औ परंतु और कि सरकार कम्प्यूटराइज्ड या डिजीटल प्रपत्र में संधारित होनेवाली पंजी एवं अभिलेख को स्वीकार परंतु और कि सरकार कम्प्यूटराइज्ड या डिजीटल प्रपत्र में संधारित होनेवाली पंजी एवं अभिलेख को स्वीकार परंतु और कि सरकार कम्प्यूटराइज्ड या डिजीटल प्रपत्र में संधारित होनेवाली पंजी एवं अभिलेख को स्वीकार कर सकेगी। 4@,Q1&1@2016 J0la0&623½ राज्यपाल के आदेश से, (सं0 4@,Q1&1@2016 J0la0&623 बिहार-राज्यपाल के आदेश से अमरेन्द्र नारायण मिश्र, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 फरवर(cid:22) 2016 18 फरवरी 2016 एस0ओ0 46, एस0ओ0 45, दिनांक 22 फरवरी 2016 का अंग्रेेजी भाषा में लिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

( सं0 4@,Q1&1@2016 J0la0&624) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के अवर सचिव।

The 18th February 2016

S.O. 45, dated the 22nd February 2016— In exercise of powers conferred by Section- 44 of the Beedi and Cigar workers (Condition of Employment) Act,1966, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Beedi and Cigar Workers (Condition of Employment) Rules,1968:-

1. Short Title extent and commencement:—(1) These Rules may be Called the Bihar Beedi and Cigar Workers (Condition of Employment) (Amendment) Rules, 2016.

(2) It shall extend to the whole state of Bihar. (3) It shall come into force from the date of publication in official Gazette. 2. Amendment of Rule 32 : - At the end of Rule 32 of the said Rules,1968, The following provisos shall be added :- "Provided that notwithstanding the provisions contained in Rule 32, in such cases, where online Annual Return is filed in such format as may be prescribed by the Government for the purpose, may be filed not later than 30th june of every year." Provided further that the Government, by order, may make and notify consolidated forms for maintaining registers and records in lieu of the forms prescribed in these rules. Provided further that the Government may allow the registers and records to be maintained in computerized or digital formats."(No. 4/F1-1/2016 L & R.—623) By order of the Governor of Bihar, AMRENDRA NARAYAN MISHRA, Under Secretary to Government. ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 166%5'1+200%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 February 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-02-22.166/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-02-22.166.