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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 February 2016

Published 22 February 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-02-22.167
Languages
English, Hindi

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पटन(cid:4)(cid:31) सोमवार(cid:31) 22 फरवर! 2(cid:15)1(cid:20)

श्रम संसाधन विभाग

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अधिसूचनाएं

18 फरवरी 2016

एस0ओ0 47, दिनांक 22 फरवरी 2016

, दिनांक 22 फरवरी 2016—ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा-35 के उप धारा-(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल (1970 का 37) की धारा-35 के उप धारा-(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल (1970 का 37) की धारा-35 के उप धारा-(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल धन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बिहार ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली, 1972 में संशोधन करने हेतु बिहार ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली, 1972 में संशो बनाते हैंः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—(1) यह नियमावली बिहार ठेका मजदूर (विनियमन

ावली बिहार ठेका मजदूर (विनियमन एवं इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

उन्मूलन) (संशोधन) नियमावली,2016 कही जा सकेगी । उन्मूलन) (संशोधन) नियमावली,2016 कही जा सकेगी । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन

2. नियम-82 के उप नियम-2 का संशोधन। -

यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। नियम-82 के उप नियम-2 का संशोधन। -

उक्त नियमावली,1972 के नियम-82 के उप नियम (2) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़े जायेंगे :- नियमावली,1972 के नियम-82 के उप नियम (2) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़े जायेंगे :- नियमावली,1972 के नियम-82 के उप नियम (2) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़े जायेंगे :- "परंतु कि इस नियम के उप नियम (1) तथा उप नियम (2) में प्रावधान के अंतर्विष्ट होते हुए भी, "परंतु कि इस नियम के उप नियम (1) तथा उप नियम (2) में प्रावधान के अंतर्विष्ट होते हुए भी, "परंतु कि इस नियम के उप नियम (1) तथा उप नियम (2) में प्रावधान के अंतर्विष्ट होते हुए भी, मामलों में, जहाँ सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ यथा विहित प्रपत्र में आन लाईन वार्षिक विवरणी दायर की मामलों में, जहाँ सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ यथा विहित प्रपत्र में आन लाईन वार्षिक विवरणी दायर की वैसे मामलों में, जहाँ सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ यथा विहित प्रपत्र में आन लाईन वार्षिक विवरणी दायर की जाती हो वहाँ यह प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक दायर की जा सकेगी : जाती हो वहाँ यह प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक दायर की जा सकेगी : परंतु और कि सरकार, आदेश द्वारा, इस नियमावली में विहित प्रारूपों के बदले पंजियों तथा अभिलेखों परंतु और कि सरकार, आदेश द्वारा, इस नियमावली में विहित प्रारूपों के बदले पंजियों तथा अभिलेखा परंतु और कि सरकार, आदेश द्वारा, इस नियमावली में विहित प्रारूपों के बदले पंजियों तथा अभिलेखा को संधारित करने के लिए समेकित प्रारूप बना सकेगी या अधिसूचित कर सकेगी : को संधारित करने के लिए समेकित प्रारूप बना सकेगी या अधिसूचित कर सकेगी :

परंतु और कि सरकार कम्प्यूटरीकृत या डिजीटल प्रपत्र में संधारित होनेवाली पंजियों तथा अभिलेखों को परंतु और कि सरकार कम्प्यूटरीकृत या डिजीटल प्रपत्र में संधारित होनेवाली पंजियों तथा अभिलेखों को परंतु और कि सरकार कम्प्यूटरीकृत या डिजीटल प्रपत्र में संधारित होनेवाली पंजियों तथा अभिलेखों को स्वीकार कर सकेगी।"

(सं0 4/सी-1/2016 श्र0सं0

4/सी-1/2016 श्र0सं0—625½

राज्यपाल के आदेश से,बिहार-राज्यपाल के आदेश से अमरेन्द्र नारायण मिश्र, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 फरवर(cid:22) 2016 18 फरवरी 2016 एस0ओ0 48, एस0ओ0 47, दिनांक 22 फरवरी 2016 का अंग्रेेजी भाषा में लिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

(सं0 4/सी-1/2016 श्र0सं0—626½ बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के अवर सचिव।

The 18th February 2016

S.O. 47, dated the 22nd February 2016— In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 35 of The Contract Labour (Regulation and abolition) Act, 1970 (37 of 1970) the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Contract Labour (Regulation and abolition) Rules, 1972 :-

1. Short Title, extent and commencement.—(1) These Rules may be called the Bihar Contract Labour (Regulation and abolition) (Amendment) Rules, 2016.

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in the official gazette.

2. Amendment of sub rule (2) of Rule 82.- At the end of para of sub rule (2) of Rule 82 of the said Rules,1972, the following provisos shall be added :-

"Provided that notwithstanding the provisions contained in sub rule (1) and sub rule (2), in such cases, where online Annual Return is filed in such format as may be prescribed by the Government for the purpose, it may be filed not later than 30th june of every year:

Provided further that the Government, by order, may make or notify consolidated forms for maintaining registers and records in lieu of the forms prescribed in these rules:

Provided further that Government may allow the registers and records to be maintained in computerized or digital formats."

(No. 4/C-1/2016 L&R—625) By order of the Governor of Bihar, AMRENDRA NARAYAN MISHRA, Under Secretary to Government.

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 February 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-02-22.167/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-02-22.167.