REGISTERED NO. PT.-40 REGISTERED NO. PT.
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EXTRA ORDINARY
E
UBLISHED BY AUTHORITY
PUBLISHED BY AUTHORIT
UBLISHED BY AUTHORIT
5 PHALGUNA 1937(S)
(NO.PATNA 174) PATNA,
PATNA, WEDNESDAY, 24TH FEBRUARY
24TH FEBRUARY 2016
UNIVERSITY, BIHAR
RAJENDRA AGRICULTURAL UNIVERSITY, BIHAR
RAJENDRA AGRICULTURAL
PUSA (SAMASTIPUR)-848125
—————
NOTIFICAION
The 11th February 2016
In exercise of the powers conferred under Section 36(2) & (3) of No. 32/RAU.—In exercise of the powers conferred under Section 36(2) & (3) of In exercise of the powers conferred under Section 36(2) & (3) of the Bihar Agricultural University Act, 1987 (Bihar Act 8, 1988) the following the Bihar Agricultural University Act, 1987 (Bihar Act 8, 1988) the following the Bihar Agricultural University Act, 1987 (Bihar Act 8, 1988) the following Clause 17.2 of the Rajendra Agricultural University Statutes, 1976 as amendment of Clause 17.2 of the Rajendra Agricultural University Statutes, 1976 as Clause 17.2 of the Rajendra Agricultural University Statutes, 1976 as approved by the Board of Management in its 85th meeting held on 9.5.2015 on the meeting held on 9.5.2015 on the approved by the Board of Management in its 85
recommendation made by the Department of Agriculture, Government of Bihar vide recommendation made by the Department of Agriculture, Government of Bihar vide recommendation made by the Department of Agriculture, Government of Bihar vide
2015 and assented to by the Hon'ble Chancellor as Sankalap No. 239 dated 15-01-2015 and assented to by the Hon'ble Chancellor as Sankalap No. 239 dated 15
conveyed by the Officer-on Special Duty (Judicial), Governor"s Secretariat, Bihar vide on-Special Duty (Judicial), Governor"s Secretariat, Bihar vide 282/GS (1) dated 9.2.2016 are hereby published under Section letter no. RAU-11/2015-282/GS (1) dated 9.2.2016 are hereby published under Section 282/GS (1) dated 9.2.2016 are hereby published under Section
ral University Act, 1987 for general information. 36 (4) of the Bihar Agricultural University Act, 1987 for general information. 36 (4) of the Bihar Agricultu
| Clause No. | Before Amendment | After Amendment |
| 17.2(i) | An Evaluation Committee shall consider the names of the officers officers and and employee of the | No change |
| University who posses the requisite qualification and experience and/or are in the opinion, suitable for the post specifically in view of their service record and recommended a panel in order of merit of not more than three such names of the approval of the appointing authority. For this purpose the Evaluation Committee shall carefully review the past records, merit professional attainment and experience of the candidate. | ||
| 17.2(ii) | If in the opinion of the Evaluation Committee no candidate amongst the employee of the University is found suitable, the post may be filled up by direct recruitment. | No change |
| 17.2(iii) | To be added as new clause The Non-teaching officers and employees of both Agricultural Universities of the State will be eligible for promotion under provisions of Bihar State Agricultural University and its constituent Units Modified Assured Career Progression Scheme, 2010 attached at Annexure-I of the Rajendra Agricultural University Statutes, 1976. |
Bihar Agricultural University Act, 1987 as allowed by the Hon'ble Chancellor vide letter mentioned above.
By Order,
Sd./Illegible,
Vice-Chancellor.
3 BIHAR GAZETTE (EXTRA), 24TH FEBRUARY 2016अनुलग्नक संख्या- I
बिहार राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति
उन्नयन योजना से संबंध्ति परिनियम ।
राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियोंं का रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना का लाभ प्रदत करने की प्रक्रिया की शर्त्तों को विनियमित करने हेतु परिनियम।
1- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ :-
;iद्ध यह योजना बिहार राज्य कृषि विश्वविद्यालय एंव अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010' से संबंध्ति परिनियम के नाम से जाना जायगा। संक्षेप में इस योजना को एम0ए0सी0पी0 कहा जायगा।
;i iद्ध यह योजना समूह 'क' की संगठित सेवा के पदाध्किारियों को छोड़कर राज्य के कृषि विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के ग्रुप 'ए' 'बी' 'सी' और 'डी' श्रेणी के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।
;i i iद्ध यह परिनियम दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से प्रवृत्त समझा जाएगा। 2- परिभाषाएँ :- इस योजना में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
;iद्ध 'संवर्ग- से अभिप्रेत है एक पृथक इकाई के रूप में किसी सेवा या पदों का समूह।
;i iद्ध 'उन्नत कोटि' से अभिप्रेत है, योजना के अध्ीन परिलक्षित किये गए मूल कोटि से उच्चतर कोटि का ग्रेड-पे।
;i i iद्ध 'सीमित प्रतियोगिता परीक्षा' से अभिप्रेत है संवर्ग में यथोपबंघित अध्ीनस्थ संवर्ग के सदस्यों के बीच से उच्चतर संवर्ग के लिए चयन हेतु परीक्षा।
3. राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के समूह 'ए' 'बी' 'सी' एवं 'डी' के नियमित कर्मचारियों के लिए रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ;एम0ए0सी0पी0द्ध के रूप मे जानी जाएगी। समूह 'ए' के एकाकी पदों पर भी लागू की जा सकेगी। इस योजना को प्रभावी करने तथा वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने की शर्तें एवं प्रक्रिया परिशिष्ट-I में दी गई हैं।
4. इस योजना के अध्ीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के मामलों के विचारण के लिए एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जाएगी। स्क्रीनिंग समिति की संरचना वही होगी जो उच्चतर श्रेणी में नियमित प्रोन्नति के लिए सुसंगत सेवा परिनियम के अध्ीन विहित विभागीय प्रोन्नति समिति की है। यह ध्यान रखा जाएगा कि समिति के सदस्य वैसे पदाध्किारी होंगे जो एम0ए0सी0पी0 के विचारणीय ग्रेड से कम से कम एक ग्रेड ऊपर के पद धरण करते हों तथा वह उप-कुलसचिव के समकक्ष पद से अन्यून पंक्ति के न हों। अध्यक्ष समिति के सदस्यों के ग्रेड से कम से कम एक ग्रेड ऊपर का होगा।
5. स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसाए विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेंगी। 6. प्रशासनिक तंत्रा पर अनावश्यक दबाव हटाने के लिए स्क्रीनिंग समिति एक समय सीमा का पालन करेगी तथा एक वित्तीय वर्ष में दो बार, अध्मिानतः जनवरी के प्रथम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में उसकी बैठक उस छमाही में परिपक्व होने वाले मामलों पर अग्रिम विचार करने के लिए होगी। तदनुसार किसी वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही ;अप्रैल-सितम्बरद्ध के दौरान परिपक्व होनेवाले मामलों पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होनेवाली स्क्रीनिंग समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। ठीक इसी तरह किसी वित्तीय वर्ष के जुलाई के प्रथम सप्ताह में होने वाली स्क्रीनिंग समिति की बैठक में उन्हीं मामलों पर विचार किया जाएगा जो उसी वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही ;अक्टूबर-मार्चद्ध में परिपक्व होंगे। 7. किन्तु एम0ए0सी0पी0 योजना को लागू करने के लिए संवर्ग नियंत्राी प्राध्किारी एम0ए0सी0पी0 योजना के अध्ीन लाभों की स्वीकृति के लिए विचार करने हेतु अनुदेशों के निर्गत होने की तारीख से एक माह के अन्दर पहली स्क्रीनिंग समिति गठित करेगा।
8. एम0ए0सी0पी0 योजना के उपबंधें के दायरे एवं अभिप्राय के बारे में संदेह होने पर उसका निर्वचन/ स्पष्टीकरण कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा ।4 BIHAR GAZETTE (EXTRA) 24TH FEBRUARY 2016 9. एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत वेतन निर्धरण के कारण किसी कनीय कर्मचारी को वरीय कर्मचारी से अध्कि वेतन मिलने की दशा में वेतन बैंड में वेतन अथवा ग्रेड वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा।
परिशिष्ट- 1
रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ;रू0सु0वृ0उ0यो0द्ध में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने की
शर्त्तें एवं प्रक्रिया।
1. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन सीध्ी भर्ती वाले ग्रेड में क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर तीन वित्तीय उन्नयन दिए जाएंगे। जब कभी कोई व्यक्ति एक ही ग्रेड वेतन में लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेगा तब उसे इस योजना के अध्ीन वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा।
2. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन कृषि विभाग के वेतन पुनरीक्षण संकल्प 4941, दिनांक 07.07.2011 की अनुसूची-1 एवं 2 में वर्णित ग्रेड-पे की श्रृंखला में महज उपर के ग्रेड-पे में दिया जाएगा। इस प्रकार रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन वित्तीय उन्नयन के समय, जहाँ दो अनुक्रमिक ग्रेडों के बीच नियमित प्रोन्नति नहीं होती हो, कतिपय ऐसे मामलें में ग्रेड वेतन उससे भिन्न हो सकता है जो नियमित प्रोन्नति के समय उपलब्ध् होता हो, ऐसे मामले मे संब(/संगठन के पद सोपान में अगली प्रोन्नति से जुड़ा उच्चतर ग्रेड वेतन नियमित प्रोन्नति के समय ही दिया जाएगा।
3. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड-4 में उच्चतर ग्रेड वेतन 12000/- रू0 तक अनुमान्य होगा।
4. इस योजना के अध्ीन वित्तीय उन्नयन देते समय वेतन निर्धरण का वही लाभ दिया जाएगा जो नियमित प्रोन्नति के समय दिया जाता है। इसलिए, ऐसे उन्नयन के पूर्व वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में मिलने वाले कुल वेतन में 3% की वृ(ि की जाएगी। किन्तु, यदि रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन स्वीकृत ग्रेड वेतन वही हो जो नियमित प्रोन्नति के समय का ग्रेड-वेतन हो तो नियमित प्रोन्न्ति के समय कोई वेतन निर्धारण नही किया जायेगा । वास्तविक प्रोन्नति के समय यदि यह उससे उच्चतर ग्रेड-वेतन वाला पद हो जो रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के समय मिला था, तब भी कोई वेतन निर्धारण नही होगा और मात्रा ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़ी जायेगी । उदाहरणार्थ, यदि कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक वेतन बैंड-1 के ग्रेड वेतन 1900/- रू0 में सीध्ी भर्ती के माध्यम् से योगदान करता है और उसे 10 वर्ष की सेवा पूरी करने तक कोई प्रोन्नति नहीं मिलता हो तो रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन उसे अगले उच्चतर ग्रेड वेतन 2000/- रू0 में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा एवं उसका वेतन निर्धरण एक वेतन वृ(ि के साथ-साथ ग्रेड-पे के अंतर ;अर्थात 100 रू0द्ध को जोड़कर निर्धरित किया जाएगा। रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर लेने के बाद यदि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक अपने संवर्ग के ऊपरी पद सोपान में नियमित प्रोन्नति प्राप्त करता हो जिसका ग्रेड वेतन 2400/- रू0 हो तो, नियमित प्रोन्नति मिलने पर उसे मात्रा ग्रेड वेतन 2400/- रू0 और 2000/- रू0 की अन्तर राशि ही प्रदान की जाएगी। इस प्रक्रम पर उसे कोई अतिरिक्त वेतन वृ(ि नहीं दी जाएगी।
5. वेतन समिति द्वारा अनुशंसित वेतनमानों के विलियन/पदों के उन्नयन के कारण जिन ग्रेडों का अब ग्रेड वेतन ;कद्ध कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक जिसकी नियुक्ति पद सोपान के 5000-8000 रू0 के वेतनमान में हुई थी और 01.01.2006 के पूर्व 25 वर्षों की सेवा के बाद भी कोइ्र प्रोन्नति नहीं मिली, उसके मामलें में उसे सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन अपने संवर्ग के पद सोपान के अगले ग्रेडों में दो वित्तीय उन्नयन मिला होता, अर्थात, उसे 5500-9000 रू0 और 6500-10500 रू0 का पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान मिलता।
;खद्ध दूसरा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सेवक उसी पद सोपान के 5000-8000 रू0 के वेतनमान में नियुक्त हुआ, उसने भी 25 वर्ष की सेवा पूरी की, किन्तु इस अवध् िमें उसे 5500-9000 रू0 और 6500-10500 रू0 के अगले उच्चतर ग्रेडों में दो प्रोन्नतियाँ मिली।5 BIHAR GAZETTE (EXTRA), 24TH FEBRUARY 2016 उपर्युक्त ;कद्ध और ;खद्ध दोनों मामलें में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन 01.01.2006 के पूर्व 5500-9000 रू0 तथा 6500-10500 रू0 के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में स्वीकृत प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन को वेतन समिति द्वारा अनुश्ांसित पुनरीक्षण पूर्व वेतनमानों 5000-8000 रू0, 5500-9000 रू0 और 6500-10500 रू0 के आमेलन के मद्देनजर नजरअंदाज कर दिया जाएगा। वेतन समिति की अनुशंसा पर कृषि विभाग के संकल्प 4941, दिनांक 07.07. 2011 के अनुसार उन दोनों को वेतन बैंड-2 में ग्रेड वेतन 4200 रू0 प्रदान किया जाएगा। रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किये जाने पर उपर्युक्त ;कद्ध और ;खद्ध दोनों मामलों में वेतन बैंड-2 में दो उच्चतर ग्रेड वेतन 4600 रू0 और 4800 रू0 का दो वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा।
6. प्रोन्नति दिए जाने/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने पर वेतन निर्धरण के संदर्भ में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सेवक को मौलिक परिनियम के अध्ीन यह विकल्प होता है कि वह अपना वेतन उच्चतर पद/ग्रेड वेतन में या तो प्रोन्नति/उन्नयन की तारीख से निर्धरित करावे या अपनी वेतन वृ(ि की अगली तारीख, अर्थात् वर्ष की पहली जुलाई से करावे। वेतन तथा अगली वेतनवृ(ि की तारीख वेतन पुनरीक्षण संकल्प के प्रावधनों के अनुसार निर्धरित की जाएगी।
7. सेवा परिनियम के अनुसार प्रोन्नति श्रृंखला में समान ग्रेड वेतन वाले पद में अर्जित प्रोन्नति की गणना रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ की जाएगी।
7.1 वेतन समिति की अनुशंसाओं को लागू किए जाने के पफलस्वरूप, 5400 रू0 का ग्रेड वेतन अब दो वेतन बैंडों यथा वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-3 में है। रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन उन्नयन स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ वेतन बैंड-2 के ग्रेड वेतन 5400 रू0 तथा वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन 5400 रू0 को पृथक ग्रेड वेतनों के रूप में माना जाएगा।
8. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ ''नियमित सेवा'' नियमित आधर पर सीध्ी भर्ती वाले ग्रेड के पद पर योगदान की तिथि से प्रारंभ होगी चाहे वह सीध्ी भर्ती के माध्यम् से हुई हो या समायोजन/पुनर्नियोजन के माध्यम् से, नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण पर नियमित नियुक्ति के पूर्व तदर्थ/संविदा के आधर पर की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी। किन्तु, नए विभाग में नियमित नियुक्ति के पूर्व एक ही ग्रेड वेतन वाले पद पर दूसरे विभाग की पिछली लगातार नियमित सेवा, जो टूट रहित हो उसे भी रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ ;न कि नियमित प्रोन्नतियों के प्रयोजनार्थद्ध अर्हक नियमित सेवा के रूप में गणना की जाएगी। किन्तु ऐसे मामलें में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन लाभ देने पर तबतक विचार नहीं किया जाएगा जबतक कि नए पद पर परिवीक्षा अवध् िको संतोषप्रद ढंग से पूरा न कर लिया जाए।
9. नियमित सेवा में प्रतिनियुक्त/वाह्य सेवा में बिताई गई सभी अवध्,ि अध्ययन अवकाश तथा सक्षम प्राध्किार द्वारा स्वीकृत अन्य प्रकार की सभी छुटि्टयाँ शामिल होंगी।
10. यदि कर्मचारियों के अयोग्य होने के कारण या विभागीय कार्यवाही आदि के कारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना स्थगित/विलम्बित रखा जाता हो और किसी ग्रेड वेतन में 10 वर्षों के बाद नहीं दिया जाता हो, इसका परिणामी प्रभाव उत्तरवर्ती ;बाद केद्ध वित्तीय उन्नयन पर भी पड़ेगा और वह भी उस हद तक स्थगित/विलम्बित हो जाएगा जितनी देर प्रथम वित्तीय उन्नयन प्रदान करने में होगी।
11. इस योजना के अध्ीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर हैसियन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किन्तु वित्तीय तथा कतिपय अन्य लाभ, जो कर्मचारी को प्राप्त वेतन से जुड़े हुए हैं, यथा गृह निर्माण अग्रिम, आवास का आवंटन, दिए जाएंगे। लिए बेंचमार्क ;बहुत अच्छाद्ध लागू होगा।
13. अनुशासनिक/शस्ति वाली कार्यवाहियों के मामले में, रूपानतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन लाभ प्रदान किया जाना सामान्य प्रोन्नति को विनियमित करने वाले नियमों के अध्यध्ीन होगा।6 BIHAR GAZETTE (EXTRA) 24TH FEBRUARY 2016 14. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना में मात्रा व्यक्तिगत आधर पर ठीक उच्चतर ग्रेड वेतन में केवल वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की बात है और इससे संब( कर्मचारियों को वास्तविक/ कार्यात्मक प्रोन्नति नहीं मिलती। इसलिए, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना पर कोई आरक्षण आदेश/ रोस्टर लागू नहीं होगा और इसका लाभ समान रूप से सभी पात्रा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को भी मिलेगा। किन्तु नियमित प्रोन्नति के समय प्रोन्नति के आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
15. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन वित्तीय उन्नयन कर्मचारी विशेष के लिए पूर्णतः व्यक्तिगत होगा और उसकी वरीयता की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वरीय कर्मचारियों को इस आधर पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा कि उस ग्रेड में कनीय कर्मचारी ने रूपानतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना उच्चतर वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।
16. वेतन बैंड में प्राप्त वेतन तथा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन स्वीकृत ग्रेड वेतन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में सेवांत लाभ के निर्धरण के लिए आधर के रूप में लिया जाएगा।
17. यदि समूह 'क' कर्मचारी, जो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन आचछादित नहीं था, 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के कारण अब यदि सीध्े तृतीय वित्तीय उन्नयन का हकदार हो गया हो, तो उसका वेतन पुनरीक्षित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के सोपान में क्रमशः ठीक अगले तीन उच्चतर ग्रेड वेतन में निर्धरित किया जाएगा और हर स्तर पर उसे 3% का वेतन निर्धरण लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए पात्रा व्यक्तियों का वेतन भी तद्नुसार निर्धरित किया जाएगा, परन्तु इससे आदेश एक ही तिथि को लागू नहीं की जायेगी। 18. यदि किसी कर्मचारी को अपने संगठन के अतिरेक घोषित कर दिया जाता है और उस की नियुक्ति नए संगठन में उसी वेतनमान या निम्नतर वेतनमान में की जाती हो, तो पिछले संगठन में उसके द्वारा की गई नियमित सेवा की गणना रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन नए संगठन में उसे वित्तीय उन्नयन देने के प्रयोजनार्थ नियमित सेवा में रूप में की जाएगी।
19. यदि किसी कर्मचारी प्रोन्नति/सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्राप्त करने के बाद निम्नतर पद या निम्नतर वेतनमान में एक पक्षीय स्थानान्तरण चाहता हो, तो वह नए संगठन के पद पर अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के 20/30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर यथास्थिति द्वितीय और तृतीय वित्तीय उन्नयन का ही हकदार होगा।
20. वित्तीय उन्नयन का हकदार होने के पूर्व यदि किसी कर्मचारी को नियमित प्रोन्नति का लाभ ;ऑपफरद्ध दिया गया हो किन्तु उसके द्वारा उस लाभ को ठुकरा दिया गया हो, तो ऐसे कर्मचारी को कोई वित्तीय उन्नयन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। क्योंकि अवसर के अभाव के कारण वह गत्यावरोध् की स्थिति में नहीं रहा। किन्तु, यदि गत्यावरोध् के कारण वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया हो और बाद में कर्मचारी ने प्रोन्नति अस्वीकार कर दिया हो, तो वित्तीय उन्नयन वापस लेने का यह आधर नहीं बनेगा। किन्तु वह आगे वित्तीय उन्नयन दिए जाने के लिए विचार करने का तबतक पात्रा नहीं होगा जबतक कि वह पुनः प्रोन्नति दिए जाने के लिए राजी न हो जाए तथा द्वितीय एवं अगले वित्तीय उन्नयन भी अस्वीकार किए जाने के कारण विवर्जन की अवध् िके हद तक स्थगित कर दिया जाएगा।
21. अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ पूर्णतः तदर्थ आधर पर उच्चतर पद धरण करने वाले व्यक्ति के मामले पर भी स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा। कनीय पद पर प्रत्यावर्तन होने पर अथवा यदि तदर्थ आधर पर प्राप्त वेतन उदाहरण :-
;कद्ध ;1द्ध यदि वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 1900 रू0 वाला कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक ;नि0व0लि0द्ध 8 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अपना प्रथम नियमित प्रोन्नति ;उ0व0लि0द्ध के वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन- 2400 रू0 प्राप्त करता हो और तब उसी ग्रेड वेतन में आगे 10 वर्षों तक बिना7 BIHAR GAZETTE (EXTRA), 24TH FEBRUARY 2016 किसी प्रोन्नति के बना रहा हो, तो वह 18 वर्षों ;8 10 वर्षद्ध की सेवा पूरी करने के बाद रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2800 रू0 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन का पात्रा होगा।
;2द्ध यदि वह तत्पश्चात् कोई प्रोन्नति नहीं प्राप्त करता हो, तो वह आगे 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात 28 वर्ष ;81010द्ध की सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड-2 ग्रेड वेतन 4200 में तृतीय वित्तीय उन्नयन प्राप्त करेगा।
;3द्ध किन्तु यदि वह आगे पाँच वर्षों की सेवा के बाद अर्थात 23 वर्ष ;8105द्ध की सेवा पूरी करने पर द्वितीय प्रोन्नति वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 4200 रू0 ;सहायक ग्रेड/ग्रेड-गद्ध में प्राप्त कर लेता हो, तो वह 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के 10 वर्ष बाद तृतीय वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड-2 ग्रेड वेतन 4600 रू0 में प्राप्त करेगा।
उपर्युक्त परिदृश्य में ऐसा उन्नयन के पूर्व प्राप्त वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के योग के 3% प्रतिशत देकर उसका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। किन्तु यदि नियमित प्रोन्नति उसी ग्रेड वेतन या उच्चतर ग्रेड वेतन में होती हो, तो उस समय पुनः कोई वेतन निर्धरण नहीं किया जाएगा। प्रोन्नतियों के समय मात्रा ग्रेड वेतन की अंतर राशि अनुमान्य होगी।
;खद्ध यदि किसी वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 1900 वाले विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक ;नि0व0लि0द्ध को 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2000 रू0 में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता हो और 5 वर्ष बाद यह वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2400 रू0 में प्रथम नियमित प्रोन्नति ;उ0व0लि0द्ध में प्राप्त करता हो, तो 20 वर्षों की सेवा पूरी करने पर रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अध्ीन उसे अगले उच्चतर ग्रेड वेतन अर्थात विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक द्वारा धरित ग्रेड वेतन के ऊपर का वेतन बैंड-1 ग्रेड वेतन 2800 रू0 में द्वितीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा। 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर वह ग्रेड वेतन 4200 रू0 में तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्राप्त करेगा। किन्तु 20 वर्षों की सेवा पूरी करने के पूर्व यदि वह दो प्रोन्नतियाँ प्राप्त कर लेता है तो द्वितीय प्रोन्नति की तारीख से उस ग्रेड वेतन में 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर या सेवा के 30वें वर्ष में, जो भी पहले हो, तृतीय वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा।
23. इस योजना का अभिभावी प्रभाव :- किसी अन्य परिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस योजना के प्रावधनों का अभिभावी प्रभाव होगा।
24. शंकाओं का निराकरण :-
यदि इस योजना के किसी उपबंध् के निर्वचन के संबंध् में कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस मामले को सरकार के कृषि विभाग को निर्देशित किया जायेगा, और विभाग का निर्णय अंतिम होगा।