Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 February 2016

Published 24 February 2016

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-02-24.8
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

ॢबह(cid:4)र गजट

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 5 फा(cid:20)गुन 1937 (श0) सं(cid:8)या 8 पटना, बुधवार, ————————

24 फरवर(cid:15) 2016 (ई0) %वषय-सूची

पृ*ठ भाग-1—(cid:1)नयुि.त, पद1थापन, बदल(cid:15), शि.त, छु 5ी और अ8य 9यि.तगत सूचनाएं। 2-11 भाग-1-क—1वयंसेवक गु(cid:20)म? के समादे*टाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैD(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायIJम, छाKवृिLत Mदान, आNद।

---

भाग-1-ग—OशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---

भाग-2—Pबहार-राRयपाल और कायाISयH? Tवारा (cid:1)नकाले गये %व(cid:1)नयम, आदेश, अUधसूचनाएं और (cid:1)नयम आNद। 12-12 भाग-3—भारत सरकार, पिVचम बंगाल सरकार और उXच 8यायालय के आदेश, अUधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राRय गजट? के उ[रण। ---

भाग-4—Pबहार अUध(cid:1)नयम ---

पृ*ठ भाग-5—Pबहार %वधान मंडल म] पुर:1था%पत %वधेयक, उ.त %वधान मंडल म] उप1था%पत या उप1था%पत _कये जानेवाले Mवर सOम(cid:1)तय? के M(cid:1)तवेदन और उ.त %वधान मंडल म] पुर:1थापन के पूवI MकाOशत %वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अUध(cid:1)नयम िजनपर रा*Dप(cid:1)त क` Rये*ठ अनुम(cid:1)त Oमल चुक` है। ---

भाग-8—भारत क` संसद म] पुर:1था%पत %वधेयक, संसद म] उप1था%पत Mवर सOम(cid:1)तय? के M(cid:1)तवेदन और संसद म] उप1था%पत Mवर सOम(cid:1)तय? के M(cid:1)तवेदन और संसद म] पुर:1थापन के पूवI MकाOशत %वधेयक। ---

भाग-9—%वaापन

---

भाग-9-क—वन %वभाग क` नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—(cid:1)न%वदा सूचनाएं, पbरवहन सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण सूचनाएं इLयाNद। ---

---

पूरक

पूरक-क 13-16Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016 2

भ(cid:2)ग(cid:4)1

०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $

—————

पटना उच्च न्यायालय

———

अधिसूचनाएं

10 नवम्बर 2015

सं॰ 442 नि0— निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को तालिका स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दंडाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को निम्न तालिका के स्तंभ-5 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है, और

पुनः उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा-12 की उप-धारा (3) (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पदाधिकारियों को इसी तालिका के स्तंभ-6 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी भी पदांकित किया जाता है।

क्रम सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम वर्तमान पदस्थापन का स्थान अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं स्थानांतरण की श्रृंखला जिला का नाम अनुमंडल का नाम
1 2 3 4 5 6
1. मो0 सलीम, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर। अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बेनीपट्‌टी स) मधुबनी श्री राजीव रंजन रमण के स्थान पर मधुबनी बेनीपट्‌टी
2. श्री राजीव रंजन रमण, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, बेनीपट्‌टी। अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) भागलपुर स) भागलपुर श्री मो0 सलीम के स्थान पर भागलपुर भागलपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 10th November, 2015

No. 442 A— The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is hereby appointed as Judicial Magistrate in the Judgeships and stations mentioned in column no. 3 and in chain of transfer noted in column no. 4 of the said table against their names.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate (Civil Judge, Junior Division) of the 1st Class for the District noted against their names in column no. 5 of the table, and3 Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016 In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code, the Officers are designated as the Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub-Division noted against their names in column no. 6 of the said table.

Sl. No. Name of the Officer, designation and place of present posting (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. Chain of Transfer Name of the District Name of the Sub- Division
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Md. Salim, S.D.J.M., Bhagalpur. (a) Judicial Magistrate (b) Benipatti (c) Madhubani Vice Sri Rajeev Ranjan Raman Since transferred. Madhubani Benipatti
2. Sri Rajeev Ranjan Raman, S.D.J.M., Benipatti. (a) Judicial Magistrate (b) Bhagalpur (c) Bhagalpur Vice Sri Md. Salim Since transferred. Bhagalpur Bhagalpur

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

———

10 नवम्बर 2015 सं॰ 443 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम सं॰ पदाधिकारीयों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं। जिला का नाम
1 2 3 4
1. श्री अमित कुमार तिवारी, प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी- सह- अपर मु सिफ, मुजफ्फरपुर। ं अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मुजफ्फरपुर (पश्चिम) स) मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर
2. श्री मनीष पाण्डेय, प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी- सह- अपर मु सिफ, मुजफ्फरपुर। ं अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मुजफ्फरपुर (पश्चिम) स) मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर
3. श्री मुकेश कुमार, प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी- सह- अपर मु सिफ, मुजफ्फरपुर। ं अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मुजफ्फरपुर (पश्चिम) स) मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 10th November, 2015

No. 443 A—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 of the table.

Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016 4

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting a) Designation at the new station. the Officer is to be b) Place where ordinarily stationed at. c) Name of the Judgeship in which posted. Name of the District
1. 2. 3. 4.
1 Sri Amit Kumar Triwari, J.M.-cum-A.M., Muzaffarpur (East) a) Judicial Magistrate b) Muzaffarpur (West) c) Muzaffarpur Muzaffarpur
2. Sri Manish Pandey, J.M.-cum-A.M., Muzaffarpur (East) (a) Judicial Magistrate (b) Muzaffarpur (West) (c) Muzaffarpur Muzaffarpur
3. Sri Mukesh Kumar Mishra, J.M.-cum-A.M., Muzaffarpur (East) (a) Judicial Magistrate (b) Muzaffarpur (West) (c) Muzaffarpur Muzaffarpur

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

———

23 नवम्बर 2015 सं॰ 444 नि0—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया की सेवायें बिहार राज्य विधि आयोग के सदस्य सचिव के पद पर अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 23th November, 2015

No. 444 A—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Surendra Prasad Sharma, District and Sessions Judge, Gaya is placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on his appointment to the post of Member Secretary, Bihar State Law Commission, Patna on deputation basis, for a maximum period of three years.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

———

30 नवम्बर 2015 सं॰ 449 नि0—श्री परशुराम सिंह यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज को पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 30th November, 2015

No. 449 A— Sri Parshuram Singh Yadav, Additional District and Sessions Judge, Gopalganj is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Patna.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

5 Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016

30 नवम्बर 2015 सं॰ 450 नि0—श्री सच्चिदानन्द सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्णियॉ को गया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 30th November, 2015

No. 450 A—Sri Sachidanand Singh, Additional District and Sessions Judge, Purnea is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Gaya.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

———

30 नवम्बर 2015 सं॰ 451 नि0—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, तालिका के स्तंभ-3

क्रम सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित। अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं।
1. 2. 3.
1. श्री अजीत कुमार पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी (मधुबनी) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) बेगुसराय स) बेगुसराय
2. श्री अम्बरीश कुमार तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज (किशनगंज) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) बाढ़ स) पटना
3. श्री मो0 शाहिद रईस, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ (नालंदा) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) नौगछिया स) भागलपुर
4. श्री प्रभु दयाल गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा (मधेपुरा) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) बेगुसराय स) बेगुसराय
5. श्री जितेन्द्र मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) बाढ़ स) पटना
6. श्री अखिलानन्द दुबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांका (बांका) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) पटना स) पटना
7. श्री राघवेन्द्र मणी त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भभुआ (कैमूर) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) पटना स) पटना
8. श्री अनिल कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद (औरंगाबाद) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) बेगुसराय स) बेगुसराय
9. श्री शिवानन्द मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ (नालंदा) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) भागलपुर स) भागलपुर
10. श्री भोला नाथ तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई (जमुई) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) हाजीपुर स) वैशाली
11. श्री अंजनी कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज (गोपालगंज) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) छपरा स) सारण
12. श्री अजीत कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज (गोपालगंज) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) दरभंगा स) दरभंगा
13. श्री राम सुरत, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा (नवादा) अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) पटना स) पटना
Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016 6

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 30th November, 2015

No. 451 A—The Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names :

Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting with Judgeship a) Designation at the new station b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at c) Name of the Judgeship in which posted on transfer
1 2 3
1. Sri Ajit Kumar Pandey, A.D.J., Madhubani ,(Madhubani) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Begusarai (c) Begusarai
2. Sri Ambrish Kumar Tiwary A.D.J., Kishanganj, (Kishanganj) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Barh (c) Patna
3. Sri Md. Shahid Rais, A.D.J., Biharsharif (Nalanda) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Naugachia (c) Bhagalpur
4. Sri Prabhu Dayal Gupta, A.D.J., Madhepura (Madhepura) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Begusarai (c) Begusarai
5. Sri Jitendra Mishra, A.D.J., Bettiah, (West Champaran) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Barh (c) Patna
6. Sri Akhilanand Dubey, A.D.J., Banka, (Banka) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Patna (c) Patna
7. Sri Raghwendra Mani Tripathi A.D.J., Bhabhua, (Kaimur) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Patna (c) Patna
8. Sri Anil Kumar Sinha, A.D.J., Aurangabad (Aurangabad) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Begusarai (c) Begusarai
9. Sri Shivanand Mishra, A.D.J., Biharsharif (Nalanda) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Bhagalpur (c) Bhagalpur
10. Sri Bhola Nath Tiwary, A.D.J., Jamui (Jamui) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Hajipur (c) Vaishali
11 Sri Anjani Kumar Singh, A.D.J., Gopalganj (Gopalganj) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Chapra (c) Saran
12. Sri Ajit Kumar Sinha, A.D.J., Gopalganj (Gopalganj) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Darbhanga (c) Darbhanga
13. Sri Ram Surat, A.D.J., Nawadah (Nawadah) (a) Additional District & Sessions Judge (b) Patna (c) Patna
7 Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

———

30 नवम्बर 2015 सं॰ 452 नि0—श्री राम श्रेष्ठ राय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लक्खीसराय को गया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 30th November, 2015

No. 452 A—Shri Ram Shrestha Rai, District and Sessions Judge, Lakhisarai is transferred and posted as District and Sessions Judge of Gaya.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

———

30 नवम्बर 2015 सं॰ 453 नि0—श्री सुनील कुमार पनवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांका को दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016 8

The 30th November, 2015

No. 453 A— Shri Sunil Kumar Panwar, District and Sessions Judge, Banka is transferred and posted as District and Sessions Judge of Darbhanga.

By Order of the High Court,

V. K. Sinha, Registrar General.

———

30 नवम्बर 2015 सं॰ 454 नि0—श्री रमेश तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया को सारण (छपरा) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 30th November, 2015

No. 454 A—Shri Ramesh Tiwary, District and Sessions Judge, Araria is transferred and posted as District and Sessions Judge of Saran at Chapra.

By Order of the High Court,

V. K. Sinha, Registrar General.

———

30 नवम्बर 2015 सं॰ 455 नि0—श्री चन्द्र शेखर झा, निबंधक आई.टी.-सह-सी.पी.सी., पटना उच्च न्यायालय, पटना को खगड़िया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है। किन्तु वे उक्त पद पर अपना योगदान वर्तमान पदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सेवानिवृति के पश्चात देंगे।

उच्च न्यायालय के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 30th November, 2015

No. 455 A—Shri Chandra Shekhar Jha, Registrar IT-cum-CPC, Patna High Court, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Khagaria but he shall assume his charge as such on superannuation of the present incumbent.

By Order of the High Court,

V. K. Sinha, Registrar General.

———

30 नवम्बर 2015 सं॰ 456 नि0—श्री वेद प्रकाश, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सारण (छपरा) को श्री रमेश तिवारी के स्थान पर अररिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।9 Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016

The 30th November, 2015

No. 456 A—Shri Ved Prakash, Principal Judge, Family Court, Saran at Chapra is transferred and posted as District and Sessions Judge of Araria vice Sri Ramesh Tiwary.

By Order of the High Court,

V. K. Sinha, Registrar General.

———

30 नवम्बर 2015

सं॰ 457 नि0—श्री शम्भु नाथ तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बांका को पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 30th November, 2015

No. 457 A—Shri Shambhu Nath Tiwary, Principal Judge, Family Court, Banka is transferred and posted as District and Sessions Judge of West Champaran at Bettiah.

By Order of the High Court,

V. K. Sinha, Registrar General.

———

30 नवम्बर 2015

सं॰ 458 नि0—श्री अजय कुमार शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतामढ़ी को मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है। किन्तु वे उक्त पद पर अपना योगदान वर्तमान पदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सेवानिवृति के पश्चात देंगे।

उच्च न्यायालय के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 30th November, 2015

No. 458 A—Shri Ajay Kumar Shukla, Principal Judge, Family Court, Sitamarhi is transferred and posted as District and Sessions Judge of Madhubani but he shall assume his charge as such on superannuation of the present incumbent.

By Order of the High Court,

V. K. Sinha, Registrar General.

———

30 नवम्बर 2015

सं॰ 459 नि0—श्री अरूनेन्द्र सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वर्तमान सी.बी.आई. न्यायाधीश, पटना को श्री राम श्रेष्ठ राय के स्थान पर लक्खीसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016 10

The 30th November, 2015

No. 459 A—Shri Arunendra Singh, Principal Judge, Family Court, at present C.B.I. Judge, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Lakhisarai vice Sri Ram Shrestha Rai.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

———

30 नवम्बर 2015

सं॰ 460 नि0—श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कैमुर (भभूआ) को श्री सुनील कुमार पनवार के स्थान पर बांका के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है। उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 30th November, 2015

No. 460 A—Shri Rajendra Prasad Mishra, Principal Judge, Family Court, Kaimur at Bhabhua is transferred and posted as District and Sessions Judge of Banka vice Sri Sunil Kumar Panwar. By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

———

30 नवम्बर 2015

सं॰ 461 नि0—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम सं॰ पदाधिकारीयों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं। जिला का नाम
1. 2. 3. 3.
1. श्री राजीव रंजन रमण, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, बेनीपट्‌टी। अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) भागलपुर स) भागलपुर भागलपुर

अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में पस्थापन और स्थापन से है को वापस लिया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

———

The 30th November, 2015

No. 461 A—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the District noted against his name in column no. 4 of the table.

11 Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016
Sl. No. Name of Officers with designation and present place of posting a) Designation at the new station. b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. c) Name of the Judgeship in which posted. Name of the District
1. 2. 3. 4.
1. Sri Rajeev Ranjan Raman, S.D.J.M., Benipatti (a) Judicial Magistrate (b) Bhagalpur (c) Bhagalpur Bhagalpur

and Sri Rajeev Ranjan Raman as S.D.J.M. is hereby recalled.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

—————

[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 49-571+100(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016 12

भ(cid:2)ग(cid:4)2

ॢबह(cid:2)र(cid:4)र(cid:2)Îयप(cid:2)ल jर क(cid:2)य(cid:2)Z8य¡9 ह(cid:2)र(cid:2) ०नक(cid:2)ल: गय: ॢव०नयम(cid:12) \द:श(cid:12) [०धस३चन(cid:2)e $ jर ०नयम \ॢद?

———————

पटना उच्च न्यायालय

———

शुद्धि-पत्र

3 uoEcj 2015

सं॰ 64229-64242—न्यायालय के अधिसूचना सं॰ 320 नि0, दिनांक 21.08.2015 जो ज्ञापंक संख्या 47782-47831 दिनांक 22.08.2015 के द्‌वारा निर्गत किया गया था, जिसका संबंध परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटी) से है को निम्नलिखित मद में शुद्ध किया जाता है-

1. क्रमांक संख्या 4 के स्तम्भ संख्या 2 में लिखे पदाधिकारी का नाम श्री भारती कुमारी को सुश्री भारती कुमारी पढ़ा जाएगा।

2. क्रमांक संख्या 17 के स्तम्भ संख्या 2 में लिखे पदाधिकारी का नाम श्री तनवीर कौर को सुश्री तनवीर कौर पढ़ा जाएगा। शेष प्रविष्टियाँ पूर्वत रहेंगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 3th Novmber, 2015

No. 64229-64242— Court's Notification No. 320A dated 21.08.2015 issued vide Memo No. 47782-47831 dated 22.08.2015, so far as it relates to posting of Probationary Civil Judge (Junior Division) of 28th Batch of Bihar Judicial Service stands corrected in the following terms:-

1. Name of the officer, namely Sri Bharti Kumar mentioned at serial no. 4 in column no. 2 of the able shall be read as Ms. Bharti Kumari.

2. Name of the officer, namely Sri Tanveer Kaur mentioned at serial no. 17 in column no. 2 of the table shall be read as Ms. Tanveer Kaur. Other information of the notification shall remain unchanged.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

—————

[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 49-571+100(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

13 Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016

ॢबह(cid:4)र गजट

क(cid:4)

प३रक(cid:13)[(cid:15)(cid:16) (cid:17)(cid:4)०धक(cid:4)र(cid:20) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:17)क(cid:4)०शत

—————

ग्रामीण कार्य विभाग

———

अधिसूचनाएं

8 tuojh 2016

सं॰ 3/अ0प्र0-1-01/2014-162—श्री योधन चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णियाँ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुंगेर द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णियाँ अंतर्गत पदस्थापन काल में अपने कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखने, कार्यालय में कोई कार्य संस्कृति विधमान नहीं रखने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने एवं किये गये पत्राचार में पदीय गरिमा एवं सरकारी सेवक से अपेक्षित आचरण के प्रतिकूल भाषा से हटकर अमर्यादित एवं अशोभनीय भाषा आदि के प्रयोग करने जैसे आरोपों के लिये पथ निर्माण विभाग द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर पत्रांक 9143(एस) दिनांक 21.08.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

2. श्री योधन चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक 2144 अनु0 दिनांक 05.09.2012 को समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के लिए पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-6511(एस) दिनांक 13.08.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया तथा अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं अवर सचिव, प्रशाखा-1, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. अभियंताओं के संवर्ग विभाजन के संबंध में लिये गये निर्णय के आलोक में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 8217 (एस) दिनांक 23.10.2013 द्वारा श्री योधन चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता का संवर्ग ग्रामीण कार्य विभाग हो जाने के कारण बगैर विभागीय कार्यवाही पूर्ण किये श्री चौधरी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित संचिका मूल रूप में ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायी गयी।

4. श्री योधन चौधरी के विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प सं॰-916 दिनांक 13.03.2014 द्वारा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं उप सचिव (स्थापना प्रशाखा-6), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 4642 दिनांक 29.04.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री योधन चौधरी के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

5. अभियंता प्रमुख-सह-संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से विभाग द्वारा सहमति व्यक्त की गई। श्री चौधरी को संचालन पदाधिकारी से प्राप्त Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016 14 प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक 1653 अनु॰ दिनांक 09.06.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत द्वितीय बचाव बयान समर्पित करने का निदेश दिया गया। 6. श्री योधन चौधरी ने पत्रांक 1228 अनु॰ दिनांक 05.07.2014 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग को समर्पित किया। श्री योधन चौधरी द्वारा समर्पित बचाव बयान की विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया कि उनके विरूद्ध गठित आरोपों या संचालन पदाधिकारी के निष्कर्षो के संबंध में उनके द्वारा कोई तथ्य अथवा कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि श्री योधन चौधरी द्वारा संचालन पदाधिकारी के विरूद्ध ही दोहरी नीति अपनाने, आधारहीन दुर्भावना से ग्रसित होने, गरिमा को कलंकित करने, संज्ञेय अपराध करने जैसे आरोप लगाये गये।

8. उक्त के आलोक में श्री योधन चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णियाँ के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(vii) के तहत उनकी सेवानिवृति तक कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर रखने एवं कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

9. सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त श्री योधन चौधरी को उक्त दण्ड के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 882 अनु॰ दिनांक 24.03.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से सहमति/परामर्श उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। 10. बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 1287 लो॰ से॰ आ॰ दिनांक 11.08.2015 द्वारा श्री योधन चौधरी को प्रस्तावित दण्ड-सेवानिवृति तक कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर रखने एवं कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होने के बिन्दु पर सहमति प्रदान की गयी।

11. श्री योधन चौधरी की जन्मतिथि 07.01.1956 एवं सेवानिवृति की तिथि 31.01.2016 है। 12. विभागीय ज्ञापांक-4230 दिनांक 16.12.2015 द्वारा श्री योधन चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णियाँ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुंगेर के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए सेवानिवृति तक कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर रखने एवं कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु संलेख मंत्रिपरिषद्‌ को प्रेषित किया गया।

13. मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक 05.01.2016 को आहुत बैठक में उक्त दंड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। 14. अतः उक्त के आलोक में श्री योधन चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णियाँ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुंगेर के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(vii) के तहत सेवानिवृति तक कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर रखने एवं कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नरेन्द्र कुमार झा, संयुक्त सचिव।

———

31 fnlEcj 2015

सं॰ 2/अ0प्र0-2-42/2014-4391—श्री शिवनंदन सिंह, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, लखीसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, धोरैया, कार्य प्रमंडल, बांका-2 के विरूद्ध लखीसराय प्रखंड में पदस्थापन की अवधि में निजी सिंचाई कूप योजना के अंतर्गत योजना सं॰- 11/84-85, 22/84-85, 28/84-85 एवं 29/84-85 में अन्य पदाधिकारियों/कर्मियों की मिलीभगत से अपराधिक षडयंत्र कर लगभग रू॰ 50,000/-सरकारी राशि का गबन करने के आरोप में निगरानी थाना कांड सं॰-29/86 एवं 30/86 दिनांक 01.10.1986धारा-467 /468/471/409/ 477(ए)/420/120(बी) भा॰द॰वि॰ एवं 5(2)-सह-पठित धारा 5(1)(सी)(डी) भ्र॰नि॰अधि॰, 1947 परिवर्तित धारा 13(2)-सह-पठित धारा 13(1)(सी)(डी) भ्र॰नि॰अधि॰, 1988 दर्ज किया गया। माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा उक्त वाद में दिनांक 21.12.2010 को पारित न्यायादेश में श्री शिवनंदन सिंह को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गयी।15 Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016 2. इस संबंध में निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1006 दिनांक 20.11.1991 द्वारा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1947 की धारा-6(1)(सी) परिवर्तित धारा 19(1)(सी) भ्र॰नि॰अधि॰, 1988 के प्रावधानों के तहत श्री शिवनन्दन सिंह के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं॰- 251 दिनांक 17.10.1992 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति दी गयी। 3. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2118(एस) दिनांंंंंंंंंंंंंंंंंंंंक 11.03.2014 द्वारा निगरानी विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक 741 अनु॰ दिनांक 07.02.2014 के आलोक में वैसे मामलों में आरोपी को बर्खास्त करने की कार्रवाई का अनुरोध किया गया, जिनमें विशेष न्यायालय, निगरानी विभाग , बिहार, पटना द्वारा सजा सुनाई गयी है। पथ निर्माण विभाग द्वारा श्री सिंह की सेवा ग्रामीण कार्य विभाग होने के कारण उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं॰- 29/86 एवं 30/86 में दिनांक 21.12.2010 को पारित न्यायादेष के आलोक में कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

4. श्री शिवनन्दन सिंह के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 20(1) के तहत कार्रवाई करने से पूर्व विभागीय पत्रांक 1285 अनु॰ दिनांक 05.05.2014 द्वारा उन्हें निगरानी विभाग से प्राप्त अभिलेख/कागजात उपलब्ध कराते हुए उनसे कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह के पत्रांक शून्य दिनांक 16.05.2014 द्वारा समर्पित बचाव बयान में नियमानुसार आरोप पत्र गठित करके विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया तथा निगरानी थाना कांड सं॰- 29/86 एवं 30/86 में दिनांक 21.12.2010 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में Criminal appeal (SJ) No. - 53/2011 एवं 71/2011 दायर किये जाने का उल्लेख किया गया। 5. श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि उनके द्वारा दायर Criminal appeal (SJ) No. - 53/2011 एवं 71/2011 में माननीय न्यायधीश द्वारा सजा पर Stay नहीं लगाया गया है, अतएव इस मामले में श्री सिंह को दंड दिये जाने के बिन्दु पर विभागीय कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

6. विभागीय समीक्षोपरांत श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 कनियम 20(1) के तहत सेवा से बर्खास्त किये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया।

7. विधि विभाग द्वारा इस संबंध में परामर्श दिया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा K. C. Sareen Vs C.B.I 2001(6) Sec 584 के मामले में मत दिया है कि अपील दाखिल रहने या विचाराधीन रहने पर विभागीय कार्यवाही कर दंडित किया जा सकता है। उक्त वाद में विभागीय कार्यवाही के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण दंडित करने की कार्रवाई अभ्यावेदन देने का अवसर देकर की जाए अथवा विभागीय कार्यवाही चलाकर, इस संबंध में परामर्श प्राप्त करने हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को पृष्ठांकित की गयी। समान्य प्रशासन विभाग द्वारा सदृश मामले में महाधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श से अवगत कराते हुए संचिका वापस की गयी। परामर्श में यह सलाह दी गयी कि चूंकि यह मामला बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के लागु होने के पूर्व का है, अतएव कार्रवाई नियम 20(1) के तहत न कर संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत की जानी चाहिए तथा दंड के बिन्दु पर आरोपी से कारण पृच्छा करना चाहिए।

8. विभागीय पत्रांक 343 अनु0 दिनांक 29.01.2015 द्वारा श्री शिवनंदन सिंह, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, लखीसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, धोरैया, कार्य प्रमंडल, बांका-2 को निगरानी थाना कांड संख्या-29/86 एवं 30/86 में दिनांक 21.12.2010 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत दण्ड के बिन्दु पर कारण पृच्छा की गई।

9. श्री सिंह के पत्रांक 01 अनु0 दिनांक 23.02.2015 द्वारा प्राप्त बचाव बयान की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य मानते हुए संविधान के अनुच्छेद 311(2) में निहित प्रावधानों के तहत श्री सिंह को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध उक्त दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 2648 अनु॰ दिनांक 20.07.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से सहमति/परामर्श उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। 11. बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 1681 लो॰ से॰ आ॰ दिनांक 29.09.2015 द्वारा श्री सिंह को सेवा से बर्खास्त करने के विभागीय दण्ड के बिन्दु पर सहमति प्रदान की गयी।

12. विभागीय ज्ञापांक-4079 दिनांक 07.12.2015 द्वारा श्री शिवनंदन सिंह, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, लखीसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, धोरैया, कार्य प्रमंडल, बांका-2 के विरूद्ध सेवा से बर्खास्त करने की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु संलेख मंत्रिपरिषद्‌ को प्रेषित किया गया। 13. मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक 15.12.2015 को आहूत बैठक में उक्त दंड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। Pबहार गजट, 24 फरवर(cid:15) 2016 16 14. अतः उक्त के आलोक में श्री शिवनंदन सिंह, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, लखीसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, धोरैया, कार्य प्रमंडल, बांका-2 को निगरानी थाना कांड संख्या-29/86 एवं 30/86 में दिनांक 21.12.2010 को पारित न्यायादेश के आधार पर संविधान के अनुच्छेद-311(2) में निहित प्रावधान के तहत सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

15. श्री षिवनंदन सिंह, तदेन कनीय अभियंता की जन्म तिथि 31.01.1957 तथा सेवानिवृति की तिथि 31.01.2017 है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार, सचिव।

—————

[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 49-571+100(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 February 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-02-24.8/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-02-24.8.