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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 February 2016

Published 25 February 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-02-25.175
Languages
English, Hindi

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श्रम संसाधन विभाग

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अधिसूचनाएं

24 फरवरी 2016

एस0ओ0 59, दिनांक 25 फरवरी 2016

59, दिनांक 25 फरवरी 2016—कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारखाना नियमावली,1950 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारखाना नियमावली,1950 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारखाना नियमावली,1950 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

स्ांक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-

1. स्ांक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रार (1) यह नियमावली बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी। बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी। बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी । (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी । 2. बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 100 का प्रतिस्थापन।

नियमावली, 1950 के नियम 100 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली, 1950 का - उक्त नियमावली, 1950 का नियम 100 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। नियम 100 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''100 (1) वार्षिक रिटर्न।-प्रत्येक कारखाने के प्रबंधक पूर्ववर्त्ती वर्ष का वार्षिक रिटर्न वर्तमान वर्ष के 15 ''100 (1) वार्षिक रिटर्न।-प्रत्येक कारखाने के प्रबंधक पूर्ववर्त्ती वर्ष का वार्षिक रिटर्न वर्तमान वर्ष के 15 ''100 (1) वार्षिक रिटर्न।-प्रत्येक कारखाने के प्रबंधक पूर्ववर्त्ती वर्ष का वार्षिक रिटर्न वर्तमान वर्ष के 15 जनवरी तक मुख्य कारखाना निरीक्षक को प्रपत्र-20 में प्रस्तुत करेंगे। जनवरी तक मुख्य कारखाना निरीक्षक को प्रप

परंतु- (क) सरकार द्वारा अधिसूचित वैसे प्रत्येक कारखाने जिस में साधारतया 250 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो, मेें (क) सरकार द्वारा अधिसूचित वैसे प्रत्येक कारखाने जिस में साधारतया 250 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो, मेें (क) सरकार द्वारा अधिसूचित वैसे प्रत्येक कारखाने जिस में साधारतया 250 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो, मेें कैंटीन होने की सूचना सिर्फ प्रबंधक द्वारा दिया जाएगा। कैंटीन होने की सूचना सिर्फ प्रबंधक द्वारा दिया जाएगा।

(ख) वैसे सभी कारखाने जिस में साधारण रूप से 30 महिला श्रमिक कार्यरत हो में क्रेच की सुविधा की (ख) वैसे सभी कारखाने जिस में साधारण रूप से 30 महिला श्रमिक कार्यरत हो (ख) वैसे सभी कारखाने जिस में साधारण रूप से 30 महिला श्रमिक कार्यरत हो

सूचना प्रत्येक कारखाना के प्रबंधक द्वारा दी जाएगी। सूचना प्रत्येक कारखाना के प्रबंधक द्वारा दी जाएगी।

(ग) वैसे सभी कारखाने जिस में साधारण रूप से 150 श्रमिक कार्यरत हो में आश्रय, विश्राम गृृह होने की (ग) वैसे सभी कारखाने जिस में साधारण रूप से 150 श्रमिक कार्यरत हो में आश्रय, विश्राम गृृह होने की (ग) वैसे सभी कारखाने जिस में साधारण रूप से 150 श्रमिक कार्यरत हो में आश्रय, विश्राम गृृह होने की सूचना प्रबंधक द्वारा दी जाएगी।

ााना प्रबंधक आने वाले वर्ष में कारखाना बंद (2) छुटि्‌टयों का वार्षिक रिटर्न।- प्रत्येक के अंत के पूर्व, कारखाना प्रबंधक आने वाले वर्ष में कारखाना बंद (2) छुटि्‌टयों का वार्षिक रिटर्न।- प्रत्येक के अंत के पूर्व, कारख् करने के आशयित सभी दिनों की सूचना देते हुए एक रिटर्न मुख्य कारखाना निरीक्षक को देंगे। यह रिटर्न उस वर्ष के करने के आशयित सभी दिनों की सूचना देते हुए एक रिटर्न मुख्य कारखाना निरीक्षक को देंगे। यह रिटर्न उस वर्ष के करने के आशयित सभी दिनों की सूचना देते हुए एक रिटर्न मुख्य कारखाना निरीक्षक को देंगे। यह रिटर्न उस वर्ष के लिए जमा करना होगा चाहे कारखाना संबंधित वर्ष में चालू अथवा बंद होः लिए जमा करना होगा चाहे कारखाना संबंधित वर्ष में चालू अथवा बंद होः

रखाने को या किसी वर्ग के कारखाने की या किसी विशेष क्षेत्र के परंतु राज्य सरकार किसी निर्दिष्ट कारखाने को या किसी वर्ग के कारखाने की या किसी विशेष क्षेत्र के परंतु राज्य सरकार किसी निर्दिष्ट का कारखाने को इस रिटर्न से मुक्त कर सकती है। कारखाने को इस रिटर्न से मुक्त कर सकती है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 फरवर(cid:25) 2016 परंतु यदि कारखाने द्वारा वास्तविक तिथि या अवकाश की तिथि बताने के बदले छुट्‌टी अनुमोदन का प्रचलन हो तो रिटर्न में निम्नलिखित के संबंध में उल्लेख किया जाएगाः-

(क) रविवार एक साप्ताहिक छुट्‌टी नियमित रूप में मान्य हो, मान्य है, (ख) सप्ताह में एक नियत दिन नियमित रूप से छुट्‌टी मान्य है या (ग) मुख्य कारखाना निरीक्षक के द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार छुट्‌टी मान्य हैः परंतु किसी कारखाने के प्रबंधक उक्त छुटिट्‌यों या छुटिट्‌यो की सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन करते है तो उसकी पूर्व सूचना निरीक्षक को दी जानी चाहिएः

परंतु सरकार उक्त रिटर्न को मैनुअली अथवा ऑनलाईन अथवा डिजीटल फॉरमेट में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।

(सं0 1/एफ1-106/2016 श्र0सं0-714) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के अवर सचिव।

24 फरवरी 2016

एस0ओ0 60, एस0ओ0 59, दिनांक 25 फरवरी 2016 का अंग्रेजी भाषा मेें निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेंगा।

(सं0 1/एफ1-106/2016 श्र0सं0-715) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के अवर सचिव।

The 24th February 2016

S.O. 59, dated 25th February 2016—In exercise of the Powers conferred by section 112 of the Factories Act, 1948 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Factories Rules 1950:-

1. Short title extent and commencement:- (1) These Rules may be called the Bihar Factories (Amendment) Rules, 2016. (2) It shall extend to the whole state of Bihar. (3) It shall come into force from the date of publication in official gazette. 2. Substitution of Rule-100 of the Bihar Factories Rules, 1950. Rule 100 of the said Rules, 1950 shall be substituted by the following:- ''100 (1) Annual Returns: - The manager of every factory shall furnish, annual returns of the subsequent year to the Chief Inspector not later than the 15th January of the present year in Form- 20:

Provided that- (a) The information being canteen in every factory shall be furnished annual returns of the subsequent year only by the manager of every factory notified by the State Government wherein more than 250 workers are ordinarily employed.

(b) The information regarding crèche facility in such all factories shall be furnished only by the manager of every factory wherein more than 30 women workers are ordinarily employed, and

(c) The information being shelters, rest-rooms in all the factories shall be furnished by the manager of every factory wherein more than 150 workers are ordinarily employed.

(2) Annual Returns of Holidays: - The manager of every factory shall, before the end of each year, furnish a return to the Chief Inspector giving notice of all the days on which it is intended to close the factory during the next year. This return shall be submitted whether the Factory is or isn't working during the year to which it relates:

Provided further that The State Government, may exempt any specified factory or any class of factories or factories of any special areas from this returns provided that if the3 (cid:31)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:25) 2016 system of approval of the Holidays instead of showing the actual date or dates of Holidays, it will mentioned relating to the following:-

(a) Sundays are observed as weekly holidays regularly, (b) A fixed day in the week is observed as a holiday regularly, or (c) Holidays are observed according to a list approved by the Chief Inspector of Factories.

Provided that where the manager of any factory makes any change in the said holidays or a list of holidays, prior intimation of the same shall be given to the Inspector.

"Provided that the Government may allow to furnish the above return manually or on line or in digital formats".

(No. 1/F1-106/2016L&R—714) By order of the Governeor of Bihar AMARENDRA NARAYAN MISHRA, Under Secretary to Government.

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 February 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-02-25.175/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-02-25.175.