Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 February 2016

Published 25 February 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-02-25.176
Languages
English, Hindi

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श्रम संसाधन विभाग

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अधिसूचनाएं

24 फरवरी 2016

एस0ओ0 61, दिनांक 25 फरवरी 2016

, दिनांक 25 फरवरी 2016— औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2015-16 के लिए अंतिम व्यवसाय सुधार कार्य योजना के क्रियान्वयन के मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2015-16 के लिए अंतिम व्यवसाय सुधार कार्य योजना के क्रियान्वयन के मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2015-16 के लिए अंतिम व्यवसाय सुधार कार्य योजना के क्रियान्वयन के नम्नलिखित श्रम अधिनियमों के अधीन लगातार दुबारा अनुशरण में, किसी भी कारखाना /औद्योगिक स्थापनाओं का निम्नलिखित श्रम अधिनियमों के अधीन लगातार दुबारा अनुशरण में, किसी भी कारखाना /औद्योगिक स्थापनाओं का ि निरीक्षण उसी निरीक्षक के द्वारा नहीं किया जायेगाः- निरीक्षण उसी निरीक्षक के द्वारा नहीं किया जायेगाः- (i) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (ii) कारखाना अधिनियम, 1948 कारखाना अधिनियम, 1948 (iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (iv) दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (v) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (vi) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (vii) उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (viii) ठेका मजदूर (वि0 एवं उ0) अधिनियम, 1970 ठेका मजदूर (वि0 एवं उ0) अधिनियम, 1970 (ix) मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, 1961 मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, 1961 उस निरीक्षक से जिसके द्वारा परंतु दुबारा निरीक्षण आवश्यक होने पर श्रमायुक्त, बिहार की पूर्वानुमति से उस निरीक्षक से जिसके द्वारा परंतु दुबारा निरीक्षण आवश्यक होने पर श्रमायुक्त, बिहार की पूर्वानुमति से निरीक्षण किया गया है, वरीय पदाधिकारी के द्वारा वांछित निरीक्षण कार्य सम्पादित किया जायेगाः निरीक्षण किया गया है, वरीय पदाधिकारी के द्वारा वांछित निरीक्षण कार्य सम्पादित किया जायेगाः निरीक्षण किया गया है, वरीय पदाधिकारी के द्वारा वांछित निरीक्षण कार्य सम्पादित किया जायेगाः

परंतु और कि वैसे कारखाना प्रतिष्ठानों में, जिसमें 10 या अधिक कामगार नियोजित होते है, उपरोक्त श्रम परंतु और कि वैसे कारखाना प्रतिष्ठानों में, जिसमें 10 या अधिक कामगार नियोजित होते है, उपरोक्त श्रम परंतु और कि वैसे कारखाना प्रतिष्ठानों में, जिसमें 10 या अधिक कामगार नियोजित होते है, उपरोक्त श्रम अधिनियमों की स्थानीय अधिकारिता के अधीन सभी निरीक्षकों द्वारा एकल संयुक्त निरीक्षण किया जा सकेगा। अधिनियमों की स्थानीय अधिकारिता के अधी न सभी निरीक्षकों द्वारा एकल संयुक्त निरीक्षण किया जा सकेगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी किंतु ऐसे मामलों में (यथा दुर्घटना आदि) लागू नहीं 3. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी किंतु ऐसे मामलों में (यथा दुर्घटना आदि) लागू नहीं यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी किंतु ऐसे मामलों में (यथा दुर्घटना आदि) लागू नहीं होगी जहाँ सुसंगत अधिनियम के अधीन निरीक्षण एक नियत अवधि में अनिवार्य हो। होगी जहाँ सुसंगत अधिनियम के अधीन निरीक्षण एक नियत अवधि में अनिवार्य हो।

(सं0 1/एफ01-10

01-102/2016श्र0सं0-716)बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, अमरेन्द्र नारायण ि सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 फरवर(cid:25) 2016 24 फरवरी 2016 एस0ओ0 62, एस0ओ0 61, दिनांक 25 फरवरी 2016 का अंग्रेजी भाषा मेें निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेंगा

(सं0 1/एफ01-102/2016श्र0सं0-717) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के अवर सचिव।

The 24th February 2016

S.O. 61, dated 25th February 2016— In pursuance of implementation of final Business Reforms Action Plan for 2015-16 received from the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Industry & Commerce, Government of India,no continuous second inspection of any factory/Industrial Establishment will be made by the same inspector under the following Labour Acts:-

I. The Equal Remuneration Act,1976

II. The Factories Act, 1948

III. The Minimum Wages Act, 1948

IV. The Shops and Establishment Act, 1953

V. The Payment of Bonus Act, 1965

VI. The Payment of Wages Act, 1936

VII. The Payment of Gratuity Act, 1972

VIII. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970

IX. The Maternity Benefit Act, 1961

Provided that if the inspection is required, an official senior to the inspector concerned who had carried out the inspection earlier, will perform the necessary inspection with the prior permission of the Labour Commissioner:

Provided further that in case of factories / industrial establishments employing 10 or more workmen, a single joint inspection may be carried out by the inspectors under their local authorities for the inspectors under their local authorities for the above mentioned Acts.

3. This notification will come in to force from the date of issue but will not be applicable to such cases (such as accidents etc.) where it is compulsory to conduct the inspection within a stipulated time period under the relevant Act.

(No. 1/F1-102/2016L&R—716) By order of the Governor of Bihar, AMARENDRA NARAYAN MISHRA, Under Secretary to Government.

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 February 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-02-25.176/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-02-25.176.