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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
29 फरवरी 2016
एस॰ओ॰ 63, दिनांक 29 फरवरी 2016
29 फरवरी 2016—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, ) की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, ) की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 में निम्न la'kksधन करते हैं जो उक्त धारा की उप- धारा (3) की अपेक्षानुसार पूर्व में गजट अधिसूचना संख्या- धन करते हैं जो उक्त धारा की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार पूर्व में गजट अधिसूचना संख्या- एस॰ ओ॰- 24 दिनांक 2 फरवरी, 2016 द्वारा सूचनार्थ प्रकाशित किया जा चुका है। एस॰ ओ॰- 24 दिनांक 2 फरवरी, 2016 द्वारा सूचनार्थ प्रकाशित किया जा चुका है। 2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।
यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी। संशोधन
- बिहार मनोरंजन कर नियमावली, मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 5 में संशोधन- बिहार बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 5 में संशोधन नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :- नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :- 1984 के नियम 5 का उप-नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :- ''(1) जब नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो ''(1) जब नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो ''(1) जब नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि आवेदक ने सभी अपेक्षित सूचनाएं सही-सही दी है, आवेदन अन्यथा नियमानुकूल है और आवेदक ने नियम 4 जाए कि आवेदक ने सभी अपेक्षित सूचनाएं सही-सही दी है, आवेदन अन्यथा नियमानुकूल है और आवेदक ने नियम 4 के अधीन जमा की जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति की रकम यदि कोई हो जमा कर दी है, तो वह स्वत्वधारी को के अधीन जमा की जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति की रकम यदि कोई हो जमा कर दी है, तो वह स्वत्वधारी को के अधीन जमा की जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति की रकम यदि कोई हो जमा कर दी है, तो वह स्वत्वधारी को अथवा केबुल प्रचारक एवं केबुल दूरदर्शन प्रसार हेतु प्रपत्र-IIक में निबंधन प्रमाण-पत्र पंजीकृत कर के प्रपत्र-II अथवा केबुल प्रचारक एवं केबुल दूरदर्शन प्रसार हेतु प्रपत्र- अथवा केबुल प्रचारक एवं केबुल दूरदर्शन प्रसार हेतु प्रपत्र- आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर दे देगा।''
की तिथि से 30 दिनों के अंदर दे देगा।''
[(सं॰सं॰ बिक्री-कर/संशोधन
बिक्री-कर/संशोधन-01/2016-891)]
बिहार-राज्यपाल के
राज्यपाल के vkns'k से, सुजाता चतुर्वेदी, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
29 फरवरी 2016
एस॰ओ॰ 64, एस॰ओ॰ 63, दिनांक 29 फरवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के एस॰ओ॰ 64, एस॰ओ॰ 63, किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी प्राधिकार से इसके द्वारा izdkf'kr भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं॰सं॰ बिक्री-कर/संशोधन
बिक्री-कर/संशोधन-01/2016-892)]
बिहार-राज्यपाल के 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 फरवर(cid:23) 2016
The 29th February 2016
S.O. 63, dated the 29th February 2016—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Governor of Bihar proposes to make the following amendments in the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984 which has been previously published in the official gazette vide notification no- S.O.- 24 dated 2 February, 2016 as required under the said section of sub- section (3).
2. This notification shall be come into force with effect from date of its issue. Amendments
1. Amendment in Rule 5 of the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984-. Sub- Rule of Rule 5 of the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984 shall be substituted by the following, namely-
"(1) When the authority prescribed in rule 3, after making such inquiry, as he thinks necessary, is satisfied that the applicant has correctly given all the required information, that the application is otherwise in order and that the applicant has deposited the amount of security, if any, required to be deposited under rule 4, he shall register the proprietor and grant him a certificate of registration in form II or in case of Cable Television Operator and Cable Television Network in Form IIA within thirty days from the date of receipt of the application."
[(F.No. Bikr-ikar /Sansodhan-01/2016 -891)] By order of the Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary Commercial Taxes Department.
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