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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 March 2016

Published 01 March 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-03-01.185
Languages
English, Hindi
(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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laŒ dkjk@LFkkŒ¼d{kŒ½&02&30@2015 ikVZ&1&1316—बिहार राज्य की काराओं में प्रशिक्षित गृह रक्षकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से कक्षपाल के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 10/2013 के आलोक मेें आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 2355/आ0 दिनांक 23.07.2015 द्वारा कक्षपाल के पद के लिए प्रशिक्षित गृह रक्षक श्रेणी में अधियाचित पद के विरूद्ध चिकित्सीय परीक्षण एवं नियुक्ति हेतु कुल 660 अभ्यर्थियों की आरक्षण कोटिवार अनुशंसा प्राप्त हुई। तद्‌आलोक में निरीक्षणालय के पत्रांक 4335 दिनांक 24.07.2015 के आलोक में सभी अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जाँच एवं प्रमाण पत्रों की जाँच दिनांक 10.08.2015 से 13.08.2015 के बीच की गयी, जिसमें 07 (सात) अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक 689 दिनांक 03.02.2016 द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 10.02.2016 को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया । दिनांक 10.02.2016 को मात्र तीन अभ्यर्थी विभागीय चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए । उक्त तीन अभ्यर्थियों में से मात्र दो अभ्यर्थी हीं अपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये, जिन्हें कक्षपाल के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य पाया गया । तद्‌नुसार, बिहार कर्मचारी चयन अयोग द्वारा नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा, चिकित्सीय परीक्षण एवं कागजातों की जाँच तथा विभागीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित 02 (दोे)अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान पे-बैंड 5200-20200 ग्रेड पे 1900 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ कक्षपाल के पद पर पूर्णतः औपबंधिक/अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 माच(cid:27) 2016 2. नियुक्ति के साथ-साथ निम्नांकित अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नाम के समक्ष अंकित किए गए पदस्थापित कारा में अपना योगदान इस पत्र के निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित करेंगे।

कक्षपाल (प्रषिक्षित गृह रकक्षपाल (प्रषिक्षित गृह रकक्षपाल (प्रषिक्षित गृह रकक्षपाल (प्रषिक्षित गृह रक्षकों से) :-क्षकों से) :-क्षकों से) :-क्षकों से) :-

क्र0 क्र0 क्र0 क्र0 सं0सं0सं0सं0 रौल न0 अभ्यर्थियों का नाम एवं पता गृह जिला पदस्थापित कारा का पदस्थापित कारा का नामनामनामनाम
1 2 3 4 5
1 22520192 राम दयाल यादव, पिता-श्री जगरनाथ यादव ग्राम-गोड़सरा, पो0थाना-रामगढ़ जिला-कैमूर (भभुआ)-821110 कैमूर (भभुआ) मंडल कारा, अररिया
2 20220236 हरिकेश्वर कुमार यादव, पिता-श्री बैजनाथ यादव ग्रा0पो0-बढैया, थाना-जीरादेई, जिला-सिवान सिवान मंडल कारा, किशनगंज

विशेष शाखा या पुलिस अधीक्षक से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व कृत अपराध के सत्यापन के संबंध में अथवा अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि संबंधित संस्थान से कराए जाने के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जाएगी तो नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

4. नियुक्त कक्षपाल का योगदान स्वीकृत करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में उन्हेें दहेज नहीं लेने/देने संबंधी घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। 5. वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या-2469 दिनांक 16.11.2005 के प्रावधानानुसार बिहार सरकार कर्मचारी अंशदान पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान प्रभावी होगें। 6. सभी संबंधित काराधीक्षकों को निदेशित किया जाता है कि उनके कारा में पदस्थापित किए जा रहे नव नियुक्त कक्षपालों का योगदान पुनः उनके सभी मूल प्रमाण पत्रों की जाँच भंलीभांति करते हुए एवं स्वयं संतुष्ट होते हुए तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकृत करेंगे। योगदान स्वीकृति के उपरांत नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि संबंधित संस्थान से तथा उनके चरित्र एवं पूर्व कृत अपराध के लिए सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक तथा विशेष शाखा से छः माह के अंदर कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्पुष्टि कराए जाने के फलाफल से मुख्यालय को भी अवगत कराएँगे।

7. उपरोक्त नवनियुक्त कक्षपालों के नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि अधोहस्ताक्षरी से अधिकतम तीन माह के अंदर अवश्य करा लेंगे। यदि तीन माह के अंदर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कक्षपालों के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

8. किसी भी मामले में किसी प्रकार की शंका का निराकरण अथवा मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय को तुरंत अवगत कराएँगे।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट,(ह॰)-अस्पष्ट,(ह॰)-अस्पष्ट,(ह॰)-अस्पष्ट, महानिरीक्षकमहानिरीक्षकमहानिरीक्षकमहानिरीक्षक।।।।———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 185%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 March 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-03-01.185/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-03-01.185.